जहर, ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ के प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा पर प्रावधान : सेक्शन 286 से 288 भारतीय न्याय संहिता, 2023
Himanshu Mishra
6 Nov 2024 5:55 PM IST
भारतीय न्याय संहिता, 2023 में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो खतरनाक पदार्थों (Dangerous Substances) को सुरक्षित रूप से संभालने के नियमों को सुनिश्चित करते हैं, ताकि जनता की सुरक्षा बनी रहे।
सेक्शन 286 से 288 में विशेष रूप से ऐसे मामलों पर ध्यान दिया गया है, जहां जहर, ज्वलनशील (Combustible) या विस्फोटक पदार्थ (Explosive Substances) को लापरवाही से संभालना दूसरों के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
इन प्रावधानों के माध्यम से यह बताया गया है कि लोगों को इन पदार्थों के उपयोग में आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। इस लेख में हम हर सेक्शन को सरल उदाहरणों के साथ समझाते हैं ताकि जिम्मेदारियों को आसानी से समझा जा सके।
सेक्शन 286: जहरीले पदार्थों का लापरवाही से उपयोग (Handling Poisonous Substances with Negligence)
सेक्शन 286 उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो किसी जहरीले पदार्थ (Poisonous Substance) को इतनी लापरवाही से उपयोग करते हैं कि यह दूसरों के लिए खतरे का कारण बन सकता है।
इसमें यह भी शामिल है कि यदि किसी के पास जहरीला पदार्थ है तो उसे आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। इस सेक्शन के तहत दोषी पाए जाने पर छह महीने की कैद, पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
उदाहरण: मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने बगीचे में एक जहरीली कीटनाशक (Pesticide) का उपयोग करता है जो सार्वजनिक स्थान के पास है, लेकिन उसने कोई चेतावनी संकेत (Warning Signs) नहीं लगाए। इस लापरवाही के कारण, वहाँ से गुजरने वाले लोगों या पड़ोसियों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। इस मामले में, सेक्शन 286 के तहत उस व्यक्ति पर सज़ा हो सकती है क्योंकि उसने जहरीले पदार्थ से दूसरों को सुरक्षित नहीं रखा।
सेक्शन 287: आग या ज्वलनशील पदार्थों का लापरवाही से उपयोग (Handling Fire or Combustible Materials with Negligence)
सेक्शन 287 उन लोगों पर लागू होता है जो आग या किसी अन्य ज्वलनशील (Flammable) पदार्थ का उपयोग इतनी लापरवाही से करते हैं कि दूसरों के जीवन को खतरा हो सकता है।
यह प्रावधान बताता है कि आग या ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग करते समय आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए। दोषी पाए जाने पर छह महीने की कैद, दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
उदाहरण: मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक व्यस्त सड़क के पास सूखे पत्तों को जला रहा है, लेकिन उसने आग पर नियंत्रण नहीं रखा। एक अचानक हवा का झोंका आग को फैला सकता है जिससे वहां मौजूद लोग या आसपास की संपत्ति को नुकसान हो सकता है। ऐसे व्यक्ति पर सेक्शन 287 के तहत सज़ा हो सकती है क्योंकि उसने सार्वजनिक स्थान में आग का सुरक्षित उपयोग नहीं किया।
सेक्शन 288: विस्फोटक पदार्थों का लापरवाही से उपयोग (Handling Explosive Substances with Negligence)
सेक्शन 288 उन मामलों पर लागू होता है जहां व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ (Explosive Substance) को इतनी लापरवाही से रखता है कि इससे दूसरों के जीवन को खतरा हो सकता है। इसमें यह भी शामिल है कि ऐसे पदार्थ को संभालते समय पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएं। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर छह महीने की कैद, पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
उदाहरण: मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने आवासीय क्षेत्र में पटाखों (Firecrackers) को सुरक्षित रूप से नहीं रखा है। यदि गलती से ये पटाखे जल जाते हैं, तो यह आसपास के लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इस मामले में, सेक्शन 288 के तहत उस व्यक्ति को सज़ा हो सकती है क्योंकि उसने विस्फोटक पदार्थ को सुरक्षित रूप से नहीं रखा।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सेक्शन 286 से 288 में स्पष्ट किया गया है कि खतरनाक पदार्थों जैसे कि जहर, ज्वलनशील सामग्री और विस्फोटक पदार्थ को सुरक्षित और जिम्मेदारी से संभालना कितना आवश्यक है।
हर सेक्शन का उद्देश्य यह है कि लोग इन पदार्थों के उपयोग या प्रबंधन में सावधानी बरतें ताकि दूसरों की सुरक्षा खतरे में न पड़े। इन प्रावधानों के माध्यम से न्याय संहिता का उद्देश्य एक सुरक्षित और जिम्मेदार वातावरण का निर्माण करना है, जहां हर व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो और कोई अनावश्यक खतरा न बने।