POCSO Act में देखरेख में रखा जाने वाला बालक कौन है?

Shadab Salim

21 Oct 2025 10:14 PM IST

  • POCSO Act में देखरेख में रखा जाने वाला बालक कौन है?

    देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक से ऐसा बालक अभिप्रेत है-

    (i) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई दृश्यमान साधन नहीं हैं; या

    (ii) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते या वहाँ रहते पाया जाता है; या

    (iii) जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बालक का संरक्षक हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति ने,

    (क) बालक को क्षति पहुँचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है अथवा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है; या

    (ख) बालक को मारने, उसे क्षति पहुँचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है; या

    (ग) किसी अन्य बालक या बालकों का शोषण किया है, उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है उसकी या उनकी उपेक्षा या उसका या उनका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा का किए जाने उसके साथ दुर्व्यवहार, उसका शोषण या उसकी उपेक्षा किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है. या

    (v) जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीडित है, जिसकी सहायता या देखभाल या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता-पिता या संरक्षक है, किन्तु वे उसकी देखरेख करने में यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए. असमर्थ है,

    (1) जिसके माता-पिता अथवा कोई संरक्षक है और ऐसी माता या ऐसे पिता अथवा संरक्षण को बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की संरक्षा करने के लिए समिति या बोर्ड द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता है

    (vi) जिसके माता-पिता नहीं है और कोई भी उसकी देख-रेख करने का इच्छुक नहीं है या जिसके माता-पिता ने उसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया है या

    (vi) जो गुमशुदा या भागा हुआ बालक है या जिसके माता-पिता ऐसी रीति में, जो विहित की जाए युक्तियुक्त जाँच के पश्चात भी नहीं मिल सके है, या जिसका लैगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, प्रपीडन या शोषण किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है या

    (ix) जो असुरिक्षत पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार मे सम्मिलित किए जाने की संभावना है; या

    (x) जिसका लोकात्मा विरुद्ध अभिलाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना या

    (x) जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है या

    (xii) जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है और जिसके माता-पिता और कुटुंब के सदस्यों, संरक्षक और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है।

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