आईपीसी की धारा 498(ए) पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
Shadab Salim
29 March 2022 12:02 PM IST
भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए) पति और उसके घर के लोगों पर पत्नी पर क्रूरता करने के संबंध में लागू होती है। इस धारा का अर्थ यह है कि किसी भी शादीशुदा महिला को यदि उसके पति द्वारा क्रूरतापूर्वक परेशान किया जा रहा है या उसके पति के साथ उसके पति के रिश्तेदार मिलकर उस शादीशुदा महिला को परेशान कर रहे हैं, तब आईपीसी की धारा 498(ए) लागू होती है।
इस धारा में पति और उसके रिश्तेदारों को तीन वर्ष तक की सजा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। कोई भी पीड़ित महिला संबंधित थाना क्षेत्र में इस अपराध की सूचना पुलिस अधिकारियों को दे सकती है। अनेक मामलों में यह देखा गया है कि इस धारा का दुरुपयोग किया जा रहा है। अनेक शिकायतें इस धारा से संबंधित भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष गई है। यह धारा महिलाओं के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाली धारा बनकर रह गई। कानून का अर्थ किसी प्रकार से बदला लेना या फिर कोई सौदेबाजी करना नहीं है।
इस धारा के मामले में देखा गया है कि पहले पुलिस थाने से इस धारा का केस दर्ज करवा दिया जाता है, फिर सौदेबाजी के माध्यम से इस धारा को न्यायालय से हटवा भी दिया जाता है। मामले के मुख्य गवाह पुलिस की कहानी से मुकर जाते हैं। न्यायालय उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर देता है और अभियुक्तों को बरी कर दिया जाता है।
इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी यह टिप्पणी की थी कि धारा 498(ए) सौदेबाजी का गढ़ बन गया है। इस धारा में परिवर्तन किए जाने नितांत आवश्यक है।
अभी हाल ही में कहकशा कौसर बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने धारा 498(ए) के मुकदमे के संबंध में कोई टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के बाद यह खबर फैला दी गई है कि धारा 498(ए) को भारत के उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया है। जबकि यह बात पूरी तरह गलत है। धारा 498(ए) को भारत के उच्चतम न्यायालय ने किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया है। इस धारा में केवल सुधार करने हेतु कुछ दिशा निर्देश पारित किए हैं।
भारत के उच्चतम न्यायालय के शब्दों को यदि आसान शब्दों में समझा जाए तब उच्चतम न्यायालय ने कुछ यूं कहा है कि क्रूरता के मामले को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अगर किसी पीड़ित के साथ क्रूरता हुई है तो स्पष्ट रूप से क्रूरता करने वाले व्यक्तियों के संबंध में उल्लेख करना होगा।
धारा 498(ए) के मामले में पीड़ित महिला थाने जाकर केवल यह कह देती है कि उसके साथ उसके पति और उसके ससुराल के लोग क्रूरता कर रहे हैं और ऐसी क्रूरता के आधार पर ही धारा 498(ए) का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है।
क्रूरता के भी एक अर्थ है।मानसिक और शारीरिक क्रूरता कब हुई और किस व्यक्ति द्वारा कारित की गई इस बात का उल्लेख होना चाहिए। इसी तरीके से शारीरिक क्रूरता है। शारीरिक क्रूरता का अर्थ होता है मारपीट।
यदि किसी शादीशुदा महिला के साथ किसी प्रकार से मारपीट की जा रही है, उसे आए दिन मारा जा रहा है तब पीड़ित महिला को यह स्पष्ट बताना होगा कि किस समय, किस दिन, उसके साथ उसके पति और उसके ससुराल के किन लोगों ने किस तरह से शारीरिक मारपीट की है। केवल यह कह देने से की उसे परेशान किया जा रहा है इससे धारा 498(ए) नहीं बनती है।
धारा 498(ए) के प्रयोज्य होने के लिए यह आवश्यक है कि मानसिक और शारीरिक पूर्णता को स्पष्ट रूप से साबित किया जाए।
क्रूरता क्या होती है? इसके संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने इससे पूर्व के अनेक निर्णयों यह बताया है कि क्रूरता के असल अर्थ क्या है। दहेज की मांग क्रूरता है, मारपीट करना क्रूरता है, किसी महिला को उसके रंग रूप के संबंध में बार-बार टिप्पणी करना क्रूरता है, किसी महिला की जाति के संबंध में टिप्पणी करना क्रूरता है, उसके साथ गाली गलौज करना क्रूरता है।
अगर किसी महिला के साथ कोई भी क्रूरता हुई है तब उसे स्पष्ट रूप से यह बताना होता है कि उसके साथ किस तरह की क्रूरता हुई है और ऐसी क्रूरता कब की गई है और किन-किन लोगों द्वारा ऐसी क्रूरता कारित की गई है। क्रूरता कारित करते समय किन-किन लोगों की क्या क्या भूमिका रही थी।
इसे इस उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि अगर एक महिला को किसी दिन उसकी सास द्वारा उसके रंग रूप के संबंध में कुछ कहा गया। उस समय स्थान का उल्लेख जरूरी होगा, ऐसा कहने के बाद अगर उस महिला के साथ उसका पति शारीरिक रूप से मारपीट करता है तब उस मारपीट किए जाने का समय भी उल्लेखित होना चाहिए।
कुछ यूं समझा जाए कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है तब उसे केवल मारपीट माना जाता है, लेकिन एक विवाहित महिला के साथ मारपीट की जाती है और ऐसी मारपीट उसके पति और उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा की जा रही है, तब इसे धारा 498(ए) के तहत क्रूरता माना जाएगा। फिर यह सामान्य मारपीट नहीं होगी बल्कि पति और उसके नातेदारों द्वारा मारपीट होगी जिसे क्रूरता की श्रेणी में रखा जाएगा।
धारा 498(ए) के संबंध में फैलाई जा रही है सभी अफवाह पूरे तरीके से गलत है। क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालय ने किसी भी प्रकार से धारा 498(ए) को समाप्त नहीं किया है। केवल उसमें सुधार करने हेतु कुछ गाइडलाइंस प्रस्तुत की है और यह स्पष्ट किया है कि जनरलाइज करके किसी पर भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। अपितु अपराध की स्थिति में यह देखा जाता है कि किसी अपराध में किस व्यक्ति की क्या भूमिका रही थी और होने वाला अपराध किस समय,किस दिन, किस स्थान पर हुआ था।