PM और RSS पर आपत्तिजनक कार्टून बनाना पड़ा भारी, कार्टूनिस्ट की अग्रिम ज़मानत खारिज

Amir Ahmad

8 July 2025 12:02 PM IST

  • PM और RSS पर आपत्तिजनक कार्टून बनाना पड़ा भारी, कार्टूनिस्ट की अग्रिम ज़मानत खारिज

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर आपत्तिजनक कार्टून फेसबुक पर साझा किया था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

    जस्टिस सुभाष अभ्यंकर की बेंच ने माना कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा लांघने का है। आरोपी की कस्टोडियल पूछताछ आवश्यक है।

    कोर्ट ने कार्टून की सामग्री को लेकर कहा,

    "कार्टून में RSS को उसकी वर्दी (खाकी हाफ पैंट, सफेद शर्ट) में एक मानव रूप में दिखाया गया, जो झुककर PM मोदी के सामने खड़ा है। मोदी को स्टेथोस्कोप और इंजेक्शन के साथ दिखाया गया, जिसे वो RSS के पीछे लगा रहे हैं।"

    कोर्ट ने साथ ही इस बात पर आपत्ति जताई कि इस कार्टून के साथ भगवान शिव पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी जोड़कर पोस्ट को और भी अपमानजनक बनाया गया।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह कृत्य जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण है, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने और समाज में शांति भंग करने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है।"

    कार्टूनिस्ट की ओर से दलील दी गई कि यह एक हास्य-व्यंग्य था और सिर्फ उनके फेसबुक पेज पर साझा किया गया। लेकिन कोर्ट ने माना कि इस तरह के कार्टून सार्वजनिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं और धारा 41(1)(b) CrPC के तहत गिरफ्तारी उचित मानी जा सकती है।

    सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार फैसले का लाभ भी कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

    अंततः हाईकोर्ट ने कार्टूनिस्ट की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी।

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