वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, की धारा 21: वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहमति तंत्र
Himanshu Mishra
5 Aug 2025 5:42 PM IST

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, औद्योगिक स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियामक तंत्र (Critical Regulatory Mechanism) स्थापित करता है। धारा 21 इस ढाँचे (Framework) का एक आधारशिला (Cornerstone) है, जो औद्योगिक संयंत्रों (Industrial Plants) के लिए एक घोषित वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र (Air Pollution Control Area) में स्थापित या संचालित होने से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Board - SPCB) से सहमति (Consent) प्राप्त करने की आवश्यकता को अनिवार्य करता है।
यह धारा सहमति के लिए आवेदन करने और उसे देने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया (Detailed Process) प्रदान करती है, उन शर्तों (Conditions) को निर्धारित करती है जिनका पालन किया जाना चाहिए, और गैर-अनुपालन (Non-compliance) के परिणामों को परिभाषित (Defines) करती है।
सहमति की आवश्यकता और आवेदन प्रक्रिया (The Requirement for Consent and Application Process)
धारा 21 का केंद्रीय प्रावधान (Central Provision) यह है कि राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई भी औद्योगिक संयंत्र स्थापित या संचालित नहीं कर सकता है। यह नियम, जो अधिनियम के 1987 के संशोधन (Amendment) के साथ लागू हुआ, नए और मौजूदा दोनों संयंत्रों पर लागू होता है। उन मौजूदा संयंत्रों के लिए एक विशेष प्रावधान (Special Provision) किया गया था जो संशोधन लागू होने से पहले ही चल रहे थे लेकिन जिन्हें पहले सहमति की आवश्यकता नहीं थी।
उन्हें सहमति के लिए आवेदन करने के लिए तीन महीने की छूट अवधि (Grace Period) दी गई थी। जब तक उन्होंने इस अवधि के भीतर अपना आवेदन जमा किया, वे तब तक काम करना जारी रख सकते थे जब तक SPCB ने कोई निर्णय नहीं ले लिया।
सहमति के लिए एक आवेदन एक निर्धारित फॉर्म (Prescribed Form) में जमा किया जाना चाहिए, साथ ही निर्धारित शुल्क (Fees) भी जमा करना होगा। आवेदन में औद्योगिक संयंत्र का विशिष्ट विवरण (Specific Details) और अन्य विवरण (Particulars) भी शामिल होने चाहिए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। अधिनियम उस परिदृश्य (Scenario) को भी संबोधित करता है जहाँ एक क्षेत्र को हाल ही में वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है।
इस मामले में, वहाँ पहले से ही संचालित एक औद्योगिक संयंत्र को एक निर्धारित अवधि के भीतर सहमति के लिए आवेदन करना होगा, जो घोषणा की तारीख से तीन महीने से कम नहीं हो सकता है। इस दौरान, संयंत्र को बोर्ड की सहमति के साथ संचालित माना जाता है जब तक कि आवेदन को या तो स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर दिया जाता। यह सुनिश्चित करता है कि आवश्यक उद्योग नियामक प्रक्रिया (Regulatory Process) के दौरान तत्काल व्यवधान (Immediate Disruption) के बिना काम करना जारी रख सकते हैं।
जांच, सहमति देना और शर्तें (Inquiry, Granting, and Conditions of Consent)
आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य बोर्ड को अपनी इच्छानुसार जांच करने का अधिकार है, जिसमें एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। आवेदन प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की सख्त समय सीमा (Strict Timeline) के भीतर, SPCB को एक लिखित आदेश (Written Order) द्वारा या तो सहमति देनी होगी या उसे अस्वीकार करना होगा। यदि सहमति दी जाती है, तो बोर्ड को अपने कारणों को दर्ज करना होगा और विशिष्ट शर्तें (Specific Conditions) और एक समय अवधि (Time Period) लगा सकता है जिसके लिए सहमति मान्य होगी।
अधिनियम राज्य बोर्ड को सहमति की समाप्ति से पहले उसे रद्द करने या सहमति की शर्तों को पूरा न करने पर समाप्ति के बाद आगे की सहमति देने से इनकार करने का अधिकार देता है। हालाँकि, अधिनियम का एक मौलिक सिद्धांत (Fundamental Principle) यह है कि सहमति को रद्द करने या इनकार करने से पहले, संबंधित व्यक्ति को सुना जाने का उचित अवसर (Reasonable Opportunity of Being Heard) दिया जाना चाहिए, जो प्रक्रियात्मक निष्पक्षता (Procedural Fairness) सुनिश्चित करता है।
एक बार सहमति मिलने के बाद, औद्योगिक संयंत्र को अनिवार्य शर्तों (Mandatory Conditions) के एक सेट का पालन करना होगा। इनमें शामिल हैं:
• SPCB द्वारा अनुमोदित विशिष्टताओं (Specifications) के नियंत्रण उपकरण (Control Equipment) को स्थापित और संचालित करना।
• बोर्ड के निर्देशों के अनुसार मौजूदा नियंत्रण उपकरण को बदलना या प्रतिस्थापित (Replace) करना।
• नियंत्रण उपकरण को हर समय अच्छी चलने की स्थिति में रखना।
• जहाँ आवश्यक हो, SPCB द्वारा अनुमोदित विशिष्टताओं के चिम्नी (Chimney) का निर्माण या पुनर्निर्माण (Erected or Re-erected) करना।
• SPCB द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य शर्त का पालन करना।
अधिनियम एक समय अवधि भी निर्दिष्ट करता है जिसके भीतर इन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। एक नए घोषित वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में पहले से ही मौजूद संयंत्र के लिए, यह अवधि छह महीने से कम नहीं होनी चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली की अखंडता (Integrity) बनाए रखने के लिए, प्रारंभिक स्थापना (Initial Installation) या बदलाव के बाद SPCB की पूर्व स्वीकृति (Previous Approval) के बिना किसी भी नियंत्रण उपकरण या चिमनी को बदला या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।
शर्तों में बदलाव और सहमति का हस्तांतरण (Variation of Conditions and Transfer of Consent)
अधिनियम में अनुकूलनशीलता (Adaptability) के लिए एक प्रावधान शामिल है, यह स्वीकार करते हुए कि तकनीक और परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। यदि राज्य बोर्ड का मानना है कि तकनीकी सुधार (Technological Improvement) या अन्य कारण से सहमति की किसी भी शर्त को बदलना आवश्यक है, तो वह ऐसा कर सकता है। हालाँकि, बदलाव करने से पहले बोर्ड को पहले उस व्यक्ति को सुना जाने का अवसर देना होगा जिसे सहमति दी गई थी। एक बार नई शर्तें स्थापित हो जाने के बाद, व्यक्ति कानूनी रूप से उनका पालन करने के लिए बाध्य होता है।
अंत में, निरंतरता (Continuity) और जवाबदेही (Accountability) सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि जब किसी औद्योगिक संयंत्र का स्वामित्व (Ownership) बदलता है तो क्या होता है। यदि जिस व्यक्ति को सहमति दी गई थी वह किसी अन्य व्यक्ति को उद्योग में अपना हित हस्तांतरित (Transfers) करता है, तो सहमति स्वचालित रूप से नए मालिक को दी गई मानी जाती है (Deemed to have been granted)।
नया मालिक तब कानूनी रूप से सभी मूल शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होता है जैसे कि सहमति उसे मूल रूप से दी गई थी। यह प्रावधान स्वामित्व में बदलाव को प्रदूषण नियंत्रण जिम्मेदारियों से बचने के लिए एक खामी (Loophole) के रूप में उपयोग होने से रोकता है।

