42वें संविधान संशोधन को Mini Constitution क्यों कहा जाता है?

Himanshu Mishra

3 April 2024 9:00 AM IST

  • 42वें संविधान संशोधन को Mini Constitution क्यों कहा जाता है?

    किसी राष्ट्र का संविधान उस आधार के रूप में कार्य करता है जिस पर उसका शासन निर्भर करता है। यह सरकार की संरचना का वर्णन करता है, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का आवंटन करता है, और मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों को स्थापित करता है। भारत के मामले में, संविधान देश की पहचान को आकार देने और उसके आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर में से एक 1976 का 42वां संशोधन अधिनियम है।

    भारतीय संविधान का परिचय

    भारतीय संविधान एक व्यापक दस्तावेज़ है जो देश में शासन की रूपरेखा तैयार करता है। यह विभिन्न राज्य अंगों के बीच प्राधिकरण को विभाजित करता है, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों को स्थापित करता है, और नागरिकों की भलाई के लिए आवश्यक मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।

    42वें संशोधन अधिनियम का अवलोकन

    प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पारित 42वें संशोधन अधिनियम को भारतीय संविधान में किए गए व्यापक संशोधनों के कारण अक्सर "मिनी-संविधान" के रूप में जाना जाता है। इसने संविधान के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिससे प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई।

    42वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत परिवर्तन

    Preamble संशोधन: संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें "संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" जैसे शब्दों को शामिल करना और "राष्ट्र की एकता और अखंडता" पर जोर देना शामिल है।

    न्यायिक शक्ति: संशोधन ने केंद्रीय विधानमंडल के अधिनियमों को चुनौती देने की हाईकोर्ट की शक्ति को कम कर दिया, जिससे राज्य विधान की वैधता पर निर्णय लेने का उनका अधिकार सीमित हो गया। इसने सुप्रीम कोर्ट को केंद्रीय कानून की वैधता पर विशेष रूप से विचार करने का अधिकार भी दिया।

    इस बदलाव से पहले, हाईकोर्ट केंद्र सरकार के कानूनों को अदालत में चुनौती दे सकते थे। इससे जनता के लिए अपने राज्य के हाईकोर्ट में कानूनों को चुनौती देना आसान हो गया। लेकिन संशोधन ने हाईकोर्ट की शक्ति को सीमित कर दिया। अब, अनुच्छेद 226ए और 228ए हाईकोर्ट को केवल राज्य कानूनों की वैधता पर निर्णय लेने की अनुमति देते हैं। इसी तरह, अनुच्छेद 131ए सुप्रीम कोर्ट को यह तय करने की शक्ति देता है कि केंद्रीय कानून वैध हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त, दो नए अनुच्छेद, 144ए और 228ए, न्यायिक शक्ति पर विवाद का कारण बने।

    मौलिक अधिकारों का निलंबन: 42वें संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को कमजोर करते हुए आपात स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अनुमति देने वाले प्रावधान पेश किए। हमारा संविधान किसी भी परिस्थिति में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। हालाँकि, 42वें संशोधन में ऐसे खंड जोड़े गए जो आपात स्थिति के दौरान इन अधिकारों के निलंबन की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बाहरी आपातकाल है, तो अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए अधिकारों (जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है) को बिना किसी विशेष सूचना के निलंबित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपातकाल के दौरान बनाए गए कानून कानून द्वारा संरक्षित हैं और लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं।

    मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को शामिल करना: राज्य के प्रति नागरिकों के दायित्वों के महत्व को पहचानते हुए, संशोधन ने गैर-न्यायिक और अप्रवर्तनीय प्रभाव के बावजूद, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 ए के तहत शामिल किया।

    डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ़ स्टेट पॉलिसी: राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) में बदलाव में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगो को मुफ्त कानूनी सहायता और बच्चों को शोषण से बचाने के प्रावधान शामिल थे।

    इस संशोधन ने अनुच्छेद 31C में बदलाव किये, जो संविधान के भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) में उल्लिखित लक्ष्यों को भाग III में उल्लिखित व्यक्तियों के अधिकारों से अधिक महत्व देता है। इसने अनुच्छेद 39-ए का दायरा बढ़ाया और अनुच्छेद 39 (एफ) में संशोधन किया। अनुच्छेद 39-ए यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग कानूनी सहायता नहीं ले सकते, उन्हें यह निःशुल्क मिले, जिसका उद्देश्य गरीबी के कारण अनुचित व्यवहार को रोकना है। इस बीच, अनुच्छेद 39 (एफ) में संशोधन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को शोषण से बचाना और सभी के लिए उचित वेतन, आजीविका और समान अवसर सुनिश्चित करना है।

    अनुच्छेद 74 में परिवर्तन: 42वें संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 74 में संशोधन किया। अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के राज्यपालों के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। इस प्रकार राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन कार्य हैं जिनके निर्वहन के लिए वह मंत्रिस्तरीय सलाह से बाध्य नहीं है।

    विधायी और न्यायिक प्रतिक्रियाएँ

    आपातकाल की अवधि के बाद, बाद की सरकारों ने संविधान को उसकी आपातकाल-पूर्व स्थिति में बहाल करने के प्रयास किए। 43वें और 44वें संशोधन अधिनियम ने 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया, उच्च न्यायालयों की शक्तियों को बहाल किया और अन्य विवादास्पद मुद्दों को संबोधित किया।

    निष्कर्ष

    1976 का 42वां संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान की गतिशील प्रकृति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। हालाँकि इसने शासन और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए, लेकिन इसने बहस और विवादों को भी जन्म दिया। जैसा कि भारत ने लोकतांत्रिक शासन की अपनी यात्रा जारी रखी है, 42वें संशोधन की विरासत उभरती सामाजिक जरूरतों के अनुरूप ढलते हुए संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाती है।

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