आरोपी को जांच के तरीके को तय करने के लिए "पूर्व-श्रवण" का अधिकार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Amir Ahmad

7 Aug 2024 6:28 AM GMT

  • आरोपी को जांच के तरीके को तय करने के लिए पूर्व-श्रवण का अधिकार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि संदिग्धों या आरोपी व्यक्तियों को उनकी जांच के तरीके या एजेंसी को निर्धारित करने के लिए पूर्व-श्रवण नहीं दिया जा सकता।

    जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया ने याचिकाकर्ता की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें पुलिस को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से पहले ही स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई।

    सुनवाई योग्य कानूनी प्रश्न यह है कि क्या किसी संदिग्ध या आरोपी को पूर्व-श्रवण का अधिकार है या किसी विशेष एजेंसी द्वारा या किसी विशिष्ट तरीके से जांच की मांग करने का अधिकार है।

    याचिकाकर्ताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की, जिसमें प्रतिवादी (पुलिस अधिकारियों) को निष्पक्ष जांच करने का निर्देश देने के लिए परमादेश, प्रमाण पत्र या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करने की मांग की गई, जिससे प्रतिवादी नंबर 5 द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की जाए।

    याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मुद्दा पुलिस अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच का अनुरोध था। यदि प्रतिवादी नंबर 5 द्वारा उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की जाती है। याचिकाकर्ताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की कि जांच वैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करे और निष्पक्ष रूप से संचालित हो।

    जस्टिस अहलूवालिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विस्तार से उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर कानूनी स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। इसमें अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है।

    न्यायालय ने रोमिला थापर बनाम भारत संघ (2018) में सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण को अपनाया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आरोपी व्यक्तियों को जांच एजेंसी की नियुक्ति को निर्देशित करने का अधिकार नहीं है।

    न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी यह नहीं चुन सकता कि कथित अपराध की जांच कौन-सी एजेंसी करेगी। न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जांच की विश्वसनीयता सर्वोपरि है और आरोपी को जांच अधिकारी पर किसी भी तरह का प्रभाव डालने की अनुमति देकर इससे समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

    हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सुसंगत दृष्टिकोण के अनुरूप, निर्देशित जांच के लिए याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी।

    जस्टिस अहलूवालिया ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी के पास जांच प्रक्रिया, उसके तरीके या जांच एजेंसी को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी की ऐसी मांगें कानून द्वारा समर्थित नहीं हैं और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता और प्रभावशीलता को कमजोर करेंगी।

    न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आरोपी जांच और मुकदमे के दौरान विभिन्न चरणों में उपाय मांग सकता है, जैसे कि जमानत के लिए आवेदन करना या जांच की वैधता को चुनौती देना। हालांकि ये कानूनी रास्ते जांच की शर्तों को निर्धारित करने तक विस्तारित नहीं होते हैं।

    केस टाइटल- अजीत पटेल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

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