विशेष न्यायालय और बाल संरक्षण: POCSO Act के तहत प्रमुख प्रक्रियाएँ और शक्तियाँ
Himanshu Mishra
30 April 2024 9:00 AM IST
लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) में बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों से निपटने में विशेष अदालतों (Special Courts) की प्रक्रियाओं और शक्तियों को रेखांकित करने वाले विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। ये धाराएं पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों को प्राथमिकता देती हैं।
POCSO Act के के ये चार खंड (धारा 28, 30, 31, और 32) विशेष न्यायालयों (Special Courts) की स्थापना और संचालन, दोषी मानसिक स्थिति की धारणा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के आवेदन और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित हैं।
ये अनुभाग विशेष न्यायालयों के संचालन, उनके अधिकार क्षेत्र, अभियोजन में दोषी मानसिक स्थिति की धारणा और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति को स्थापित करने और मार्गदर्शन करने के लिए मिलकर काम करते हैं।
इन प्रावधानों को एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अधिनियम के तहत अपराधों की कुशल और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है, साथ ही अभियुक्तों के अधिकारों को बरकरार रखता है और कानूनी प्रक्रिया में आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है।
विशेष अदालतों की स्थापना और अनुभवी विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करके, राज्य का लक्ष्य त्वरित सुनवाई प्रक्रिया प्रदान करना और अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित कानूनी मामलों में शामिल सभी पक्षों के लिए प्रभावी ढंग से न्याय को कायम रखना है।
POCSO Act की धारा 33, 34, और 35 बाल यौन अपराधों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित करती हैं। ये प्रावधान पूरी कानूनी प्रक्रिया में बच्चे की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं और निष्पक्ष और कुशल सुनवाई सुनिश्चित करना है। इन प्रक्रियाओं का पालन करके, विशेष अदालतें बच्चों को यौन शोषण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
यह लेख अधिनियम की धारा 33, 34 और 35 की व्याख्या करता है, जो विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों, बच्चों द्वारा किए गए अपराधों से निपटने और साक्ष्य दर्ज करने और मामलों के निपटान की समय सीमा को कवर करता है।
विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियाँ (धारा 33)
यह खंड बाल यौन अपराधों से संबंधित मामलों को संभालने में विशेष न्यायालय की प्रक्रियाओं और शक्तियों की रूपरेखा तैयार करता है।
मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं:
1. अपराधों का संज्ञान: विशेष अदालत शिकायत या पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुकदमे के लिए आरोपी को सौंपे बिना किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है।
2. बच्चे से पूछताछ: मुकदमे के दौरान, विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) या अभियुक्त के वकील को विशेष अदालत को बच्चे के लिए प्रश्न बताने होंगे, जो फिर बच्चे से प्रश्न पूछेगा।
3. मुकदमे के दौरान ब्रेक: यदि आवश्यक हो तो विशेष अदालत मुकदमे के दौरान बच्चे के लिए बार-बार ब्रेक की अनुमति दे सकती है।
4. बच्चों के अनुकूल माहौल: परिवार का कोई सदस्य, अभिभावक, मित्र या रिश्तेदार जिस पर बच्चे को भरोसा या भरोसा है, वह बच्चों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए अदालत में उपस्थित हो सकता है।
5. आघात को न्यूनतम करना: विशेष न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को अदालत में गवाही देने के लिए बार-बार नहीं बुलाया जाए और उससे आक्रामक पूछताछ या चरित्र हनन (Character Assassination) न किया जाए। बच्चे की गरिमा हर समय बनाए रखनी चाहिए।
6. बच्चे की पहचान की रक्षा करना: जांच या परीक्षण के दौरान बच्चे की पहचान, जिसमें उनके परिवार, स्कूल या पड़ोस की पहचान शामिल है, का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। अपवाद केवल तभी बनाए जाते हैं जब यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो।
7. मुआवज़ा: विशेष अदालत बच्चे को किसी शारीरिक या मानसिक आघात के लिए या तत्काल पुनर्वास के लिए मुआवज़ा देने का निर्देश दे सकती है।
8. सत्र न्यायालय की शक्तियाँ: विशेष न्यायालय के पास सत्र न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती हैं और वह सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करता है।
बच्चे द्वारा अपराध के मामले में प्रक्रिया और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का निर्धारण (धारा 34)
यह धारा उन मामलों से निपटती है जहां कोई बच्चा POCSO Act के तहत अपराध करता है और यह निर्धारित करता है कि विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में उम्र कैसे स्थापित की जाती है:
1. बच्चे द्वारा अपराधों से निपटना: यदि कोई अपराध किसी बच्चे द्वारा किया जाता है, तो बच्चे पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
2. आयु का निर्धारण: यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति बच्चा है, तो विशेष न्यायालय को आयु निर्धारित करनी होगी और इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा।
3. आदेशों की वैधता: विशेष न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश किसी भी बाद के सबूत से अमान्य नहीं होता है कि अदालत द्वारा निर्धारित व्यक्ति की उम्र सही नहीं थी।
साक्ष्य दर्ज करने और मामले के निपटान की अवधि (धारा 35)
यह अनुभाग विशेष न्यायालयों में साक्ष्य दर्ज करने और मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा स्थापित करता है:
1. साक्ष्य की रिकॉर्डिंग: विशेष अदालत द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के 30 दिनों के भीतर बच्चे के साक्ष्य को दर्ज किया जाना चाहिए। यदि कोई देरी हो तो कारण अवश्य दर्ज किया जाए।
2. मुकदमा पूरा करना: यदि संभव हो तो विशेष न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर मुकदमा पूरा करना चाहिए।