सुप्रीम कोर्ट ने रिमिशन एप्लिकेशन तय करने के लिए कारकों को संक्षेप में प्रस्तुत किया

Himanshu Mishra

13 Jan 2024 11:00 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने रिमिशन एप्लिकेशन तय करने के लिए कारकों को संक्षेप में प्रस्तुत किया

    सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने न केवल बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की माफी को रद्द कर दिया, बल्कि माफी आवेदनों पर विचार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी प्रदान किए। सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रमुख कारकों पर प्रकाश डाला जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसी याचिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की पेशकश की।

    यह फैसला न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने दिया, जिन्होंने बिलकिस बानो द्वारा दायर एक रिट याचिका के साथ-साथ दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं (PIL) पर सुनवाई की। गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि में कई हत्याओं और सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए इन दोषियों को गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में रिहा कर दिया था।

    फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 432 के तहत रेमिशन एप्लीकेशन को उस राज्य की सरकार को निर्देशित किया जाना चाहिए जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आवेदक को दोषी ठहराया गया था, जिसे 'एप्रोप्रियेट गवर्नमेंट' के रूप में जाना जाता है। यह न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की पीठ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मई 2022 के फैसले से विचलन (divergence) के प्रमुख बिंदु को चिह्नित करता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि माफी याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए सक्षम सरकार (competency of the government) उस राज्य की थी जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध हुआ था।

    इस फैसले को बाइंडिंग प्रसिडेंट, विशेष रूप से वी श्रीहरण (2016) में एक संविधान पीठ के फैसले और वैधानिक जनादेश की अनदेखी करने के लिए इनक्यूरियम के अनुसार मानते हुए, न्यायमूर्ति नागरत्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा-"सीआरपीसी की धारा 432 के तहत माफी याचिकाओं पर निर्णय केवल उस राज्य की सरकार के समक्ष हो सकता है जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आवेदक को दोषी ठहराया गया था (एप्रोप्रियेट गवर्नमेंट) और किसी अन्य सरकार के सामने नहीं जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आवेदक को दोषी ठहराए जाने पर स्थानांतरित किया गया हो या जहां अपराध हुआ हो।

    इसके अलावा, दोषी या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को धारा 433ए का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जो यह अनिवार्य करता है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहा व्यक्ति चौदह साल के कारावास को पूरा करने के बाद ही रेमिशन की मांग कर सकता है।

    अदालत ने आवेदक को दोषी ठहराने वाली अदालत से पीठासीन न्यायाधीश की राय प्राप्त करने के महत्व को रेखांकित किया। सीआरपीसी की धारा 432 (2) में उल्लिखित राय में स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि क्या रेमिशन दी जानी चाहिए या अस्वीकार कर दी जानी चाहिए, जो अच्छी तरह से स्थापित कारणों से समर्थित है। इन कारणों का सीधे तौर पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंध होना चाहिए और मुकदमे के रिकॉर्ड के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए। दोषसिद्धि या पुष्टि करने वाले न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को भी अपनी राय, मुकदमे के रिकॉर्ड की एक प्रमाणित प्रति के साथ आगे भेजना चाहिए।

    पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा, अदालत के पीठासीन न्यायाधीश से मांगी जाने वाली राय के संबंध में धारा 432 (2) के तहत दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।

    इसके अलावा, अदालत ने स्पष्ट किया कि रेमिशन पॉलिसी एप्रोप्रियेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती है और आम तौर पर दोषसिद्धि के समय लागू नीति के अनुरूप होती है। केवल तभी जब मूल पॉलिसी को लागू नहीं किया जा सकता है, एक अधिक उदार नीति, यदि उपलब्ध हो, पर विचार किया जा सकता है।

    फैसले में रेमिशन एप्लीकेशन पर विचार करते समय विवेक के किसी भी दुरुपयोग (abuse of discretion) को रोकने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। लक्ष्मण नस्कर के मामले का जिक्र करते हुए पीठ ने ध्यान में रखे जाने वाले विशिष्ट पहलुओं को रेखांकित किया, जिसमें यह शामिल है कि क्या अपराध सामाजिक प्रभाव के बिना एक व्यक्तिगत कार्य था, भविष्य में पुनरावृत्ति की संभावना, दोषी की आपराधिक क्षमता का नुकसान, दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और क्या कोई 'सार्थक उद्देश्य' था जिसके लिए उन्हें निरंतर कारावास की आवश्यकता थी।

    इसके अलावा, अदालत ने आवश्यक होने पर सीआरपीसी की धारा 435 के तहत परामर्श के महत्व पर प्रकाश डाला। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) के तहत एक समिति के सदस्य और एक स्वतंत्र राय प्रदाता दोनों के रूप में उनकी संभावित दोहरी भूमिका को देखते हुए, रेमिशन एप्लीकेशन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार जेल सलाहकार समिति में जिला न्यायाधीश को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

    पीठ ने इस बात पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला कि रेमिशन देने या अस्वीकार करने के कारणों को 'बोलने का आदेश' पारित करके आदेश में स्पष्ट रूप से चित्रित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह न्यायिक समीक्षा के लिए विशिष्ट परीक्षणों को रेखांकित करता है जब रेमिशन एप्लीकेशन के लिए एक आवेदन दिया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और मनमानेपन से मुक्त रहे -

    "जब संविधान के प्रावधानों के तहत रेमिशन के लिए आवेदन दिया जाता है, तो अन्य परीक्षणों के बीच निम्नलिखित उसी की न्यायिक समीक्षा के माध्यम से इसकी वैधता पर विचार करने के लिए आवेदन कर सकते हैं - (i) यह कि आदेश बिना किसी विचार के पारित किया गया है; (ii) कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है; (iii) कि आदेश बाहरी या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया है; (iv) कि प्रासंगिक सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया है; (v) कि आदेश अर्बिट्रेरिनेस्स (arbitrariness) से ग्रस्त है।

    न्यायालय द्वारा निर्णयको संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

    (क) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के रेमिशन एप्लीकेशन के लिए आवेदन केवल उस राज्य सरकार के समक्ष हो सकता है जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आवेदक को दोषी ठहराया गया था (एप्रोप्रियेट गवर्नमेंट) और किसी अन्य सरकार के समक्ष नहीं जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आवेदक को दोषी ठहराए जाने पर स्थानांतरित किया गया हो या जहां अपराध हुआ हो।

    (ख) रेमिशन एप्लीकेशन पर विचार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के तहत एक आवेदन के माध्यम से किया जाना चाहिए जो दोषी द्वारा या उसकी ओर से किया जाना है। पहले उदाहरण में कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A का अनुपालन है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि आजीवन कारावास की सजा काट रहा व्यक्ति तब तक रेमिशन की मांग नहीं कर सकता जब तक कि चौदह वर्ष का कारावास पूरा नहीं हो गया हो।

    (ग) न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश (presiding officer), जिसने आवेदक को दोषी ठहराया था, से मांगी जाने वाली राय के संबंध में धारा 432 (2) के अधीन दिए गए दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय उक्त खंड की आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है जो हमारे द्वारा रेखांकित किए गए हैं, अर्थात्ः

    (i) कोर्ट को यह बताना चाहिए कि क्या रेमिशन के लिए आवेदन दिया जाना चाहिए या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और उक्त राय में से किसी के लिए, कारण बताए जाने चाहिए;

    (ii) कोर्ट के राय (court's opinion) का मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंध होना चाहिए

    (iii) कोर्ट के राय का विचारण के अभिलेख (trial record) के साथ संबंध होना चाहिए

    (iv) न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश (presiding officer) को, जिसके द्वारा दोषसिद्धि की गई थी या जिसकी पुष्टि की गई थी, ऐसी राय के कथन के साथ, क्षमा प्रदान करने या अस्वीकार करने के साथ, विचारण के अभिलेख की या उसके ऐसे अभिलेख की, जो विद्यमान है, प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

    (घ) रेमिशन एप्लीकेशन की पॉलिसी उस राज्य की पॉलिसी होगी जो एप्रोप्रियेट गवर्नमेंट है और जिसके पास उस आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। दोषसिद्धि के समय लागू रेमिशन की नीति लागू हो सकती है और केवल तभी जब किसी कारण से उक्त नीति को लागू नहीं किया जा सकता है और अधिक हितकारी नीति, यदि प्रचलित है, लागू हो सकती है।

    (ई) रेमिशन के लिए आवेदन पर विचार करते समय, विवेक का कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता है। इस संबंध में “लक्ष्मण नस्कर” जजमेंट में उल्लिखित निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, अर्थात् -

    (i) क्या अपराध समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित किए बिना अपराध का एक व्यक्तिगत कार्य है?

    (ii) क्या भविष्य में अपराध करने की पुनरावृत्ति की कोई संभावना है?

    (iii) क्या दोषी ने अपराध करने की अपनी क्षमता खो दी है?

    (iv) क्या इस दोषी को अब और कैद करने का कोई सार्थक उद्देश्य है?

    (v) दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।

    (च) जहां कहीं भी आवश्यक हो वहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 435 के अनुसार परामर्श भी किया जाना चाहिए।

    (छ) जेल सलाहकार समिति (jail advisory committee), जिसे रेमिशन के लिए आवेदन पर विचार करना है, जिला न्यायाधीश को सदस्य के रूप में नहीं रख सकती है क्योंकि जिला न्यायाधीश, एक न्यायिक अधिकारी होने के नाते, संयोग से वही न्यायाधीश हो सकता है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 की उप-धारा (2) के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से राय देनी होगी।

    (ज) रेमिशन देने या देने से इनकार करने के कारणों को बोलने का आदेश पारित करके आदेश में स्पष्ट रूप से चित्रित किया जाना चाहिए।

    (i) जब संविधान के प्रावधानों के तहत रेमिशन के लिए आवेदन दिया जाता है, तो अन्य परीक्षणों के बीच निम्नलिखित उसी की न्यायिक समीक्षा के माध्यम से इसकी वैधता पर विचार करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    (i) आदेश बिना एप्लीकेशन ऑफ़ माइंड के पारित किया गया है;

    (ii) कि आदेश मेला फाइड है;

    (iii) कि आदेश बाहरी या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों (extraneous or wholly irrelevant considerations) पर पारित किया गया है;

    (iv) प्रासंगिक सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया है;

    (v) कि आदेश अर्बिट्रेरिनेस्स (arbitrariness) से ग्रस्त है।

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