Bhojshala Temple-Kamal Maula Mosque Dispute | ASI ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपने के लिए 8 और सप्ताह का समय मांगा

Shahadat

29 April 2024 11:00 AM IST

  • Bhojshala Temple-Kamal Maula Mosque Dispute | ASI ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपने के लिए 8 और सप्ताह का समय मांगा

    भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर कर भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 8 और सप्ताह का समय मांगा। हाईकोर्ट ने 11 मार्च को एएसआई को 6 सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

    अपने आवेदन में ASI ने प्रस्तुत किया कि जटिल और परिधीय क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण प्रगति पर है, जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है और ASI टीम पूरे स्मारक का विस्तृत दस्तावेजीकरण कर रही है।

    हालांकि, एप्लिकेशन में कहा गया कि उत्खनन, जो एक बहुत ही व्यवस्थित और धीमी प्रक्रिया है, भी प्रगति पर है, और संरचनाओं के उजागर हिस्सों की प्रकृति को समझने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी।

    ASI ने अदालत को यह भी बताया कि स्मारक की बारीकी से जांच करने पर यह पाया गया कि बाद में प्रवेश द्वार के बरामदे में भरने से संरचना की मूल विशेषताएं छिप जाती हैं। इसे हटाने का काम मूल संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, जो एक धीमी और समय लेने वाली प्रक्रिया है।

    इस पृष्ठभूमि में ASI ने सर्वेक्षण पूरा करने और अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए अतिरिक्त 8 सप्ताह का समय मांगा।

    इस मामले की सुनवाई जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की पीठ के समक्ष होने की संभावना है।

    गौरतलब है कि 11 मार्च को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर खंडपीठ) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को धार जिले में भोजशाला मंदिर सह कमल मौला मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और खुदाई करने का निर्देश दिया था।

    एचसी की खंडपीठ ने मंदिर-मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग करने वाली लंबित रिट याचिका (हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर) में दायर अंतरिम आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था।

    1 अप्रैल को भोजशाला मंदिर सह कमल मौला मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने के लिए ASI को निर्देश देने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया कि ASI द्वारा कोई भौतिक उत्खनन नहीं किया जाना चाहिए।

    ध्यान दिया जा सकता है कि एचसी के समक्ष रिट याचिका में हिंदुओं की ओर से भोजशाला परिसर को पुनः प्राप्त करने की मांग की गई। इसमें मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को इसके परिसर में नमाज अदा करने से रोकने की भी मांग की गई।

    भोजशाला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 11वीं सदी का स्मारक है, जिसे हिंदू और मुस्लिम अलग-अलग नजरिए से देखते हैं। हिंदू इसे वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम इसे कमल मौला मस्जिद मानते हैं। 2003 के समझौते के अनुसार, हिंदू मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम शुक्रवार को वहां नमाज अदा करते हैं।

    Next Story