स्टूडेंट ने 30 लाख रुपये के सीट लीविंग बॉन्ड नियम के खिलाफ याचिका दायर की, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
Amir Ahmad
19 Nov 2024 1:48 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते समय हस्ताक्षरित 30 लाख रुपये के सीट लीविंग बॉन्ड के खिलाफ मेडिकल स्टूडेंट की याचिका पर राज्य सरकार का रुख पूछा, जो कोर्स पूरा किए बिना सीट छोड़ने पर लगाया जाएगा या उसके ओरिजनल दस्तावेज वापस नहीं किए जाएंगे।
चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सुश्रुत धर्माधिकारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अपने आदेश में प्रतिवादी नंबर 3-महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर को याचिकाकर्ता स्टूडेंट के ओरिजनल दस्तावेज लौटाने और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा,
"प्रतिवादी नंबर 3 को 18.11.2024 से पहले याचिकाकर्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ओरिजनल दस्तावेज वापस करने का निर्देश दिया जाता है। यह रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा।"
याचिका में नियम 15(1) (खा) मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन एडमिशन नियम (2018) को चुनौती दी गई, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति उसे आवंटित सीट छोड़ता है तो उसे कॉलेज के पक्ष में सीट छोड़ने की शर्त के रूप में 30,00,000 रुपये जमा करने होंगे।
याचिकाकर्ता डॉ. अभिषेक मसीह 2020 में एमएस ऑर्थोपेडिक्स में भर्ती हुए थे। अपने रेजीडेंसी के दौरान उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं होने लगीं।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 72 घंटे तक लंबे काम के घंटे थे, जिसमें उन्हें बिना कोई ब्रेक लिए और बिना सोए या आराम किए लगातार काम करने के लिए कहा जाता था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सीनियर डॉक्टरों द्वारा जूनियर रेजीडेंट के साथ किया जाने वाला यह व्यवहार रैगिंग का ही एक और रूप है। याचिकाकर्ता जैसे छात्रों को सीट छोड़ने के लिए मजबूर किया। समायोजन करने के लिए प्रशासन को बार-बार दलीलें दी गईं लेकिन कोई राहत नहीं दी गई।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने 2022 में कोर्स फिर से शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों के कारण उसे फिर से पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
याचिकाकर्ता के मूल दस्तावेज इसलिए रखे गए, क्योंकि उसने बांड के हिस्से के रूप में 30 लाख रुपये नहीं दिए। याचिकाकर्ता अपने स्वयं के दस्तावेजों तक पहुँचने और अन्य नौकरी के अवसरों या शिक्षा विकल्पों के लिए आवेदन करने में असमर्थ था।
याचिका में कहा गया कि जनवरी 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सिफारिश की थी कि सीट छोड़ने के बांड को बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे स्टूडेंट के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। आगामी बैचों के लिए बांड की आवश्यकता को हटा दिया गया लेकिन 2024 से पहले के बैच अभी भी नीति के दायरे में आते हैं, जिससे याचिकाकर्ता भी प्रभावित होता है।
याचिका में याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन एडमिशन नियम 2018 के नियम 15(1)(खा) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) के विरुद्ध घोषित करने की प्रार्थना की। इसमें मेडिकल कॉलेज को मूल दस्तावेज लौटाने और याचिकाकर्ता को एनओसी देने का निर्देश देने की मांग की गई।
केस टाइटल: डॉ. अभिषेक मसीह बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य