20 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग खारिज: हाईकोर्ट बोला- अब कोई तात्कालिक आर्थिक संकट नहीं
Amir Ahmad
15 April 2026 12:50 PM IST

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में पिता की मृत्यु के 20 वर्ष बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग खारिज की। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इतने लंबे समय के बाद यह नहीं माना जा सकता कि परिवार किसी अचानक या तात्कालिक आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसकी अनुकंपा नियुक्ति की मांग अस्वीकार की गई।
मामले के अनुसार याचिकाकर्ता के पिता दूरसंचार विभाग की एक इकाई में कार्यरत थे और अप्रैल 2005 में सेवा के दौरान उनका निधन हो गया। इसके तुरंत बाद मई, 2005 में याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया लेकिन वर्षों तक उसे कोई जवाब नहीं मिला। बाद में उसने 2016 और फिर 2020 में पुनः आवेदन किया।
वर्ष 2020 में उसे बताया गया कि उसकी आवेदन पहले ही खारिज कर दी गई थी, क्योंकि उसे निर्धारित 100 अंकों में से केवल 39 अंक मिले थे जबकि न्यूनतम 55 अंक आवश्यक थे।
हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य केवल अचानक उत्पन्न आर्थिक संकट से परिवार को उबारना होता है।
अदालत ने टिप्पणी की,
“अनुकंपा नियुक्ति का मूल उद्देश्य समय के साथ समाप्त हो जाता है। 20 वर्ष बाद किया गया दावा किसी आपात स्थिति से जुड़ा नहीं माना जा सकता।”
अदालत ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता का मामला 2008 में एक सक्षम उच्चस्तरीय समिति द्वारा परखा गया और उसकी आर्थिक स्थिति सहित सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया गया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसका मामला लंबित रखा गया या अनदेखा किया गया।
साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है, जो यह दर्शाता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से दयनीय नहीं है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि उसे अस्वीकृति का पत्र नहीं मिला तो इसे साबित करने का दायित्व उसी पर होता है। इस मामले में याचिकाकर्ता ऐसा साबित नहीं कर सका।
अंततः हाईकोर्ट ने माना कि मामला समय-सीमा से भी बाधित है और इतने लंबे अंतराल के बाद राहत नहीं दी जा सकती। इसी आधार पर याचिका खारिज की गई।

