हाईकोर्ट ने जबलपुर की सागर झील पर अवैध अतिक्रमण और खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

Amir Ahmad

12 July 2025 11:37 AM IST

  • हाईकोर्ट ने जबलपुर की सागर झील पर अवैध अतिक्रमण और खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 जुलाई (गुरुवार) को जबलपुर की बुढ़ान सागर झील में कथित अवैध अतिक्रमण और खनन को हटाने व रोकने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। यह झील शहर के सबसे बड़े मीठे पानी के जलाशयों में से एक मानी जाती है।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय साराफ की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश में कहा,

    “नोटिस जारी किया जाए। प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील द्वारा नोटिस स्वीकार कर लिया गया, जो निर्देश प्राप्त करने के लिए समय की मांग करते हैं। अनुरोध पर मामले को 04.08.2025 को पुनः सूचीबद्ध किया जाए।”

    याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि यह झील विलुप्ति की कगार पर है और उस पर अतिक्रमण किया गया। उन्होंने इस संबंध में जांच कराए जाने की मांग की।

    याचिका के अनुसार बुढ़ान सागर झील लगभग 500 एकड़ में फैली हुई है और यह जैव विविधता बनाए रखने और स्थानीय कृषि समुदायों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें आरोप लगाया गया कि झील का 25% हिस्सा असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया। साथ ही दावा किया गया कि ये तत्व झील को प्रदूषित कर रहे हैं।

    झील पर अतिक्रमण के कारण स्थानीय क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचा है और आसपास के ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

    याचिका में यह भी कहा गया कि झील से संबंधित अवैध गतिविधियों के बारे में प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपे गए लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में 13 जून की एक अखबार की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया, जिसमें झील पर अवैध कब्जे की खबर प्रकाशित हुई थी लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया।

    याचिका में यह भी बताया गया कि यह झील ग्रीन बेल्ट क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसे पर्यावरण संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया। ऐसे में यहां किया जा रहा अवैध अतिक्रमण और खनन कार्य ग्रीन बेल्ट योजना के उद्देश्यों के सीधे उल्लंघन में आता है।

    जनहित याचिका में निम्नलिखित निर्देशों की मांग की गई:

    1. झील पर हुए कथित अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाने का आदेश।

    2. भविष्य में अतिक्रमण से बचाने के लिए स्थायी सीमांकन (बाउंड्री मार्कर्स) लगाने का निर्देश।

    3. झील की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास शुरू करने का आदेश।

    4. झील के जलग्रहण क्षेत्र (Catchment Area) में हो रहे अवैध खनन को रोकने का निर्देश ताकि जल स्तर बढ़ सके।

    टाइटल: राज्जन बर्मन बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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