क्षेत्र विशेष में गैर-आग्नेय आर्म्स के लिए लाइसेंस का प्रावधान : धारा 4 आर्म्स एक्ट, 1959

Himanshu Mishra

29 Nov 2024 8:28 PM IST

  • क्षेत्र विशेष में गैर-आग्नेय आर्म्स के लिए लाइसेंस का प्रावधान : धारा 4 आर्म्स एक्ट, 1959

    आर्म्स एक्ट, 1959 (Arms Act, 1959) भारत में अस्त्रों (Arms) की प्राप्ति, स्वामित्व और उपयोग को नियंत्रित करता है, जिसमें व्यक्तियों के अधिकार और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

    एक्ट की धारा 4 (Section 4) विशेष रूप से गैर-आग्नेय आर्म्स (Non-Firearm Arms) के नियमन पर केंद्रित है और इसे विशिष्ट क्षेत्रों व परिस्थितियों में लागू किया जाता है। यह धारा धारा 3 (Section 3) के प्रावधानों का पूरक (Complementary) है, जो मुख्यतः आग्नेय अस्त्रों (Firearms) और उनकी लाइसेंस प्रक्रिया से संबंधित है।

    धारा 4 के प्रमुख प्रावधान (Key Provisions of Section 4)

    धारा 4 के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए सार्वजनिक हित (Public Interest) में आवश्यक या उपयुक्त समझा जाए, तो गैर-आग्नेय अस्त्रों के अधिग्रहण (Acquisition), स्वामित्व (Possession) या साथ ले जाने (Carrying) पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

    केंद्र सरकार एक अधिसूचना (Notification) जारी कर इस धारा को किसी विशिष्ट क्षेत्र पर लागू कर सकती है। इसके बाद, अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी वर्ग या प्रकार के अस्त्रों को प्राप्त करने, रखने या ले जाने के लिए संबंधित व्यक्ति को लाइसेंस (License) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

    उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में सामुदायिक तनाव या अशांति का माहौल हो, तो सरकार यह तय कर सकती है कि तलवारों या अन्य घातक अस्त्रों (Deadly Weapons) के स्वामित्व पर नियंत्रण रखा जाए। इस स्थिति में, धारा 4 के तहत ऐसे अस्त्रों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

    लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया (Licensing Requirements under Section 4)

    धारा 4 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद, उस क्षेत्र के व्यक्तियों को अधिसूचना में निर्दिष्ट (Specified) अस्त्रों को प्राप्त करने, रखने या ले जाने के लिए वैध लाइसेंस (Valid License) लेना होगा। यह लाइसेंस आर्म्स एक्ट और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जारी किया जाएगा।

    उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में धारा 4 लागू हो और कोई व्यक्ति आत्मरक्षा (Self-Defense) के लिए खंजर (Dagger) रखना चाहता हो, तो उसे लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। लाइसेंस जारी करने से पहले संबंधित प्राधिकारी (Authority) आवेदनकर्ता की पृष्ठभूमि और अस्त्र रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे।

    "अस्त्र" की परिभाषा (Definition of "Arms" - Section 2(c))

    धारा 4 के दायरे को समझने के लिए "अस्त्र" (Arms) की परिभाषा जानना आवश्यक है, जो धारा 2(c) में दी गई है। "अस्त्र" का अर्थ ऐसे किसी भी वस्तु से है, जो आक्रमण (Offense) या बचाव (Defense) के लिए डिज़ाइन या अनुकूलित की गई हो।

    इसमें आग्नेय अस्त्र (Firearms), धारदार अस्त्र (Sharp-Edged Weapons) और अन्य घातक अस्त्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अस्त्रों के पुर्जे (Parts) और इन्हें बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी भी इसकी परिभाषा में आती है।

    हालांकि, धारा 2(c) में कुछ वस्तुओं को "अस्त्र" की परिभाषा से बाहर रखा गया है, जैसे घरेलू या कृषि उपयोग के लिए बनाए गए लाठी (Lathi) या सामान्य छड़ी (Walking Stick)। इसके अलावा, खिलौनों (Toys) के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, जिन्हें कार्यशील हथियार (Functional Weapons) में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, भी शामिल नहीं हैं।

    उदाहरण के लिए, तलवार को "अस्त्र" माना जाएगा, लेकिन किसी वृद्ध व्यक्ति द्वारा सहारे के लिए उपयोग की जाने वाली छड़ी को नहीं।

    धारा 3 के साथ संबंध (Complementary Provisions of Section 3)

    धारा 3 में आग्नेय अस्त्रों (Firearms) के अधिग्रहण और स्वामित्व के लिए लाइसेंस की आवश्यकता बताई गई है। धारा 4 इस प्रावधान को विस्तारित करते हुए गैर-आग्नेय अस्त्रों पर लागू होती है। यह दोनों प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि सभी प्रकार के अस्त्रों का उपयोग नियंत्रित तरीके से हो।

    उदाहरण के लिए, धारा 3 के तहत, किसी व्यक्ति को पिस्तौल (Pistol) रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। वहीं, धारा 4 के तहत, यदि सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई हो, तो उसी व्यक्ति को मच्छे (Machete) जैसे धारदार अस्त्र के लिए भी लाइसेंस लेना होगा।

    व्यावहारिक परिणाम और उदाहरण (Practical Implications and Examples)

    धारा 4 का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार यह अधिसूचना जारी कर सकती है कि एक निश्चित लंबाई से बड़े चाकुओं (Knives) के लिए लाइसेंस आवश्यक होगा। यह कदम हिंसक झगड़ों की संभावना को कम कर सकता है और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

    इसी तरह, यदि किसी क्षेत्र में गिरोह हिंसा (Gang Violence) बढ़ रही हो, तो सरकार लोहे की छड़ों (Iron Rods) या डंडों (Batons) जैसे हथियारों के स्वामित्व को नियंत्रित करने के लिए धारा 4 का उपयोग कर सकती है।

    सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन (Balancing Public Interest and Individual Rights)

    धारा 4 सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety) और व्यक्तियों के अस्त्र रखने के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करती है। यह कानून सरकार को विशिष्ट क्षेत्रों में गैर-आग्नेय अस्त्रों के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, लेकिन देशभर में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले अस्त्रों पर कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं लगाता।

    उदाहरण के लिए, एक किसान जो कृषि कार्यों के लिए दरांती (Sickle) का उपयोग करता है, उसे धारा 4 के तहत तब तक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि उसे हथियार के रूप में अनुकूलित नहीं किया गया हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वैध उद्देश्यों (Legitimate Purposes) के लिए उपकरणों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को अनावश्यक बोझ न उठाना पड़े।

    आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 4 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो केंद्र सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा की आवश्यकता के आधार पर गैर-आग्नेय अस्त्रों के स्वामित्व को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। धारा 3 के साथ इसे पढ़ने पर यह सुनिश्चित होता है कि अस्त्रों का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए किया जाए और यह सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) के लिए खतरा न बने। लाइसेंस प्रक्रिया के माध्यम से यह कानून अस्त्रों के उपयोग पर निगरानी और नियंत्रण का मजबूत तंत्र प्रदान करता है।

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