मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 साल बाद 2 महिलाओं की हत्या के मामले में दोषसिद्धि रद्द की

Amir Ahmad

23 Oct 2024 2:58 PM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने दो महिलाओं की हत्या के 14 साल पुराना मामला खारिज कर दिया, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि यह टिप्पणी करते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने मामले को ठीक से नहीं संभाला क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने झूठे साक्ष्य दिए थे।

    हाईकोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि पुलिस ने भी जानबूझकर मामले की ठीक से जांच नहीं की। कई पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया, जिससे अभियोजन पक्ष के गवाहों को दो महिलाओं को गलत तरीके से फंसाने में मदद मिली।

    जस्टिस जी एस अहलूवालिया और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने गवाहों की गवाही पर गौर करने के बाद अपने 59 पृष्ठ के आदेश में कहा कि यह स्पष्ट है कि गवाहों ने जानबूझकर अपीलकर्ता महिलाओं को मामले में झूठा फंसाया। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के साक्ष्य में बड़े विरोधाभास थे।

    हाईकोर्ट ने मामले को जिस तरह से निपटाया उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा,

    "इस कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को पढ़ा है। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि ट्रायल जज ने मामले को बहुत ही लापरवाही से लिया और कानून के प्रावधानों के प्रकाश में साक्ष्य की सराहना नहीं की। ट्रायल कोर्ट को यह समझना चाहिए कि वे एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से निपट रहे हैं। किसी को भी कानून के ठोस सिद्धांतों के बिना दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष के गवाहों की क्रॉस एक्जामिनेशन की कसौटी पर परखे बिना उनकी क्रॉस एक्जामिनेशन की कसौटी पर कसने के बिना आँख मूंदकर मुख्य परीक्षा स्वीकार करना साक्ष्य की सराहना का उचित तरीका नहीं है। ट्रायल कोर्ट को यह नहीं भूलना चाहिए कि अभियोजन पक्ष का मामला खारिज करने के लिए क्रॉस एक्जामिनेशन ही अभियुक्त के हाथ में एकमात्र उपकरण है। गवाहों द्वारा जिरह में की गई स्वीकारोक्ति या भौतिक विरोधाभासों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।"

    यह देखते हुए कि गवाहों ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष जानबूझकर गलत बयान दिया और यहां तक ​​कि पुलिस ने भी जानबूझकर मामले की ठीक से जांच नहीं की और कई पहलुओं को अनदेखा कर दिया, जिससे अभियोजन पक्ष के गवाहों को दो महिलाओं को गलत तरीके से फंसाने में मदद मिली। पीठ ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इन गवाहों के खिलाफ कानून की अदालत के समक्ष झूठे सबूत देने के लिए कार्यवाही शुरू करे।

    पीठ ने कहा कि यदि न्यायालय का मानना ​​है कि विरोधाभास महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि, पीठ ने कहा कि गवाहों की जिरह को नजरअंदाज करना ट्रायल तय करने का उचित तरीका नहीं है।

    पीठ ने कहा कि महिला 14 साल तक जेल में रही और दूसरी अपने नाबालिग बच्चों के साथ जेल में रहने को मजबूर है। पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जिस तरह से मामले को संभाला, वह सराहनीय नहीं है। इस मामले में अपीलकर्ता महिलाओं पर मृतक को जहर देकर हत्या करने और मौत को आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 2010 में उन्हें दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पीड़िता अपने पति की मृत्यु के बाद अपीलकर्ता के साथ रह रही थी। उसकी हत्या उसके और एक सह-आरोपी ने की थी। अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से मृतक के अपीलकर्ताओं के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बारे में गवाहों की गवाही, मृतक की गर्दन पर लिगचर के निशान और अपराध स्थल पर मिली कीटनाशक की बोतल के परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया।

    ट्रायल कोर्ट की सजा और सजा को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि वह जेल में थी, महिलाओं में से एक को तत्काल रिहा करने का भी आदेश दिया।

    केस टाइटल: सूरजबाई और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य

    Next Story