मेडिकल लापरवाही: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अभाव का हवाला देते हुए पैर काटने के मामले में डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा रद्द किया
Amir Ahmad
15 March 2024 4:28 PM IST
मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने दोहराया कि जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) और अन्य मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बिना मेडिकल लापरवाही के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता ने संबंधित डॉक्टर की मेडिकल लापरवाही को साबित करने के लिए विशेषज्ञों की समिति से संपर्क नहीं किया।
अदालत ने कहा,
“मेडिकल लापरवाही के कारण आवेदक के खिलाफ अभियोजन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। परिणामस्वरूप आवेदक के खिलाफ चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कटनी की अदालत में आरसीटी नंबर 86/2020 में आरोप पत्र और आगे की कार्यवाही लंबित है।
हालांकि, जबलपुर की पीठ ने शिकायतकर्ता को मेडिकल लापरवाही स्थापित करने के लिए विशेषज्ञ समिति से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मेडिकल लापरवाही करना पाया जाता है तो शिकायतकर्ता कानूनी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ सकेगा।
कटनी के धर्मलोक हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने मरीज के दाहिने पैर में गलत इंजेक्शन लगा दिया, जबकि डॉक्टर पेट दर्द की वजह से उनकी देखरेख में था। जब इंजेक्शन के बाद दाहिना पैर सुन्न हो गया तो आवेदक-डॉक्टर की कथित लापरवाही के कारण मरीज को आगे के इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में रेफर किया गया। बाद में रोगी का पैर काट दिया गया। मरीज की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस स्टेशन (कटनी जिला) में एफआईआर दर्ज की गई।
हाइकोर्ट के समक्ष डॉक्टर द्वारा एफआईआर को एकमात्र आधार पर चुनौती दी गई कि पुलिस ने मेडिकल लापरवाही के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए विशेषज्ञ समिति से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त नहीं की।
आईपीसी की धारा 338 के तहत अपराध के लिए एफआईआर और आरोप पत्र रद्द करते हुए एकल न्यायाधीश पीठ ने जैकब जोसेफ मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले सहित कई फैसलों का उल्लेख किया। इस फैसले में अदालत ने शिकायतकर्ता को आरोपी डॉक्टर की ओर से लापरवाही के आरोप का समर्थन करने के लिए सक्षम डॉक्टर द्वारा दी गई विशेषज्ञ रिपोर्ट के रूप में प्रथम दृष्टया सबूत पेश करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी निजी शिकायत पर उक्त मानदंड पूरा करने के बाद ही विचार किया जा सकता है।
जांच अधिकारी को जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्य या चूक के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले मेडिकल प्रैक्टिस की उस शाखा में योग्य सरकारी सेवा के डॉक्टर से बोलम टेस्ट को लागू करने वाली निष्पक्ष और स्वतंत्र और सक्षम मेडिकल राय प्राप्त करनी चाहिए, जिससे आम तौर पर एक देने की उम्मीद की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में डॉक्टरों के खिलाफ आरोप के आधार पर नियमित तरीके से उनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए कहा था।
केस टाइटल- डॉ. राजेश बत्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य।