संविदा भर्ती घोटाला| शिक्षकों की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया फर्जी, एफआईआर दर्ज करने से पहले सुनवाई के अवसर की जरूरत नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

26 April 2024 8:00 AM GMT

  • संविदा भर्ती घोटाला| शिक्षकों की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया फर्जी, एफआईआर दर्ज करने से पहले सुनवाई के अवसर की जरूरत नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रामपुर नैकिन के संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-III भर्ती घोटाले के संदर्भ में कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि राज्य अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया की अवहेलना करके नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम दिया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियम, 1997 में लागू प्रावधानों का पालन नहीं करने पर भी राज्य सरकार को फटकार लगाई।

    चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि एक बार अवैध रूप से नियुक्तियां देने में संबंधित अधिकारियों की भूमिका राजस्व आयुक्त के समक्ष रिकॉर्ड से परिलक्षित होती है, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आगे के निर्देश में अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। .

    जबलपुर में बैठी पीठ ने अरविंद कुमार गौतम बनाम मध्य प्रदेश राज्य में डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा करते हुए टिप्पणी की, “…यह स्थापित कानून है कि एक बार जब संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस अधिकारियों को बताया जाता है तो वे एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य होते हैं। अन्यथा भी, एफआईआर दर्ज करने से पहले, कानून के स्थापित सिद्धांतों के संदर्भ में संबंधित पक्ष को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। ..”

    इसलिए, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता नियुक्त व्यक्तियों और संबंधित अधिकारियों को उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने पर अपना बचाव करने का अवसर मिलेगा। न्यायालय ने उपरोक्त कारण बताते हुए रिट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

    पृष्ठभूमि

    जनपद पंचायत, रामपुर नैकिन में कृषि समिति के अध्यक्ष ने संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-III के पद पर की गई नियुक्तियों के खिलाफ रीवा राजस्व आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। आरोप था कि नियुक्तियां कथित तौर पर चयन प्रक्रिया का उल्लंघन करके की गई थीं।

    इसके साथ ही परिसीमन अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी माफ करने का आवेदन भी था। कलेक्टर से सारा रिकार्ड मंगाने के बाद नियुक्त व्यक्तियों की सेवा समाप्त करने के कमिश्नर के आदेश के खिलाफ नियुक्त व्यक्तियों की ओर से रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें हाईकोर्ट ने कमिश्नर के आदेश को सही ठहराते हुए खारिज कर दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कमिश्नर के आदेश में कर्मचारियों और उन्हें नियुक्त करने वाले प्राधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी शामिल था।

    वर्तमान रिट अपील में, नियुक्त व्यक्तियों में से एक के वकील ने तर्क दिया कि वे 2011 से अनुबंध पर शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और सेवा न्यायशास्त्र के सख्त नियम उन पर लागू नहीं होंगे। अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि पुनरीक्षण बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि यह एक अजनबी द्वारा दायर किया गया था जिसका उन नियुक्तियों से कोई संबंध नहीं था।

    प्रतिवादी राज्य ने तर्क दिया कि संविदा शाला शिक्षक की सेवाएं मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति और अनुबंध की शर्तें) नियम, 2001 और मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1997 द्वारा शासित होती हैं। राज्य ने प्रस्तुत किया कि अधिकार वारंट की रिट किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है। आगे तर्क दिया गया कि आयुक्त ने चयन में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के बारे में आक्षेपित आदेश में विशिष्ट निष्कर्ष दिए हैं।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    अदालत ने बताया कि अपीलकर्ता या राज्य अदालत के समक्ष रखी गई सामग्रियों से इनकार नहीं कर सकते।

    कोर्ट ने कहा, “…तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता सहित तीन अन्य व्यक्तियों को नियुक्ति देने की पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी करके की गई थी। अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। कोई आवेदन नहीं मांगा गया, शैक्षिक योग्यता की जांच भी नहीं की गई, दस्तावेजों का कोई सत्यापन नहीं किया गया आदि..."। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे धोखाधड़ी ने पूरी प्रक्रिया को खराब कर दिया है।"

    अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि चूंकि नियुक्तियाँ धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई थीं, इसलिए नियुक्ति आदेश स्वयं ही अमान्य हो जाएगा।

    “..केवल तथ्य यह है कि जहां तक ​​सीमा का संबंध है, कोई विशिष्ट आदेश नहीं है, यह केवल एक तकनीकीता है और याचिकाकर्ता को विशेष रूप से उस स्थिति में इसका लाभ उठाने का कोई अधिकार नहीं देगा विशेषकर, तब जबकि नियुक्ति अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी और मिलीभगत करके प्राप्त की जा रही हो।”

    अदालत ने मनसुख लाल सराफ बनाम अरुण कुमार तिवारी और अन्य (2016) में हाईकोर्ट के फैसले का हवाला यह दोहराने के लिए दिया कि याचिकाकर्ता और अन्य तीन उम्मीदवारों की नियुक्ति के आदेश को रद्द करने में कोई अवैधता नहीं है। मनसुख सराफ मामले में, यह माना गया कि जहां तक ​​क्वो वारंटो का सवाल है, सेवा मामलों में याचिकाएं सुनवाई योग्य होंगी।

    केस टाइटल: राकेश पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और अन्य के माध्यम से।

    केस नंबर: रिट अपील नंबर 623/2024

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एमपी) 68

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