भारतीय न्याय संहिता 2023 (धारा 41 से धारा 44) के तहत संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार

Himanshu Mishra

10 July 2024 1:22 PM GMT

  • भारतीय न्याय संहिता 2023 (धारा 41 से धारा 44) के तहत संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार

    भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली है और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। व्यक्तियों के लिए अपनी संपत्ति को गैरकानूनी कार्यों से बचाने के लिए यह रूपरेखा आवश्यक है। इस अधिकार से संबंधित प्रावधान संहिता की धारा 41 से 44 में उल्लिखित हैं।

    लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत शरीर की निजी रक्षा के अधिकार पर चर्चा की थी। यह पोस्ट संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार से संबंधित होगी

    धारा 41: संपत्ति की रक्षा में मृत्यु का कारण बनने का अधिकार (Right to Cause Death in Defence of Property)

    भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 41 उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करती है जिनके तहत किसी व्यक्ति को संपत्ति की रक्षा में किसी गलत काम करने वाले को स्वेच्छा से मृत्यु या कोई अन्य नुकसान पहुंचाने का अधिकार है।

    यह अधिकार कुछ गंभीर परिस्थितियों में लागू होता है, जैसे:

    1. डकैती: यदि अपराध में डकैती शामिल है, तो मृत्यु या नुकसान पहुंचाने का अधिकार उचित है।

    2. सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले घर में सेंधमारी: यदि कोई रात के समय घर में सेंधमारी करता है, तो यह अधिकार लागू होता है।

    3. आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत: यदि शरारत में आग या कोई विस्फोटक पदार्थ शामिल है जो किसी इमारत, तम्बू या मानव आवास या संपत्ति की हिरासत के रूप में उपयोग किए जाने वाले जहाज को नुकसान पहुंचाता है, तो यह अधिकार लागू होता है।

    4. चोरी, शरारत या घर में अनधिकार प्रवेश के साथ मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका: यदि चोरी, शरारत या घर में अनधिकार प्रवेश ऐसी परिस्थितियों में होता है जो उचित रूप से यह आशंका पैदा करती हैं कि यदि निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो मृत्यु या गंभीर चोट लग सकती है, तो मृत्यु का कारण बनने का अधिकार उचित है।

    धारा 42: मृत्यु का कारण बनने के अधिकार पर सीमाएँ (Limitations on the Right to Cause Death)

    धारा 42 उन स्थितियों को संबोधित करती है जहाँ अपराध चोरी, शरारत या आपराधिक अतिचार हैं जो धारा 41 में उल्लिखित गंभीर शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। ऐसे मामलों में, निजी बचाव का अधिकार मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित नहीं होता है। हालांकि, बचाव पक्ष को धारा 37 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन, अपराधी को मृत्यु के अलावा कोई भी नुकसान पहुंचाने की अनुमति है।

    धारा 43: अधिकार की शुरुआत और अवधि (Commencement and Duration of the Right)

    धारा 43 में बताया गया है कि संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और यह कितने समय तक जारी रहता है।

    मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं:

    1. अधिकार की शुरुआत: यह अधिकार तब शुरू होता है जब संपत्ति को खतरे की उचित आशंका होती है।

    2. चोरी के खिलाफ: यह अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक अपराधी संपत्ति के साथ भाग नहीं जाता है, या सार्वजनिक अधिकारी शामिल नहीं होते हैं, या संपत्ति बरामद नहीं हो जाती है।

    3. डकैती के खिलाफ: यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक अपराधी मृत्यु, चोट या गलत तरीके से रोक लगाने का कारण बनता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, या तत्काल मृत्यु, चोट या व्यक्तिगत रोक का डर बना रहता है।

    4. आपराधिक अतिचार या शरारत के खिलाफ: यह अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या शरारत के कृत्य में बना रहता है।

    5. घर में सेंधमारी के विरुद्ध: यह अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक घर में सेंधमारी की शुरुआत रात के दौरान होती है।

    धारा 44: बचाव में निर्दोष व्यक्तियों को जोखिम (Risk to Innocent Persons in Defence)

    धारा 44 उन स्थितियों से संबंधित है, जहां हमले के विरुद्ध निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करने से, जो उचित रूप से मृत्यु की आशंका का कारण बनता है, निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम हो सकता है। यदि बचावकर्ता किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के जोखिम के बिना अपने अधिकार का प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता है, तो यह अधिकार उस जोखिम को उठाने तक विस्तारित होता है।

    उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति, A पर उस पर हत्या करने का प्रयास करने वाली भीड़ द्वारा हमला किया जाता है और वह भीड़ पर गोली चलाए बिना अपना बचाव नहीं कर सकता है, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, तो A द्वारा गोली चलाकर किसी भी बच्चे को नुकसान पहुंचाने पर कोई अपराध नहीं किया जाता है। यह उदाहरण निजी बचाव के अधिकार के प्रयोग में आने वाले कठिन निर्णयों और ऐसी स्थितियों में व्यक्तियों को दी जाने वाली कानूनी सुरक्षा को रेखांकित करता है।

    भारतीय न्याय संहिता 2023 संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार पर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करती है, जो व्यक्तियों द्वारा अपनी संपत्ति की रक्षा करने की आवश्यकता और अनावश्यक नुकसान को रोकने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करती है। धारा 41 से 44 विशिष्ट परिदृश्य और सीमाएँ निर्धारित करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि अधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी से और न्यायोचित रूप से किया जाए। ये प्रावधान विभिन्न प्रकार की गैरकानूनी कार्रवाइयों के विरुद्ध किसी की संपत्ति की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढाँचा प्रदान करते हैं।

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