सिविल मुकदमों में कौन-कौन पक्षकार बन सकता या बनाया जा सकता है?
Idris Mohammad
4 Aug 2021 10:30 AM IST
क्या सिविल मुकदमा किसी के भी द्वारा और किसी के भी खिलाफ दाखिल किया जा सकता है? किसी भी व्यक्ति को सिविल मुकदमे में पक्षकार बनाने के पीछे क्या विचार होता है? क्या कानूनी रूप से किसी भी तरह की कोई रोक-टोक मौजूद है जो किसी व्यक्ति को गैर-जरुरी मुकदमेबाज़ी से बचाती हो?
किसी भी सिविल मुक़दमे में दो पक्षकार होते है। प्रथम, वादी जिसने अदालत में मुकदमा दाखिल किया हो या जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो अथवा जो किसी व्यक्ति विशेष से अपने अधिकारों की मांग करता हो। द्वितीय, प्रतिवादी जिसके खिलाफ वादी द्वारा मुकदमा दाखिल किया गया हो या जिसने किसी के अधिकारों का हनन किया हो अथवा जो कानूनी रूप से किसी के अधिकारों की पूर्ति करने हेतु जिम्मेदार हो।
1. कौन वादी के रूप में एक पक्षकार बन सकता है?
CPC का आदेश 1 नियम 1 बताता है कि वो सभी व्यक्ति एक दावे में वादी के रूप में पक्षकार बन सकते है जो एक ही अधिनियम या लेनदेन या कृत्यों या लेनदेन की श्रृंखला के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी राहत के अधिकारी होने का दावा करते हो।
इसमें वाद में पक्षकारों के जोड़, विलोपन, प्रतिस्थापन, स्थानान्तरण के साथ-साथ असंयोजन (Non-Joinder) और गलत संयोजन (कुसंयोजन - Misjoinder) के प्रश्न शामिल हैं। दीवानी वाद में वादी वह व्यक्ति है जो अपने अधिकारों के लिए कार्रवाई करता है और प्रतिवादी अर्थात वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसे अधिकारों का दावा किया जाता है।
हालाँकि, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें एक वाद के दाखिल होने पर, यह महसूस किया जा सकता है कि वाद में मौजूदा पक्षों के अलावा, ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनकी उपस्थिति वाद के विषय-वस्तु से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
ऐसी स्थितियों को "पक्षकारों के संयोजन" द्वारा, या तो किसी मौजूदा पार्टी द्वारा वाद के लिए आवेदन करने पर या अदालत द्वारा स्वप्रेरणा से, ठीक किया जाता है, जिसके सामने दीवानी मुकदमा चल रहा है।
रज़िया बेगम बनाम शहजादी अनवर बेगम, 1959 SCR 1111, के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया कि " पक्षकारों के संयोजन" की अवधारणा में एक वाद के लिए पक्षकारों के असंयोजन और कुसंयोजन शामिल इसका मतलब यह है कि एक वाद में विशेष व्यक्तियों को शामिल करना या बहिष्कृत करना।
पक्षकारों का ऐसा संयोजन अदालत के प्रारंभिक अधिकार-क्षेत्र का मामला नहीं है, बल्कि न्यायिक विवेक का सवाल है जिसका प्रयोग किसी मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए किया जाना है।
2. पक्षकारों के जोड़ने/हटाने सम्बन्धी अदालत की शक्तियां:
CPC के आदेश 10 नियम 2 किसी भी अदालत को एक वाद में पक्षकार को जोड़ने अथवा हटाने की शक्ति प्रदान करता है। किन्तु इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय अदालत को दो बिंदु ध्यान में रखने चाहिए कि (1) वादी अपने हित का सबसे अच्छा न्यायाधीश है। इसलिए, यह वादी पर है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को चुनें जिससे राहत का दावा किया गया है।
आमतौर पर, अदालत को वादी को उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जिससे वह लड़ना नहीं चाहता है और जिससे वह राहत का दावा नहीं करता है; तथा (2) यदि अदालत संतुष्ट है कि वादी की इच्छा के बावजूद, पक्षकारों के बीच सभी विवादों को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है, तो अदालत शक्ति का प्रयोग कर सकती है और एक व्यक्ति को दावे में एक पक्षकार के रूप में शामिल कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरमीत सिंह भाटिया बनाम किरण कांत रॉबिन्सन और अन्य , सिविल अपील सं. 5522/2019, के मामले कहा गया कि वादी को उसकी इच्छा के विरुद्ध वाद में किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाने (संयोजन) के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और विशेष रूप से उस व्यक्ति के संबंध में जिसके विरुद्ध वादी द्वारा कोई राहत का दावा नहीं किया गया है।
3. आवश्यक पक्षकार एवं उचित पक्षकार:
किसी भी दावे में पक्षकारों की भूमिका के आधार पर उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: (i) आवश्यक पक्षकार (ii) उचित पक्षकार। एक व्यक्ति एक आवश्यक पक्षकार तब होता है, जब उसकी अनुपस्थिति में वाद में मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है।
एक आवश्यक पार्टी वह है जिसके खिलाफ राहत मांगी गई है और जिसके बिना कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। जबकि उचित पक्षकार वो हैं जिनकी उपस्थिति वाद में शामिल मामलों पर पूरी तरह से निर्णय लेने की दृष्टि से आवश्यक हो सकती है।
कस्तूरी बनाम उय्यम्परुमल और अन्य, (2005) 6 एससीसी 733, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दो परीक्षण प्रदान किए जो इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए संतुष्ट हैं कि एक आवश्यक पार्टी कौन है:
(i) विचाराधीन कार्यवाही में शामिल विवादों के संबंध में ऐसे पक्ष के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए।
(ii) ऐसी पार्टी की अनुपस्थिति में एक प्रभावी डिक्री पारित करना संभव नहीं होना चाहिए।
हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि जहां कई व्यक्ति एक मुकदमे में रुचि रखते हैं, यह हमेशा आवश्यक नहीं होता है कि उन सभी को वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाए। CPC के आदेश 1 का नियम 8 ऐसे मुकदमों पर लागू होता है और यह पर्याप्त है यदि उनमें से कुछ वादी या प्रतिवादी, जैसा भी मामला हो, के रूप में शामिल हो जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने रमेश हीराचंद कुंदनमल बनाम नगर निगम ग्रेटर बॉम्बे, (1992) 2 SCC 524, के मामले में कहा कि "आवश्यक और उचित पक्षकारों के सिद्धांत" का मूल उद्देश्य ऐसे सभी पक्षों को शामिल करना है जो आवश्यक हो उन मुद्दों के लिए एक प्रभावी राहत प्रदान करते हो।
इसलिए, जहां न्यायालय के समक्ष मुद्दे किसी विशेष विषय-वस्तु से संबंधित हैं, किसी भी व्यक्ति को केवल इस आधार पर पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है कि उसके दावे मामले की विषय-वस्तु से संबंधित हैं। केवल तथ्य यह है कि एक नए मुकदमे से बचा जा सकता है, ऐसे मामलों में आदेश 1 के नियम 10 के तहत शक्ति को लागू करने का कोई आधार नहीं है।
नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत "ऑडी अल्टरम पार्टेम (Audi Alteram Partem – दुसरे पक्ष को सुनो)" CPC के आदेश 1 नियम 9 का सर्वोत्कृष्ट आधार बनाता है। दुसरे शब्दों में "किसी व्यक्ति की पीठ पीछे (या उसकी अनुपस्थिति में) उसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है और ऐसा आदेश पारित होने पर, ऐसी पार्टी के लिए बाध्यकारी न होने की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि इसे प्राकृतिक/नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। (जे. एस. यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2011 (6) 570)
4. पक्षकारों के असंयोजन और कुसंयोजन की स्थिति:
जहां एक व्यक्ति, जो एक वाद के लिए एक आवश्यक या उचित पक्षकार है, वाद में पक्ष के रूप में शामिल नहीं हुआ है, तो यह असंयोजन का मामला है। इसके विपरीत, यदि दो या अधिक व्यक्तियों को क्रमशः आदेश एक नियम एक और तीन के उल्लंघन में एक वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाता है और वे न तो आवश्यक हैं और न ही उचित पक्ष हैं, तो यह पार्टियों के कुसंयोजन का मामला है।
सुप्रीम कोर्ट ने पतासी बाई बनाम रतनलाल, 1990 (2) SCC 42, के मामले में यह निर्धारित किया कि किसी वाद को पक्षकारों के असंयोजन अथवा गैर-संयोजन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। और न ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर पारित डिक्री को प्रतिवादी के गलत विवरण के आधार पर अपास्त किया जाएगा। हालांकि, यह नियम एक आवश्यक पक्षकार के असंयोजन होने की स्थिति में लागू नहीं होता है।
यदि कोई व्यक्ति, जिसके डिक्री से प्रभावित होने की संभावना है, वाद या अपील में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं हुआ है, तो वाद या अपील केवल उसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने बी. प्रभाकर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1985 Supp SCC 432, के मामले में निर्धारित किया कि जहां सभी प्रभावित व्यक्तियों को याचिका के पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था, और उनमें से कुछ केवल शामिल हुए थे।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि जो लोग पार्टियों के रूप में शामिल नहीं हुए थे, उनके हित उन व्यक्तियों के समान थे जो अदालत के सामने थे तथा पर्याप्त और अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया गया था और इसलिए, याचिका उस आधार पर खारिज करने योग्य नहीं थी।
इसी तरह, सीपीसी की धारा 47 के तहत किसी भी डिक्री या आदेश को अपील में उलट या पर्याप्त रूप से भिन्न नहीं किया जा सकता है। किसी भी पक्षकार के असंयोजन एवं गैर-संयोजन के कारण, मामले की योग्यता या अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं होती है, बशर्ते कि ऐसी पार्टी एक आवश्यक पार्टी नहीं है।
5. पक्षकारों के असंयोजन एवं कुसंयोजन के मामले में आपत्ति:
CPC के आदेश 1 नियम 13 के अनुसार पार्टियों के असंयोजन या कुसंयोजन के आधार पर सभी आपत्तियों को जल्द से जल्द संभव अवसर पर लिया जाएगा। और ऐसे सभी मामलों में जहां जहां विवाद्यकों की विरचना की जा चुकी हो या उससे पहले की स्थिति में, (जब तक कि आपत्ति का आधार बाद में उत्पन्न न हो), और इस तरह की कोई भी आपत्ति नहीं ली गई है, इसे त्याग कर दिया गया माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कनकरथनम्माल बनाम वी. एस. लोन्नानाथ मुदलियार, AIR 1965 SC 271, के मामले में यह कहा कि पार्टियों के असंयोजन या कुसंयोजन के आधार पर सभी आपत्तियों को जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें माफ कर दिया गया माना जाएगा।
लेकिन यदि आवश्यक पक्ष के असंयोजन के बारे में आपत्ति प्रतिवादी द्वारा प्रारंभिक चरण में ली गई है और वादी आवश्यक पक्ष को जोड़ने से इनकार करता है, तो उसे बाद में संशोधन के लिए आवेदन करके त्रुटि को सुधारने के लिए अपील में अनुमति नहीं दी जा सकती है।
6. आदेश 1 के नियम 10 के वैधानिक अपवाद:
कुछ विशेष क़ानून हैं जो स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि उस विशेष क़ानून के तहत दायर कार्यवाही/मुकदमे में पक्षकार के रूप में कौन-से व्यक्ति बनाए जाने हैं। उदाहरण के लिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 82 के तहत प्रावधान उन व्यक्तियों को स्पष्ट करते हैं जिन्हें एक चुनाव याचिका में पक्षकार बनाया जाना है।
अन्य विशेष क़ानून हैं जो यह भी निर्धारित करते हैं कि उस विशेष क़ानून के तहत स्थापित कार्यवाही में पक्षकारों के रूप में किसे शामिल किया जा सकता है, अन्यथा सीपीसी के प्रावधान लागू होंगे।
जहां तक सेवा न्यायशास्त्र का संबंध है, चयन को चुनौती देने वाला असफल उम्मीदवार चयनित उम्मीदवारों को पार्टी बनाने के लिए बाध्य है। प्रबोध वर्मा बनाम यूपी राज्य , (1984) 4 SCC 25) में और त्रिदीप कुमार डिंगल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2009) 1 SCC 768, यह माना गया है कि यदि कोई व्यक्ति चयन प्रक्रिया को चुनौती देता है, तो सफल उम्मीदवार या उनमें से कम से कम कुछ और उम्मीदवार आवश्यक पक्षकार हैं।
पूर्वोक्त निर्णय कानून के प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं हैं कि हर मामले में जब समाप्ति को चुनौती दी जाती है, तो प्रभावित व्यक्ति को एक पक्ष बनाना होगा। जो कहा गया है वह यह है कि जब कोई प्रावधान को चुनौती देता है क्योंकि प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों को अल्ट्रा वायर्स के रूप में चुनौती दी जाती है, उनमें से कुछ को प्रतिनिधि क्षमता में पक्ष बनाया जाना चाहिए।
इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि सिविल प्रक्रिया संहिताके आदेश 1 के नियम 10 के प्रावधानों को इस संबंध में किसी भी स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के अपमान में नहीं बल्कि इसके अलावा सामंजस्यपूर्ण रूप से व्याख्या किया जाना चाहिए।
सिविल प्रक्रिया संहिता केवल एक सामान्य कानून है जो दीवानी मुकदमों के मामले में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और इसलिए, जब किसी अन्य क़ानून में अतिरिक्त पक्षकारों के संयोजन या पालन की जाने वाली ऐसी अन्य प्रक्रिया के बारे में एक स्पष्ट प्रावधान किया जाता है, तो ऐसी विशेष प्रक्रिया दीवानी मुकदमों को शासित करने वाले सामान्य कानून पर हावी होगा। यह विधियों की व्याख्या के सुस्थापित नियम पर आधारित है।
7. पार्टियों का प्रतिस्थापन:
प्रतिस्थापन में, एक व्यक्ति जो पहले से ही एक वादी या प्रतिवादी के रूप में रिकॉर्ड पर है, किन्तु एक क्षमता से दूसरी क्षमता में अपना स्थानान्तरण चाहता है; यानी वादी से प्रतिवादी या इसके विपरीत। चूंकि सीपीसी के आदेश एक नियम 10 का प्राथमिक उद्देश्य कार्यवाही की बहुलता से बचना है, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि पक्षकारों को एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित करने के लिए जोड़ने या अलग करने का सिद्धांत लागू नहीं होता है।
इसलिए, अदालत एक उपयुक्त मामले में पार्टियों के प्रतिस्थापन का आदेश दे सकती है। यह या तो किसी पार्टी के आवेदन पर या अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेने पर किया जा सकता है। हालांकि, इस तरह के किसी भी स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि यह वाद के चरित्र को बदल देता है या विरोधी पक्ष को पूर्वाग्रह का कारण बनता है। (खाजिर भट बनाम अहमद दार, AIR 1960 J&K 57)
निष्कर्ष:
सिविल प्रक्रिया संहिता कानून किसी भी वाद की स्थिति में पक्षकार होने का दावा तय करता है। क्योंकि किसी भी वाद में गैर-जरुरी पक्षकार वाद को विलम्ब करने के साथ साथ इसको मूल मुद्दे से भटका भी सकते है। CPC की मूल भावना गैर-जरुरी वादकरण अथवा वादकरण के दोहराव को टालने की होती है। अतः यह बेहद जरुरी है कि वाद में केवल वही व्यक्ति पक्षकार बने रहे जो वाद के लिए एवं पक्षकारों के अधिकार तय करने के लिए जरुरी हो।