खेदजनक स्थिति: ठेकेदार का 2014 से भुगतान लंबित, भिंड नगर परिषद से हाइकोर्ट ने मांगा जवाब

Amir Ahmad

26 Feb 2026 1:37 PM IST

  • खेदजनक स्थिति: ठेकेदार का 2014 से भुगतान लंबित, भिंड नगर परिषद से हाइकोर्ट ने मांगा जवाब

    मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने भिंड नगर परिषद द्वारा वर्ष 2014 से ठेकेदार के बकाया भुगतान नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने इस स्थिति को खेदजनक बताते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा।

    मामला रामकुमार मिश्रा द्वारा दायर रिट याचिका से जुड़ा है जिसमें उन्होंने वर्ष 2014 से 2017 के बीच कराए गए कार्यों का भुगतान न किए जाने की शिकायत की।

    सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने फरवरी, 2026 में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी एक पत्र का उल्लेख किया। इस पत्र में याचिकाकर्ता के बकाया दावा स्वीकार किया गया लेकिन धन की कमी का हवाला देते हुए भुगतान न कर पाने की बात कही गई। पत्र में यह भी कहा गया है कि राशि उपलब्ध होते ही भुगतान किया जाएगा।

    जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस अनिल वर्मा की खंडपीठ ने इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा,

    “यदि तथ्य सही हैं तो यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है।”

    अदालत ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा नगर परिषद अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे वर्ष 2014 से अब तक विभिन्न व्यक्तियों को किए गए भुगतानों का पूरा विवरण शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत करें ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि पत्र में उल्लेखित परिस्थितियां वस्तुतः सही हैं या नहीं।

    हाइकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च, 2026 को निर्धारित की।

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