डकैती की तैयारी, हत्या और अपराधियों का गिरोह: धारा 310 भारतीय न्याय संहिता, 2023 भाग 2

Himanshu Mishra

26 Nov 2024 5:35 PM IST

  • डकैती की तैयारी, हत्या और अपराधियों का गिरोह: धारा 310 भारतीय न्याय संहिता, 2023 भाग 2

    धारा 310, भाग 2 - भारतीय न्याय संहिता, 2023

    भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 310 डकैती (Dacoity) के मुख्य प्रावधानों को विस्तार देती है। पहले भाग में यह बताया गया था कि डकैती कब होती है और इसके लिए दंड का प्रावधान क्या है। इस भाग में डकैती से जुड़े अन्य अपराधों जैसे हत्या (Murder), तैयारी (Preparation), डकैती के लिए एकत्र होना (Assembly), और आदतन अपराधी (Habitual Offender) होने के लिए सजा का उल्लेख है।

    डकैती के दौरान हत्या (Murder During Dacoity)

    धारा 310(3) के अनुसार, अगर पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह में से कोई एक व्यक्ति डकैती करते समय हत्या करता है, तो समूह के सभी सदस्य हत्या के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। यह इसलिए है क्योंकि डकैती को एक संगठित अपराध माना गया है, और हर सदस्य को सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है।

    सजा:

    1. मृत्युदंड (Death Penalty): सबसे कठोर दंड।

    2. आजीवन कारावास (Life Imprisonment): जीवनभर जेल में रहने की सजा।

    3. 10 साल की कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment): न्यूनतम 10 साल की सजा।

    4. जुर्माना (Fine): अतिरिक्त आर्थिक दंड।

    उदाहरण:

    छह लोग—A, B, C, D, E, और F—डकैती के लिए Z के घर में घुसते हैं। इस दौरान A घर के मालिक Z की हत्या कर देता है। भले ही B, C, D, E, और F ने हत्या नहीं की, वे सभी डकैती का हिस्सा थे। इसलिए सभी को हत्या के लिए समान दंड मिलेगा।

    डकैती की तैयारी (Preparation for Dacoity)

    धारा 310(4) उन लोगों को सजा देती है जो डकैती की तैयारी करते हैं। भले ही डकैती को अंजाम न दिया गया हो, लेकिन इस गंभीर अपराध की तैयारी को कानून दंडनीय मानता है।

    सजा:

    1. 10 साल तक कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment): अधिकतम 10 साल की सजा।

    2. जुर्माना (Fine): अतिरिक्त आर्थिक दंड।

    उदाहरण:

    A, B, C, D, और E हथियार इकट्ठा करते हैं और Z के घर की जानकारी लेते हैं ताकि डकैती कर सकें। अगर उन्हें अपराध से पहले पकड़ लिया जाता है, तो उनकी तैयारी के कारण उन्हें सजा मिलेगी।

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    डकैती के लिए एकत्र होना (Assembly for Dacoity)

    धारा 310(5) के तहत, अगर पांच या अधिक लोग डकैती करने के उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं, तो यह अपराध माना जाएगा, चाहे उन्होंने डकैती शुरू भी न की हो।

    सजा:

    1. 7 साल तक कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment): अधिकतम 7 साल की सजा।

    2. जुर्माना (Fine): अतिरिक्त आर्थिक दंड।

    उदाहरण:

    छह लोग एक सुनसान जगह पर मिलते हैं और डकैती की योजना बनाते हैं। भले ही उन्होंने डकैती शुरू नहीं की हो, लेकिन उनका इकट्ठा होना ही उन्हें दोषी बनाता है।

    आदतन अपराधियों का गिरोह (Habitual Gang Involvement)

    धारा 310(6) उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो डकैती के लिए आदतन अपराधियों (Habitual Offenders) के गिरोह से जुड़े हुए हैं। यह प्रावधान संगठित अपराधों को खत्म करने के लिए लागू किया गया है।

    सजा:

    1. आजीवन कारावास (Life Imprisonment): गंभीर मामलों में।

    2. 10 साल तक कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment): अधिकतम 10 साल की सजा।

    3. जुर्माना (Fine): अतिरिक्त आर्थिक दंड।

    उदाहरण:

    एक गिरोह जो नियमित रूप से अलग-अलग स्थानों पर डकैती करता है। गिरोह का कोई भी सदस्य, चाहे उसने व्यक्तिगत रूप से डकैती में हिस्सा लिया हो या नहीं, दोषी माना जाएगा।

    डकैती के विस्तारित प्रावधानों का महत्व

    धारा 310 का यह भाग यह सुनिश्चित करता है कि डकैती से जुड़े हर पहलू को कानून के दायरे में लाया जाए।

    • हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लागू होती है।

    • अपराध की योजना या तैयारी को भी कानून दंडनीय मानता है।

    • संगठित गिरोहों को खत्म करने के लिए सख्त प्रावधान बनाए गए हैं।

    डकैती और इसके प्रावधानों का उद्देश्य

    डकैती एक संगठित और गंभीर अपराध है जो समाज पर गहरा असर डालता है। इसके अतिरिक्त प्रावधान अपराधियों और उनके सहायक तंत्र को खत्म करने में मदद करते हैं। कानून का यह प्रावधान न केवल अपराध को सख्ती से दंडित करता है, बल्कि अपराधों की योजना और आदतन अपराधियों को रोकने का भी प्रयास करता है।

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