राज्य सरकार और मुख्य आबकारी प्राधिकरण की नियम बनाने की शक्तियां: धारा 41 और 42 , राजस्थान आबकारी अधिनियम
Himanshu Mishra
22 Jan 2025 12:24 PM

आबकारी कानून (Excise Law) के तहत, राज्य सरकार और मुख्य आबकारी प्राधिकरण (Chief Excise Authority) को विभिन्न नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। ये नियम शराब, मादक पदार्थ (Intoxicants), और आबकारी राजस्व (Excise Revenue) से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं।
इस लेख में हम Section 41 और Section 42 के तहत राज्य सरकार और मुख्य आबकारी प्राधिकरण की शक्तियों का विश्लेषण करेंगे और उनके बीच के अंतर को समझेंगे।
Section 41: राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Powers of State Government)
Section 41 राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह आबकारी कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाए। इन नियमों का उद्देश्य आबकारी राजस्व (Excise Revenue) को सुचारू रूप से प्रबंधित करना और आबकारी प्रणाली (Excise System) को संगठित करना है।
राज्य सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए नियम बना सकती है:
1. आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner) को अधिकारों का हस्तांतरण (Delegation of Powers)
राज्य सरकार यह तय कर सकती है कि आबकारी आयुक्त अपने अधिकार किन अन्य अधिकारियों को सौंप सकता है।
2. आबकारी विभाग के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (Powers and Duties of Excise Officers)
अधिकारियों की जिम्मेदारियों और उनके कार्यक्षेत्र को परिभाषित किया जाता है।
3. अपील प्रक्रिया (Appeals Process)
यह तय किया जाता है कि आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील किस प्रकार की जाएगी।
4. मादक पदार्थों का आयात, निर्यात, परिवहन और कब्जा (Import, Export, Transport, and Possession of Intoxicants)
इन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए जाते हैं।
5. थोक और खुदरा लाइसेंस (Wholesale and Retail Licenses)
किन क्षेत्रों में, किन लोगों को और कितने समय के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे, यह तय किया जाता है।
6. लाइसेंस देने से पहले प्रक्रिया (Pre-Licensing Process)
लाइसेंस जारी करने से पहले क्या-क्या जांच और प्रक्रियाएं होंगी, यह निर्धारित किया जाता है।
7. मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध (Prohibition of Sale)
कुछ व्यक्तियों या वर्गों को मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है।
8. गवाहों को खर्च और मुआवजा (Expenses and Compensation to Witnesses)
यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से गिरफ्तार हुआ है या आरोपमुक्त (Acquitted) हो गया है, तो उसे मुआवजा दिया जा सकता है।
9. आबकारी अधिकारियों को सूचना और सहायता (Information and Aid to Excise Officers)
किस प्रकार और किन अधिकारियों को सूचना दी जानी चाहिए, यह निर्धारित किया जाता है।
10. लाइसेंसधारकों के कर्मचारियों पर प्रतिबंध (Prohibition on Licensee's Employees)
लाइसेंसधारक (Licensee) किस प्रकार के व्यक्तियों को अपने व्यवसाय में शामिल कर सकता है, यह तय किया जाता है।
11. अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना (Maintaining Discipline and Order)
लाइसेंसधारी परिसरों (Licensed Premises) में अनुशासन बनाए रखने के लिए नियम बनाए जाते हैं।
12. इनाम और पुरस्कार (Rewards and Prizes)
सूचना देने वालों और सरकारी सेवकों को पुरस्कार देने के प्रावधान किए जा सकते हैं।
13. विज्ञापन पर प्रतिबंध (Prohibition on Advertisements)
मादक पदार्थों के प्रचार (Advertisement) और प्रोत्साहन पर रोक लगाने के लिए नियम बनाए जाते हैं।
राज्य सरकार को नियम बनाने से पहले उन्हें प्रकाशित (Publication) करना अनिवार्य है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना प्रकाशन के भी नियम बनाए जा सकते हैं।
Section 42: मुख्य आबकारी प्राधिकरण की नियम बनाने की शक्ति (Powers of Chief Excise Authority)
Section 42 मुख्य आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner) को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति (Prior Sanction) के साथ नियम बनाने का अधिकार देता है। इन नियमों का उद्देश्य मुख्य रूप से मादक पदार्थों के निर्माण (Manufacture), आपूर्ति (Supply), भंडारण (Storage), और बिक्री (Sale) को नियंत्रित करना है।
1. निर्माण, आपूर्ति और बिक्री का नियंत्रण (Control of Manufacture, Supply, and Sale)
आबकारी वस्तुओं (Excisable Articles) के निर्माण, भंडारण, और बिक्री के स्थानों की निगरानी और प्रबंधन के लिए नियम बनाए जाते हैं।
2. भांग की खेती और दवाओं का निर्माण (Cultivation of Hemp and Drug Manufacture)
भांग (Cannabis Sativa) की खेती और उससे बनने वाले मादक पदार्थों की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है।
3. भंडारण और वितरण (Storage and Distribution)
आबकारी वस्तुओं के गोदामों (Warehouses) में भंडारण और वहां से वितरण के नियम बनाए जाते हैं।
4. फीस और शुल्क का निर्धारण (Fixing Fees and Duties)
लाइसेंस, परमिट (Permit), और पास के लिए देय शुल्क (Fees) को निर्धारित किया जाता है।
5. लाइसेंस की शर्तें (Conditions of Licenses)
लाइसेंस के अंतर्गत प्रतिबंधों और शर्तों को तय किया जाता है, जैसे:
• शराब को उच्च से निम्न ताकत (Strength) में बदलने पर रोक।
• न्यूनतम और अधिकतम कीमत तय करना।
• नकद बिक्री (Cash Sale) को अनिवार्य बनाना।
6. गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control)
आबकारी वस्तुओं की गुणवत्ता (Quality) सुनिश्चित करने के लिए मानक तय किए जाते हैं।
7. अनुपयुक्त वस्तुओं का निपटान (Disposal of Unfit Articles)
जो वस्तुएं उपयोग के लिए अनुपयुक्त हैं, उनके निपटान के नियम बनाए जाते हैं।
राज्य सरकार और मुख्य आबकारी प्राधिकरण की शक्तियों का अंतर (Comparison of Powers)
Section 41 के तहत राज्य सरकार के पास व्यापक शक्तियां होती हैं जो आबकारी कानून की समग्र प्रणाली (Overall System) को नियंत्रित करती हैं। यह अधिकार नीति-निर्माण (Policy Making) और आबकारी प्रणाली को व्यवस्थित करने पर केंद्रित होते हैं।
वहीं, Section 42 मुख्य आबकारी प्राधिकरण को उन नियमों को लागू करने और आबकारी गतिविधियों को संचालित (Operationalize) करने का अधिकार देता है। यह अधिकार मुख्य रूप से तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं (Technical and Practical Aspects) पर आधारित होते हैं।
Section 41 और Section 42 आबकारी कानून के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो राज्य सरकार और मुख्य आबकारी प्राधिकरण को अपने-अपने स्तर पर नियम बनाने की शक्ति देते हैं। जहां Section 41 व्यापक नीतियों (Broad Policies) पर केंद्रित है, वहीं Section 42 का उद्देश्य इन नीतियों को लागू करना है। इन दोनों प्रावधानों का तालमेल आबकारी प्रणाली को सुचारू और प्रभावी बनाता है।