52 वर्षीय महिला को IVF की अनुमति, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- केवल उम्र के आधार पर नहीं रोका जा सकता उपचार
Amir Ahmad
15 July 2026 7:06 PM IST

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक 52 वर्षीय महिला को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) प्रक्रिया से संतान प्राप्ति की अनुमति देते हुए कहा कि यदि डाक्टर महिला को मेडिकल रूप से उपयुक्त मानते हैं तो केवल आयु सीमा के आधार पर उसे इस प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता।
जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने दंपती की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि वे अपनी पसंद के किसी भी संस्थान में सहायक प्रजनन तकनीक (IVF) की प्रक्रिया करा सकते हैं। संबंधित संस्थान मेडिकल जांच के बाद यह तय करने के लिए स्वतंत्र होगा कि IVF किया जा सकता है या नहीं, लेकिन केवल इस आधार पर आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा कि महिला की आयु 52 वर्ष है।
मामला एक दंपती की याचिका से जुड़ा था, जिन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल ने उनकी IVF प्रक्रिया केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ाई क्योंकि महिला की उम्र सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) अधिनियम, 2021 में निर्धारित 50 वर्ष की अधिकतम सीमा से अधिक है।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उनका इकलौता 21 वर्षीय बेटा पीलिया के कारण अंगों के काम करना बंद कर देने से मृत्यु का शिकार हो गया। अब उनके कोई संतान नहीं है और उम्र अधिक होने के कारण वे प्राकृतिक रूप से माता-पिता भी नहीं बन सकते।
दंपती की ओर से कहा गया कि अस्पताल ने महिला की सभी मेडिकल जांच की थी और उन्हें गर्भधारण के लिए फिट पाया। इसके बावजूद केवल आयु सीमा का हवाला देकर IVF की अनुमति नहीं दी गई।
याचिकाकर्ताओं ने केरल और कलकत्ता हाईकोर्ट के उन फैसलों का भी हवाला दिया जिनमें विशेष परिस्थितियों में अधिक आयु होने के बावजूद दंपतियों को IVF की अनुमति दी गई।
हाईकोर्ट ने कहा,
"यदि डॉक्टरों की राय है कि याचिकाकर्ता IVF प्रक्रिया के लिए मेडिकल रूप से उपयुक्त हैं, तो आयु सीमा उनके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती।"
कोर्ट ने यह भी माना कि महिला मेडिकल रूप से संतान को जन्म देने के लिए सक्षम पाई गई है। साथ ही दंपती ने अदालत के समक्ष यह सहमति भी दी कि वे IVF प्रक्रिया से जुड़े सभी संभावित परिणामों की जिम्मेदारी स्वयं वहन करेंगे और डॉक्टरों को किसी भी प्रकार की कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त रखेंगे।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने दंपती को IVF प्रक्रिया कराने की अनुमति दी।


