जॉली LLB 3 के गाने 'भाई वकील है' पर जनहित याचिका, कहा- वकालत पेशे और न्यायपालिका का मज़ाक उड़ाया गया
Amir Ahmad
4 Sept 2025 5:05 PM IST

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें आगामी फिल्म जॉली LLB 3 के टीज़र और गाने भाई वकील है पर आपत्ति जताई गई है।
याचिका में कहा गया कि इस गाने और उसमें दिखाई गई प्रस्तुति ने वकीलों और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।
याचिका के अनुसार, फिल्म में वकील का किरदार निभा रहे अभिनेता 'नेक बैंड' पहनकर नाचते-गाते दिखाई देते हैं। यह नेक बैंड वकालत पेशे की गरिमा, ज़िम्मेदारी और गंभीर दायित्व का प्रतीक है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह का चित्रण न केवल अपमानजनक है बल्कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5B के सिद्धांतों का उल्लंघन भी करता है।
याचिका में आगे दावा किया गया कि गाने में आपत्तिजनक, अश्लील और अपमानजनक बोल हैं, जो आम जनता और अधिवक्ताओं की भावनाओं को आहत करने के साथ-साथ युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
याचिकाकर्ता स्वयं वकील हैं। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से निरपेक्ष नहीं है। यह अनुच्छेद 19(2) के तहत शालीनता, नैतिकता और न्यायालय की अवमानना रोकने जैसे आधारों पर सीमित है।
इसी आधार पर याचिका में मांग की गई कि इस गाने के प्रदर्शन, प्रसारण और प्रसार पर रोक लगाई जाए और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को निर्देश दिया जाए कि वह गाने का प्रमाणपत्र वापस ले।
मामले की सुनवाई 9 सितंबर को होगी।
ध्यान देने योग्य है कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी। उस मामले में जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने कहा था कि गाने भाई वकील है, में ऐसा कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है, जिस पर अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े।
अदालत ने यह भी कहा था कि गीत के बोलों से वकीलों के पेशेवर आचरण में कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
केस टाइटल: Pranjal Tiwari v. State of MP (WP 34454/2025)

