अनुचित अवरोध और अनुचित कारावास: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 126 और 127

Himanshu Mishra

13 Aug 2024 7:45 PM IST

  • अनुचित अवरोध और अनुचित कारावास: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 126 और 127

    भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) का स्थान ले लिया है। इस नए कानून में विभिन्न अपराधों के लिए संशोधित प्रावधान शामिल हैं, जिनमें अनुचित अवरोध (Wrongful Restraint) और अनुचित कारावास (Wrongful Confinement) भी शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 और 127 इन अपराधों की विस्तृत व्याख्या और दंड का प्रावधान करती हैं। इस लेख में, हम इन धाराओं की सरल हिंदी में व्याख्या करेंगे, जिसमें अनुचित अवरोध और अनुचित कारावास से संबंधित परिभाषाएं, उदाहरण और दंड शामिल होंगे।

    भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 126 और 127 अनुचित अवरोध और अनुचित कारावास के अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती हैं। ये धाराएँ न केवल अपराधों को परिभाषित करती हैं, बल्कि उन्हें बेहतर समझने के लिए उदाहरण भी प्रदान करती हैं। इन धाराओं के तहत निर्धारित दंड यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि व्यक्तियों के स्वतंत्र रूप से और बिना किसी अनुचित अवरोध या कारावास के चलने के अधिकारों की रक्षा हो। जैसे ही ये प्रावधान लागू होते हैं, वे न्याय की रक्षा करने और दूसरों को अनुचित रूप से रोकने या बंद करने के लिए शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

    धारा 126: अनुचित अवरोध (Wrongful Restraint)

    परिभाषा:

    भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(1) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को इस तरह से रोकता है कि वह व्यक्ति उस दिशा में जाने से रुक जाए जहाँ उसे जाने का अधिकार है, तो इसे अनुचित अवरोध कहा जाता है। साधारण शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उस स्थान पर जाने से रोकता है जहाँ उसे जाने का अधिकार है, तो यह अनुचित अवरोध है।

    अपवाद:

    इस धारा में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भूमि या जल के निजी रास्ते को इस विश्वास में रोकता है कि उसे वैध रूप से ऐसा करने का अधिकार है, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने संपत्ति पर बने रास्ते को इस विश्वास में रोकता है कि उसे ऐसा करने का अधिकार है, तो यह अनुचित अवरोध नहीं है।

    उदाहरण:

    इस धारणा को बेहतर समझने के लिए, एक उदाहरण लेते हैं: एक व्यक्ति A एक रास्ते को रोकता है जहाँ से व्यक्ति Z को गुजरने का अधिकार है। A को इस बात का विश्वास नहीं है कि उसे रास्ता रोकने का अधिकार है। परिणामस्वरूप, Z उस रास्ते से गुजर नहीं पाता। इस मामले में, A ने Z का अनुचित अवरोध किया है।

    दंड:

    धारा 126(2) के अनुसार, जो कोई भी किसी व्यक्ति का अनुचित अवरोध करता है, उसे एक महीने तक की साधारण कैद, पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है। यह दंड इस बात का प्रतिबिंब है कि किसी को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना कितना गंभीर अपराध है।

    धारा 127: अनुचित कारावास (Wrongful Confinement)

    परिभाषा:

    भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(1) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी को इस तरह से रोकता है कि वह व्यक्ति किसी निश्चित सीमा से बाहर नहीं जा सकता, तो इसे अनुचित कारावास कहा जाता है। साधारण शब्दों में, अनुचित कारावास तब होता है जब किसी व्यक्ति को केवल एक दिशा में जाने से ही नहीं, बल्कि एक निश्चित क्षेत्र के अंदर ही सीमित कर दिया जाता है, और वह उस सीमा से बाहर नहीं जा सकता।

    उदाहरण:

    इस अवधारणा को समझाने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं:

    • उदाहरण (a): एक व्यक्ति A, Z को एक दीवार से घिरे हुए स्थान के अंदर जाने को मजबूर करता है और फिर उसे अंदर बंद कर देता है। Z अब उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता, जो दीवारों से घिरा हुआ है। यहाँ, A ने Z का अनुचित कारावास किया है क्योंकि Z दीवारों से बाहर नहीं जा सकता।

    • उदाहरण (b): A एक इमारत के निकास पर हथियारबंद लोगों को खड़ा करता है और Z से कहता है कि अगर Z इमारत छोड़ने की कोशिश करेगा, तो वे उस पर गोली चलाएंगे। Z, अपनी जान के डर से, इमारत के अंदर फँसा हुआ है। यह A द्वारा Z का अनुचित कारावास है क्योंकि Z बाहर जाने से डरता है और इसलिए इमारत से बाहर नहीं जा सकता।

    अनुचित कारावास के लिए दंड:

    धारा 127 के अंतर्गत अनुचित कारावास के लिए दंड की गंभीरता, कारावास की अवधि और परिस्थितियों पर निर्भर करती है:

    1. साधारण कारावास:

    o यदि किसी को अनुचित कारावास के लिए दोषी पाया जाता है, तो उसे एक साल तक के साधारण या कठोर कारावास, पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों की सजा हो सकती है।

    2. तीन दिन या उससे अधिक समय के लिए कारावास:

    o यदि अनुचित कारावास तीन दिन या उससे अधिक समय के लिए होता है, तो दंड तीन साल तक के साधारण या कठोर कारावास, दस हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों तक बढ़ सकता है।

    3. दस दिन या उससे अधिक समय के लिए कारावास:

    o यदि कारावास दस दिन या उससे अधिक समय के लिए होता है, तो दोषी को पाँच साल तक के साधारण या कठोर कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ ही, उसे दस हजार रुपये से कम न होने वाला जुर्माना भी भरना होगा। यह प्रावधान कारावास की अवधि बढ़ने के साथ अपराध की गंभीरता को दर्शाता है।

    4. मुक्ति के लिए जारी वॉरंट के बावजूद कारावास:

    o यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को कारावास में रखता है, जबकि उसे पता होता है कि उस व्यक्ति की मुक्ति के लिए वॉरंट जारी किया गया है, तो उसे इस अध्याय के तहत किसी अन्य सजा के साथ-साथ अतिरिक्त दो साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा, उसे जुर्माना भी देना होगा।

    5. गुप्त कारावास: (Secret Confinement)

    o यदि कोई व्यक्ति किसी को इस तरह से कारावास में रखता है कि यह इरादा प्रकट होता है कि कारावास की जानकारी उस व्यक्ति के हितधारक या किसी सरकारी सेवक को न हो, या कारावास का स्थान गुप्त रखा जाए, तो उसे तीन साल तक के साधारण या कठोर कारावास की सजा हो सकती है, इसके अलावा, किसी अन्य सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह प्रावधान उन स्थितियों को कवर करता है जहां कारावास को गुप्त रखने का इरादा होता है, जिससे अपराध की गंभीरता और बढ़ जाती है।

    6. संपत्ति या सुरक्षा के लिए उगाही के उद्देश्य से कारावास: (Confinement for Extortion of Property or Security)

    o यदि अनुचित कारावास का उद्देश्य संपत्ति, मूल्यवान सुरक्षा, या कारावास में रखे गए व्यक्ति (या उनके हितधारक) को किसी अवैध कार्य को करने के लिए मजबूर करना या ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए मजबूर करना है जिससे अपराध की योजना बनाई जा सके, तो दंड तीन साल तक के साधारण या कठोर कारावास और जुर्माने का हो सकता है।

    7. स्वीकारोक्ति या जानकारी उगाहने के लिए कारावास:

    o यदि कारावास का उद्देश्य किसी अपराध या दुर्व्यवहार का पता लगाने के लिए स्वीकारोक्ति या जानकारी प्राप्त करना, या संपत्ति की बहाली के लिए दबाव बनाना है, तो दंड तीन साल तक के साधारण या कठोर कारावास और जुर्माने का हो सकता है। यह धारा उन स्थितियों को कवर करती है जहां अनुचित कारावास का उपयोग विभिन्न अवैध उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

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