आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक क्यों ठहराया गया?
Himanshu Mishra
29 March 2024 6:20 PM IST
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वसम्मति से भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह फैसला मानवाधिकारों, विशेषकर भारत में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण जीत का प्रतीक है।
धारा 377 को समझना
भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 377, "प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध शारीरिक संभोग" को अपराध मानती है। इस कानून का इस्तेमाल अक्सर एक ही लिंग के वयस्कों के बीच सहमति से यौन आचरण को लक्षित करने के लिए किया जाता था, जिससे भेदभाव, कलंक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता था।
कानूनी लड़ाई शुरू
धारा 377 को निरस्त करने की दिशा में यात्रा नर्तक नवतेज सिंह जौहर द्वारा दायर एक याचिका से शुरू हुई, जिन्होंने कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। जौहर ने तर्क दिया कि धारा 377 कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जिसमें निजता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, मानवीय गरिमा और भेदभाव से सुरक्षा शामिल है।
संवैधानिक उल्लंघन
सुप्रीम कोर्ट ने जौहर के तर्कों से सहमति जताते हुए इस बात पर जोर दिया कि यौन रुझान के आधार पर भेदभाव समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि एकांत में वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध को अपराध घोषित करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने माना कि यौन अभिविन्यास आत्म-पहचान का एक अंतर्निहित हिस्सा है और इससे इनकार करना जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा।
कोर्ट ने कहा कि लोगों के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे उनकी लैंगिक पहचान कुछ भी हो। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हर किसी को निजता का अधिकार है, भले ही वे अल्पसंख्यक हों। न्यायालय का मानना था कि धारा 377 अनुचित थी क्योंकि यह लोगों को खुद को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने से रोकती थी, भले ही वे निजी तौर पर जो कर रहे थे वह किसी और को चोट नहीं पहुंचा रहा था।
उन्होंने यह भी कहा कि सहमति देने वाले वयस्कों के निजी संबंधों में हस्तक्षेप करना सरकार का काम नहीं है। न्यायालय ने सोचा कि धारा 377 जैसे कानून गलत थे क्योंकि वे लोगों के कुछ समूहों को इस आधार पर लक्षित करते थे कि वे किससे प्यार करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वयस्कों को सरकार के हस्तक्षेप के बिना यह चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं।
पिछले निर्णयों को पलटना
धारा 377 को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पिछले फैसले को पलट दिया जिसने कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। इस उलटफेर ने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि प्रभावित आबादी के आकार के आधार पर मौलिक अधिकारों से इनकार नहीं किया जा सकता है।
व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन
अदालत ने व्यक्तिगत स्वायत्तता और अपने यौन साथी को चुनने के अधिकार के महत्व पर प्रकाश डाला। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि समान लिंग के वयस्कों के बीच सहमति से अंतरंगता राज्य के वैध हितों से परे है।
परिवर्तनकारी संवैधानिकता
मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने परिवर्तनकारी संवैधानिकता की अवधारणा को रेखांकित किया, और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए समाज को विकसित होने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एलजीबीटीक्यू+ व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता पर हावी होना चाहिए।
विधायी तर्क
जस्टिस नरीमन ने धारा 377 के ऐतिहासिक संदर्भ की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि विक्टोरियन नैतिकता में निहित इसका तर्क अब लागू नहीं होता है। उन्होंने फैसले को प्रचारित करने और अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के माध्यम से एलजीबीटीक्यू+ समुदाय पर लगे कलंक को खत्म करने के सरकार के दायित्व पर जोर दिया।
भेदभाव मिटाना
जस्टिस चंद्रचूड़ ने एलजीबीटीक्यू+ समुदाय पर धारा 377 के भेदभावपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिससे हाशिए पर जाने और आवश्यक सेवाओं में बाधाएं आईं। उन्होंने यौन रुझान की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए समान सुरक्षा और नागरिकता अधिकारों का आह्वान किया।
पहचान और गोपनीयता की पुष्टि
जस्टिस मल्होत्रा ने इस बात पर जोर दिया कि समलैंगिकता कामुकता का एक रूप है, कोई विपथन नहीं। उन्होंने स्थानिक और निर्णयात्मक गोपनीयता के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सदियों से चली आ रही अपमान और बहिष्कार के लिए इतिहास को एलजीबीटीक्यू+ समुदाय से माफी मांगनी चाहिए।
निष्कर्ष
धारा 377 का निरस्तीकरण सभी के लिए समानता और न्याय की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा और संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों की पुष्टि करता है। यह एक सशक्त संदेश देता है कि आधुनिक, समावेशी समाज में भेदभाव और कलंक का कोई स्थान नहीं है।