मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉलेज अधिकारियों द्वारा RSS में शामिल होने के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका बंद की

Amir Ahmad

30 Jan 2025 9:12 AM

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉलेज अधिकारियों द्वारा RSS में शामिल होने के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका बंद की

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने हाल ही में गेस्ट फैक्टरी द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कॉलेज अधिकारियों द्वारा उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा था।

    जस्टिस विवेक अग्रवाल ने राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद मामले को बंद कर दिया कि संबंधित पुलिस अधीक्षक शिकायत पर गौर करेंगे।

    पीठ ने अपने आदेश में कहा,

    "राज्य के सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि वह पुलिस अधीक्षक, सीधी को शिकायतों पर गौर करने उनकी जांच करने और यदि कोई वास्तविक धारणा है तो पुलिस अधीक्षक को आज पारित किए जा रहे आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर इसे कम करने का निर्देश देंगे। राज्य के सरकारी वकील श्री वी.एस. चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त वचनों के मद्देनजर याचिकाकर्ता के दावे के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना इस याचिका का निपटारा किया जाता है।"

    मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार याचिकाकर्ता शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मझौली, जिला सीधी (म.प्र.) में अतिथि प्राध्यापक (वाणिज्य) है। यह आरोप लगाया गया कि कॉलेज के अधिकारियों द्वारा उसे RSS की गतिविधियों में शामिल होने के लिए निर्देशित किया जा रहा था।

    याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि RSS की विचारधारा वर्तमान याचिकाकर्ता की विचारधारा से मेल नहीं खाती है और जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसे पीटा और धमकाया गया। याचिकाकर्ता ने पहले ही पुलिस अधीक्षक, सीधी और संबंधित नगर निरीक्षक के समक्ष शिकायतें की थीं, लेकिन इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    राज्य के वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतिकरण के मद्देनजर न्यायालय ने मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना याचिका का निपटारा कर दिया।

    केस टाइटल: डॉ. रामजस चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 488/2025

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