हथियारों के अवैध उपयोग और निर्माण पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के प्रावधान

Himanshu Mishra

28 Dec 2024 5:15 PM IST

  • हथियारों के अवैध उपयोग और निर्माण पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के प्रावधान

    आर्म्स एक्ट, 1959 (Arms Act, 1959) भारत में हथियारों और गोला-बारूद (Arms and Ammunition) के निर्माण, बिक्री, स्वामित्व और उपयोग को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। इसकी धारा 25 विशेष रूप से उन अपराधों और उनके लिए निर्धारित दंड पर केंद्रित है, जो इस कानून का उल्लंघन करते हैं।

    यह धारा न केवल कठोर दंड का प्रावधान करती है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और हथियारों के दुरुपयोग को रोकने में भी अहम भूमिका निभाती है। इस लेख में, हम धारा 25 के प्रावधानों को विस्तार से समझेंगे और प्रत्येक प्रावधान को सरल उदाहरणों के साथ स्पष्ट करेंगे।

    धारा 25(1): नियमों का उल्लंघन करने पर दंड (Punishment for Violations under Section 25(1))

    धारा 25(1) में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति हथियारों या गोला-बारूद का निर्माण, प्राप्ति, बिक्री, स्थानांतरण, रूपांतरण, मरम्मत, परीक्षण, प्रमाणन (Certification) करता है, या इन उद्देश्यों के लिए उन्हें अपने पास रखता है, और यह सब धारा 5 का उल्लंघन करते हुए किया गया हो, तो उसे न्यूनतम सात वर्ष की कैद (Imprisonment) और अधिकतम आजीवन कारावास (Life Imprisonment) के साथ जुर्माना (Fine) भी भुगतना होगा।

    उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस (License) के हथियारों का कारखाना (Factory) खोलकर अवैध रूप से हथियारों का निर्माण करता है, तो यह धारा 25(1)(a) के तहत दंडनीय होगा। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के गोला-बारूद बेचता है, तो उसे भी इसी प्रावधान के तहत सजा दी जाएगी।

    धारा 25(1)(b): हथियारों को छोटा करने या रूपांतरित करने पर दंड (Punishment for Shortening or Converting Firearms)

    धारा 25(1)(b) के तहत किसी हथियार की बैरल (Barrel) को छोटा करना या नकली (Imitation) हथियार को असली (Functional) हथियार में बदलना, या हथियारों की एक श्रेणी (Category) को दूसरी श्रेणी में बदलना दंडनीय है।

    उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक राइफल (Rifle) की बैरल को छोटा कर उसे छुपाने योग्य (Concealable) बनाता है, तो यह इस प्रावधान का उल्लंघन है। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति नकली बंदूक (Replica Gun) को असली हथियार में बदलता है, तो यह भी दंडनीय है।

    धारा 25(1)(d): भारत में हथियार लाने या ले जाने पर दंड (Punishment for Bringing Arms Into or Out of India)

    धारा 25(1)(d) उन मामलों पर लागू होती है, जहां कोई व्यक्ति धारा 11 का उल्लंघन करते हुए भारत में हथियार या गोला-बारूद लाता है या भारत से बाहर ले जाता है। इसके लिए सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना निर्धारित है।

    उदाहरण के लिए, यदि कोई यात्री (Traveler) बिना अनुमति के भारत में अवैध हथियारों की तस्करी (Smuggling) करता है, तो यह इस प्रावधान का उल्लंघन होगा।

    धारा 25(1A): प्रतिबंधित हथियारों के स्वामित्व पर दंड (Punishment for Possession of Prohibited Arms)

    धारा 25(1A) के तहत, यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित हथियारों (Prohibited Arms) या गोला-बारूद को धारा 7 का उल्लंघन करते हुए प्राप्त करता है, अपने पास रखता है, या ले जाता है, तो उसे सात से चौदह वर्ष की कैद और जुर्माना भुगतना होगा।

    उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसा हथियार पाया जाता है, जिसे सरकार ने प्रतिबंधित घोषित किया है, तो यह इस प्रावधान के तहत अपराध माना जाएगा।

    धारा 25(1AB): पुलिस या सशस्त्र बलों से बलपूर्वक हथियार छीनने पर दंड (Punishment for Taking Firearms from Authorities by Force)

    धारा 25(1AB) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बल प्रयोग करके पुलिस या सशस्त्र बलों (Armed Forces) से हथियार छीनता है, तो उसे दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना भुगतना होगा।

    उदाहरण के लिए, किसी प्रदर्शन (Protest) के दौरान, यदि प्रदर्शनकारी (Protesters) पुलिसकर्मी से उसकी बंदूक छीन लेते हैं, तो यह इस प्रावधान का उल्लंघन होगा।

    धारा 25(1AA): प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण या बिक्री पर दंड (Punishment for Manufacturing or Selling Prohibited Arms)

    धारा 25(1AA) उन मामलों पर लागू होती है, जहां कोई व्यक्ति प्रतिबंधित हथियारों या गोला-बारूद का निर्माण, बिक्री, स्थानांतरण, मरम्मत, परीक्षण या प्रमाणन करता है। इसके लिए दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना निर्धारित है।

    उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति छिपकर प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण करता है और उन्हें अवैध रूप से बेचता है, तो यह इस प्रावधान का उल्लंघन होगा।

    धारा 25(1AAA): अधिसूचना का उल्लंघन करने पर दंड (Punishment for Violating Notifications)

    धारा 25(1AAA) के तहत, यदि कोई व्यक्ति धारा 24A और 24B के तहत जारी अधिसूचना (Notification) का उल्लंघन करते हुए हथियार या गोला-बारूद अपने पास रखता है, तो उसे सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना भुगतना होगा।

    उदाहरण के लिए, यदि चुनाव (Election) के दौरान राज्य सरकार धारा 24A के तहत कुछ हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है और कोई व्यक्ति उस अवधि में ऐसे हथियार अपने पास रखता है, तो यह इस प्रावधान का उल्लंघन होगा।

    निष्कर्ष और अगले भाग की झलक (Conclusion and Preview of the Next Part)

    आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25 एक विस्तृत प्रावधान है, जो हथियारों और गोला-बारूद से जुड़े विभिन्न अपराधों के लिए कठोर दंड निर्धारित करती है।

    यह धारा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियों को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। इस लेख में, हमने धारा 25 के मुख्य प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया।

    हालांकि, धारा 25 काफी लंबी है और इसके अन्य प्रावधानों को अलग से विस्तार से समझाने की आवश्यकता है। अगले भाग में, हम धारा 25 के शेष प्रावधानों पर चर्चा करेंगे और इसे पूरी तरह से समझने में मदद करेंगे।

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