वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 6-7 : भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए संस्थागत ढाँचा

Himanshu Mishra

28 July 2025 5:04 PM IST

  • वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 6-7 : भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए संस्थागत ढाँचा

    केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (State Pollution Control Boards) के बुनियादी ढाँचों (Foundational Structures) पर आधारित, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, इन निकायों की भूमिकाओं को और स्पष्ट करता है, विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) में, और राज्य बोर्ड (State Board) के सदस्यों की सेवा को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट नियम और शर्तें (Terms and Conditions) निर्धारित करता है।

    ये प्रावधान (Provisions) वायु प्रदूषण प्रबंधन (Air Pollution Management) के महत्वपूर्ण कार्य के साथ सौंपे गए बोर्डों के लिए अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) और परिचालन स्थिरता (Operational Stability) में स्पष्टता सुनिश्चित करते हैं।

    केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय बोर्ड की भूमिका (Central Board's Role in Union Territories)

    अधिनियम की धारा 6 वायु प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories - UTs) के लिए विशिष्ट व्यवस्था (Specific Arrangement) को दर्शाती है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई अलग राज्य बोर्ड (State Board) गठित नहीं किया जाएगा।

    इसके बजाय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board - CPCB) इस अधिनियम के तहत उस विशेष केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक राज्य बोर्ड की सभी शक्तियों (Powers) का सीधे प्रयोग करेगा और सभी कार्यों (Functions) को निष्पादित (Perform) करेगा। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्राधिकरण (Authority) का यह केंद्रीकरण (Centralization) प्रशासन को सुव्यवस्थित (Streamline) करने और शीर्ष निकाय (Apex Body) की विशेषज्ञता (Expertise) का लाभ उठाने का लक्ष्य रखता है।

    हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों में शासन (Governance) की व्यावहारिकता (Practicalities) को पहचानते हुए, अधिनियम में एक महत्वपूर्ण परंतुक (Proviso) शामिल है। यह CPCB को, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, इस धारा के तहत अपनी सभी या किसी भी शक्ति और कार्यों को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय (Body of Persons) को प्रत्यायोजित (Delegate) करने की अनुमति देता है जिसे केंद्रीय सरकार (Central Government) निर्दिष्ट कर सकती है।

    यह प्रत्यायोजन (Delegation) वायु प्रदूषण नियंत्रण के परिचालन प्रबंधन (Operational Management) में लचीलापन (Flexibility) प्रदान करता है जबकि समग्र केंद्रीय निरीक्षण (Central Oversight) बनाए रखता है। यह प्रावधान इन छोटे प्रशासनिक इकाइयों (Administrative Units) में पूर्ण राज्य बोर्ड की आवश्यकता के बिना स्थानीय प्रबंधन (Localized Management) और प्रतिक्रियाशीलता (Responsiveness) की अनुमति देता है।

    राज्य बोर्ड के सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें (Terms and Conditions of Service for State Board Members)

    अधिनियम की धारा 7 इस अधिनियम के तहत गठित राज्य बोर्डों के सदस्यों के लिए सेवा के नियम और शर्तें (Terms and Conditions of Service) का सावधानीपूर्वक वर्णन करती है, जिससे उनके कार्यकाल (Tenure) में स्थिरता, जवाबदेही (Accountability) और स्पष्टता सुनिश्चित होती है।

    कार्यकाल (Term of Office): उप-धारा (1) निर्दिष्ट करती है कि, जब तक इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, एक राज्य बोर्ड का सदस्य (सदस्य-सचिव (Member-Secretary) को छोड़कर) उस तारीख से तीन साल की अवधि (Term of Three Years) के लिए पद धारण करेगा जिस दिन उसके नामांकन (Nomination) को आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में अधिसूचित (Notified) किया जाता है। एक महत्वपूर्ण परंतुक (Proviso) निरंतरता (Continuity) सुनिश्चित करता है: भले ही किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाए, वह अपने उत्तराधिकारी (Successor) के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, जिससे बोर्ड के भीतर किसी भी कार्यात्मक शून्य (Functional Vacuum) को रोका जा सके।

    आधिकारिक नामांकित व्यक्तियों के लिए पद का समापन (Cessation of Office for Official Nominees): उप-धारा (2) धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (b) (सरकारी अधिकारी - Government Officials) या खंड (e) (राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों/निगमों के प्रतिनिधि - Representatives of State Government-owned Companies/Corporations) के तहत नामांकित सदस्यों के लिए एक विशिष्ट शर्त को संबोधित करती है।

    इन सदस्यों के लिए, राज्य बोर्ड में उनका कार्यकाल स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है जैसे ही वे क्रमशः राज्य सरकार के तहत या संबंधित कंपनी/निगम के साथ अपना मूल पद धारण करना बंद कर देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड में उनका प्रतिनिधित्व सीधे उनकी आधिकारिक क्षमता (Official Capacity) से जुड़ा हो।

    त्यागपत्र (Resignation): उप-धारा (3) त्यागपत्र के लिए एक स्पष्ट तंत्र (Clear Mechanism) प्रदान करती है। एक राज्य बोर्ड का कोई भी सदस्य (फिर से, सदस्य-सचिव को छोड़कर) किसी भी समय लिखित रूप में अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। अध्यक्ष (Chairman) के मामले में, त्यागपत्र राज्य सरकार को संबोधित किया जाना चाहिए। किसी भी अन्य सदस्य के लिए, त्यागपत्र राज्य बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित किया जाना है। ऐसे त्यागपत्र पर, अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य की सीट तुरंत रिक्त हो जाएगी (Become Vacant)।

    पद का खाली माना जाना (Deemed Vacation of Seat): उप-धारा (4) उन परिस्थितियों को रेखांकित करती है जिनके तहत एक सदस्य (सदस्य-सचिव के अलावा) को अपनी सीट खाली माना जाता है। यह तब होता है जब वे राज्य बोर्ड की राय में पर्याप्त कारण के बिना लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं।

    इसके अतिरिक्त, यदि धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (c) (स्थानीय प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाला) के तहत नामांकित कोई सदस्य उस स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहता है, तो बोर्ड में उसकी सीट भी खाली मानी जाती है। दोनों ही परिदृश्यों में, सीट का खाली होना उस तारीख से प्रभावी होता है जिसे राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट कर सकती है, जो रिक्ति (Vacancy) का एक औपचारिक रिकॉर्ड (Formal Record) प्रदान करता है।

    आकस्मिक रिक्तियों को भरना (Filling Casual Vacancies): उप-धारा (5) बताती है कि राज्य बोर्ड में आकस्मिक रिक्तियों (Casual Vacancies) को कैसे भरा जाता है। ऐसी रिक्ति को नए नामांकन (Fresh Nomination) द्वारा भरा जाता है। हालांकि, इस रिक्ति को भरने के लिए नामांकित व्यक्ति केवल उस शेष अवधि (Remainder of the Term) के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए मूल सदस्य (जिसका स्थान वह ले रहा है) को नामांकित किया गया था। यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिम परिवर्तनों के बावजूद बोर्ड की समग्र कार्यकाल संरचना (Overall Tenure Structure) बनी रहे।

    पुनः नामांकन के लिए पात्रता (Eligibility for Re-nomination): उप-धारा (6) पुष्टि करती है कि एक राज्य बोर्ड का सदस्य पुनः नामांकन के लिए पात्र है। यह प्रावधान नामांकित करने वाले प्राधिकरण (Nominating Authority) के विवेक के अधीन, अनुभवी सदस्यों की निरंतरता की अनुमति देता है। मूल पाठ इंगित करता है कि एक विशिष्ट विवरण छोड़ा या निरस्त (Repealed) किया गया हो सकता है (जो 1*** द्वारा दर्शाया गया है), जो आमतौर पर पुनः नामांकन पर किसी भी पिछली सीमाओं को संदर्भित करेगा।

    अन्य नियम और शर्तें (Other Terms and Conditions): अंत में, उप-धारा (7) में कहा गया है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों (सदस्य-सचिव को छोड़कर) के लिए सेवा के कोई भी अन्य नियम और शर्तें निर्धारित अनुसार (As May Be Prescribed) होंगी। यह इंगित करता है कि वेतन (Emoluments), भत्ते (Allowances), या अन्य सेवा शर्तों जैसे पहलुओं के संबंध में आगे के विस्तृत नियम अधिनियम के तहत तैयार किए गए बाद के नियमों या विनियमों में निर्धारित किए जाएंगे, जिससे सरकार को आवश्यकतानुसार इन्हें अनुकूलित (Adapt) करने के लिए लचीलापन मिलता है।

    ये प्रावधान सामूहिक रूप से राज्य बोर्डों के लिए एक स्पष्ट परिचालन ढाँचा (Operational Framework) स्थापित करते हैं, जिसमें सदस्य के कार्यकाल, त्यागपत्र प्रक्रियाओं (Resignation Processes), और पद खाली होने की शर्तों का विवरण दिया गया है, ये सभी राज्यों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी और स्थिर शासन (Effective and Stable Governance) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं।

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