भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत गर्भपात से संबंधित अपराधों का अवलोकन (धारा 88 से 92)

Himanshu Mishra

27 July 2024 6:42 PM IST

  • भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत गर्भपात से संबंधित अपराधों का अवलोकन (धारा 88 से 92)

    परिचय

    भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इसमें गर्भपात से संबंधित अपराधों के लिए विस्तृत प्रावधान शामिल हैं, जिसमें विभिन्न परिदृश्यों को संबोधित किया गया है, जहाँ गर्भपात या अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुँचाने का कार्य दंडनीय है। यह लेख धारा 88 से 92 की व्याख्या करता है, प्रत्येक धारा को समझने योग्य बनाने के लिए स्पष्ट व्याख्याएँ और उदाहरण प्रस्तुत करता है।

    धारा 88: गर्भपात का कारण बनना (Causing Miscarriage)

    परिभाषा और दंड

    धारा 88 गर्भपात का कारण बनने के स्वैच्छिक कार्य को संबोधित करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को उसकी जान बचाने के इरादे के बिना गर्भपात कराता है, तो उसे तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर महिला "गर्भवती" है (यानी, भ्रूण में हलचल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है), तो सज़ा बढ़कर सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है।

    स्पष्टीकरण

    अगर कोई महिला खुद गर्भपात करवाती है, तो वह भी इस धारा के अंतर्गत आती है।

    उदाहरण

    एक परिदृश्य की कल्पना करें, जिसमें प्रिया गर्भवती है और उसकी सहेली रीता उसे हर्बल मिश्रण देती है, यह जानते हुए भी कि इससे गर्भपात हो जाएगा, लेकिन प्रिया की जान बचाने के इरादे से नहीं। धारा 88 के तहत, रीता को तीन साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। अगर प्रिया गर्भावस्था के अंतिम चरण में है और भ्रूण में हलचल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो रीता को सात साल तक की कैद हो सकती है।

    धारा 89: सहमति के बिना गर्भपात (Miscarriage without Consent)

    परिभाषा और सजा

    धारा 89 महिला की सहमति के बिना गर्भपात करवाने से संबंधित है, भले ही वह "गर्भवती" हो या न हो। अपराधी को आजीवन कारावास या दस साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

    उदाहरण

    मान लीजिए रमेश गर्भवती सीमा को नशीली दवा देता है, जिससे उसकी जानकारी या सहमति के बिना उसका गर्भपात हो जाता है। रमेश को धारा 89 के तहत दंडित किया जाएगा और उसे आजीवन कारावास या दस साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

    धारा 90: गर्भपात से मौत का कारण बनना (Causing Death by Miscarriage)

    परिभाषा और सजा

    धारा 90 में गर्भपात का इरादा रखते हुए गर्भवती महिला की मौत का कारण बनने की सजा का वर्णन किया गया है। अगर महिला सहमति देती है, तो अपराधी को दस साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। अगर महिला की सहमति के बिना ऐसा किया जाता है, तो सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है।

    स्पष्टीकरण

    अपराधी के लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि उसके कार्यों से महिला की मौत हो सकती है।

    उदाहरण

    अजय पर विचार करें, जो सुनीता पर अवैध गर्भपात करता है, जिसका इरादा केवल गर्भपात कराना था, लेकिन उसकी मौत हो गई। अगर सुनीता ने सहमति दी होती, तो अजय को दस साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता था। अगर उसने सहमति नहीं दी होती, तो अजय को आजीवन कारावास हो सकता था।

    धारा 91: जन्म को रोकना या जन्म के बाद मृत्यु का कारण बनना (Preventing Birth or Causing Death After Birth)

    परिभाषा और दंड

    धारा 91 किसी भी व्यक्ति को दंडित करती है, जो बच्चे के जन्म से पहले, बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु का कारण बनने के इरादे से कोई कार्य करता है। यदि यह कार्य माँ के जीवन को बचाने के लिए सद्भावनापूर्वक नहीं किया जाता है, तो सजा दस साल की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती है।

    उदाहरण

    कल्पना करें कि अनिल, अपने बच्चे को जन्म से रोकने के लिए अपनी गर्भवती पत्नी सीता को घायल कर देता है। चोटों के कारण जन्म के तुरंत बाद बच्चा मर जाता है। अनिल को धारा 91 के तहत दस साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है, क्योंकि उसके कार्यों का उद्देश्य सीता का जीवन बचाना नहीं था।

    धारा 92: अजन्मे बच्चे की मृत्यु का कारण बनना (Causing Death of Unborn Child)

    परिभाषा और दंड

    धारा 92 ऐसी परिस्थितियों में "त्वरित अजन्मे बच्चे" (एक भ्रूण जो ध्यान देने योग्य रूप से हिलना शुरू कर देता है) की मृत्यु का कारण बनती है, जो माँ की मृत्यु होने पर दोषी हत्या के बराबर होगी। सजा दस साल की कैद और जुर्माने तक हो सकती है।

    उदाहरण

    रवि पर विचार करें, जो एक गर्भवती महिला तारा पर हमला करता है, यह जानते हुए कि इससे उसकी मौत हो सकती है। हालांकि तारा बच जाती है, लेकिन उसका अजन्मा बच्चा मर जाता है। रवि धारा 92 के तहत दोषी है और उसे दस साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

    उदाहरण

    वास्तविक जीवन में मनोज जैसा कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है, जो गुस्से में आकर अपनी गर्भवती पत्नी पर हमला करता है, जिससे अजन्मे बच्चे की मौत हो जाती है। मनोज की हरकतें धारा 92 के तहत आती हैं और उसे जुर्माने के साथ दस साल की जेल की सजा हो सकती है।

    भारतीय न्याय संहिता 2023 गर्भपात से संबंधित अपराधों को संबोधित करने के लिए कड़े उपाय प्रदान करती है, जिससे गर्भवती महिलाओं और उनके अजन्मे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। धारा 88 से 92 गर्भपात का कारण बनने, गर्भवती महिला को नुकसान पहुंचाने या बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालती है। इन प्रावधानों का उद्देश्य न्याय को बनाए रखना और महिलाओं और उनके अजन्मे बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है।

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