भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 16-17: महानिदेशक और आयोग के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

Himanshu Mishra

5 Aug 2025 5:39 PM IST

  • भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 16-17: महानिदेशक और आयोग के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

    हमने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI) के प्रमुख पदाधिकारियों, यानी अध्यक्ष (Chairperson) और सदस्यों (Members) के बारे में विस्तार से चर्चा की। लेकिन CCI का काम सिर्फ इन्हीं कुछ लोगों तक सीमित नहीं है।

    Competition Act के नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच करने और आयोग को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक बड़ी टीम की आवश्यकता होती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 16 (Section 16) और धारा 17 (Section 17) इसी टीम के बारे में बात करती हैं।

    धारा 16: महानिदेशक की नियुक्ति (Appointment of the Director General)

    धारा 16(1) के अनुसार, केंद्र सरकार एक महानिदेशक (Director General) की नियुक्ति कर सकती है। महानिदेशक का मुख्य उद्देश्य CCI को अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करने में सहायता करना है। इसके अलावा, वह ऐसे अन्य कार्य भी करता है जो अधिनियम में दिए गए हैं। धारा 16(1A) में यह भी बताया गया है कि महानिदेशक के कार्यालय में अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक और अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की संख्या और उनकी नियुक्ति का तरीका निर्धारित नियमों के अनुसार होगा।

    धारा 16(2) यह स्पष्ट करती है कि महानिदेशक के अधीन सभी अधिकारी (जैसे अतिरिक्त, संयुक्त, उप और सहायक महानिदेशक) अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का निर्वहन महानिदेशक के सामान्य नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन करेंगे। यह एक स्पष्ट hierarchy (पदानुक्रम) स्थापित करता है ताकि जांच प्रक्रिया सुव्यवस्थित रहे।

    धारा 16(3) के तहत, महानिदेशक और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें, जैसा कि निर्धारित किया जाएगा, वैसी ही होंगी।

    धारा 16(4) महानिदेशक और अन्य अधिकारियों की योग्यता पर जोर देती है। उनकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जो ईमानदारी और उत्कृष्ट योग्यता (integrity and outstanding ability) वाले हों और जिन्हें जांच (investigation), लेखा (accountancy), प्रबंधन (management), व्यवसाय (business), लोक प्रशासन (public administration), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (international trade), कानून (law) या अर्थशास्त्र (economics) में अनुभव और ज्ञान हो। यह सुनिश्चित करता है कि जांच टीम में ऐसे विशेषज्ञ शामिल हों जो Competition के जटिल मामलों को संभालने में सक्षम हों।

    धारा 17: CCI के सचिव और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति (Appointment of Secretary and Other Employees of the CCI)

    धारा 17(1) के अनुसार, CCI स्वयं भी अपनी कार्यक्षमता के लिए आवश्यक एक सचिव (Secretary) और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। इसका मतलब है कि आयोग के पास अपना खुद का प्रशासनिक स्टाफ रखने की स्वायत्तता है।

    धारा 17(2) के तहत, सचिव और आयोग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें निर्धारित नियमों के अनुसार होंगी।

    धारा 17(3) एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है जो CCI को अपनी सहायता के लिए विशेषज्ञों और पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। CCI विनियमन (regulation) द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे विशेषज्ञों और पेशेवरों (experts and professionals) को नियुक्त कर सकता है, जो ईमानदारी और उत्कृष्ट योग्यता वाले हों और जिन्हें Competition से संबंधित अर्थशास्त्र, कानून, व्यवसाय या ऐसे अन्य विषयों में विशेष ज्ञान और अनुभव हो। यह CCI को किसी विशेष मामले की जांच के लिए बाहरी विशेषज्ञता का लाभ उठाने का अवसर देता है, जिससे उसके निर्णयों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ती है।

    भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 16 और 17 CCI के लिए एक मजबूत और बहु-विषयक (multi-disciplinary) टीम का गठन करती हैं। महानिदेशक और उनकी टीम Competition संबंधी उल्लंघनों की जांच का महत्वपूर्ण कार्य करती है, जबकि सचिव और अन्य कर्मचारी CCI के प्रशासनिक और परिचालन कार्यों का समर्थन करते हैं।

    इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों और पेशेवरों को नियुक्त करने का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि CCI हमेशा सबसे अद्यतित जानकारी और विश्लेषण तक पहुंच रखता है। यह संस्थागत संरचना CCI को भारतीय बाजार में Competition को बनाए रखने और Competition-विरोधी व्यवहारों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सशक्त बनाती है।

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