मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने Congress MLA के डिफेक्शन मामले में स्पीकर को नोटिस जारी किया

Amir Ahmad

10 Nov 2025 3:27 PM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने Congress MLA के डिफेक्शन मामले में स्पीकर को नोटिस जारी किया

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (7 नवंबर) को कांग्रेस विधायक (Congress MLA) उमंग सिंघार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी विधायक निर्मला सपरे को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की।

    याचिका में आरोप लगाया गया कि 2023 विधानसभा चुनाव में बीना से विधायक चुने जाने के बाद निर्मला सपरे ने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गईं, जो संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत स्पष्ट रूप से 'डिफेक्शन' की श्रेणी में आता है। सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष इस संबंध में प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

    चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय साराफ की खंडपीठ ने राज्य सरकार, विधानसभा अध्यक्ष (प्रतिवादी नंबर 2) और निर्मला सपरे (प्रतिवादी नंबर 4) को नोटिस जारी किया।

    राज्य के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के स्थापित कानून के अनुसार, जब तक स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लेते अदालतें सीमित हस्तक्षेप ही कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी याचिकाओं पर निर्णय लेना विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वे स्पीकर की ओर से पेश नहीं हो रहे हैं। इसलिए स्पीकर द्वारा दायर याचिका की स्थिति के बारे में वे अवगत नहीं हैं।

    याचिका में मांग की गई कि निर्मला सपरे को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाए। वैकल्पिक रूप से, याचिका में अनुरोध किया गया है कि स्पीकर को निर्देश दिया जाए कि वे सिंघार की लंबित अयोग्यता याचिका को 7 दिनों के भीतर कारणयुक्त आदेश के साथ निपटाएं। एक अंतरिम राहत के रूप में मांग की गई कि निर्मला सपरे को तुरंत प्रभाव से विधायक के रूप में काम करने और भाग लेने से रोका जाए।

    इससे पहले 1 सितंबर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सिंघार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने स्पीकर की कथित निष्क्रियता को चुनौती दी थी।

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