भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत दस्तावेजी साक्ष्य प्रावधानों का अवलोकन

Himanshu Mishra

17 July 2024 5:32 PM IST

  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत दस्तावेजी साक्ष्य प्रावधानों का अवलोकन

    भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। यह नया कानून दस्तावेजी साक्ष्य के नियमों की रूपरेखा तैयार करता है, जो प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य का गठन करने के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

    भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजी साक्ष्य को संभालने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित करता है। यह प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य के बीच अंतर करता है, स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रदान करता है।

    इन प्रावधानों का उद्देश्य अदालत में दस्तावेजों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर स्पष्ट नियम प्रदान करके एक निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। नया कानून पूर्ववर्ती भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आधारित है तथा उसे परिष्कृत करता है, तथा इसमें आधुनिक प्रगति, विशेष रूप से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में, परिलक्षित होती है।

    दस्तावेजों की सामग्री साबित करना (धारा 56) (Proving Contents of Documents)

    धारा 56 में कहा गया है कि दस्तावेजों की सामग्री को प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी अदालती मामले में, आप दस्तावेज़ में कही गई बातों को साबित करने के लिए मूल दस्तावेज़ या उसकी विश्वसनीय प्रति का उपयोग कर सकते हैं।

    प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा और दायरा (धारा 57) (Definition and Scope of Primary Evidence)

    धारा 57 प्राथमिक साक्ष्य को अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ के रूप में परिभाषित करती है। इसे साक्ष्य का सबसे अच्छा रूप माना जाता है क्योंकि यह मूल दस्तावेज़ है। यह खंड यह स्पष्ट करने के लिए कई स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि प्राथमिक साक्ष्य क्या माना जा सकता है:

    स्पष्टीकरण 1: यदि कोई दस्तावेज़ कई भागों में बनाया गया है, तो प्रत्येक भाग पूरे दस्तावेज़ का प्राथमिक साक्ष्य है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अनुबंध कई भागों में हस्ताक्षरित है, तो प्रत्येक भाग प्राथमिक साक्ष्य है।

    स्पष्टीकरण 2: यदि कोई दस्तावेज़ प्रतिरूप में निष्पादित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि अलग-अलग पक्ष अलग-अलग प्रतियों पर हस्ताक्षर करते हैं, तो प्रत्येक प्रतिरूप उस पक्ष के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य है जिसने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। उदाहरण के लिए, यदि दो पक्ष किसी लीज़ एग्रीमेंट की अलग-अलग प्रतियों पर हस्ताक्षर करते हैं, तो प्रत्येक प्रति उस पक्ष के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य है जिसने उस पर हस्ताक्षर किए हैं।

    स्पष्टीकरण 3: यदि एक ही प्रक्रिया, जैसे मुद्रण या फ़ोटोग्राफ़ी द्वारा कई दस्तावेज़ बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक दस्तावेज़ अन्य दस्तावेज़ों का प्राथमिक साक्ष्य है। हालाँकि, यदि वे सभी एक ही मूल की प्रतियाँ हैं, तो वे मूल का प्राथमिक साक्ष्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक टेम्पलेट से कई प्लेकार्ड मुद्रित किए जाते हैं, तो प्रत्येक प्लेकार्ड किसी अन्य प्लेकार्ड का प्राथमिक साक्ष्य है, लेकिन टेम्पलेट का नहीं।

    स्पष्टीकरण 4: यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड कई फ़ाइलों में बनाया या संग्रहीत किया जाता है, तो प्रत्येक फ़ाइल प्राथमिक साक्ष्य है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वीडियो कई प्रारूपों में सहेजा जाता है, तो प्रत्येक प्रारूप प्राथमिक साक्ष्य होता है।

    स्पष्टीकरण 5: यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है, तो यह प्राथमिक साक्ष्य होता है, जब तक कि उस पर विवाद न हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई ईमेल किसी सुरक्षित सर्वर से प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राथमिक साक्ष्य होता है, जब तक कि कोई इसकी प्रामाणिकता को चुनौती न दे।

    स्पष्टीकरण 6: यदि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग एक साथ संग्रहीत और प्रेषित की जाती है, तो प्रत्येक संग्रहीत संस्करण प्राथमिक साक्ष्य होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सुरक्षा कैमरा फुटेज संग्रहीत और किसी अन्य स्थान पर भेजा जाता है, तो प्रत्येक प्रतिलिपि प्राथमिक साक्ष्य होती है।

    स्पष्टीकरण 7: यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड कंप्यूटर सिस्टम में कई स्थानों पर संग्रहीत किया जाता है, तो प्रत्येक संग्रहण प्राथमिक साक्ष्य होता है। इसमें अस्थायी फ़ाइलें शामिल हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई दस्तावेज़ कंप्यूटर पर सहेजा जाता है और क्लाउड में बैकअप किया जाता है, तो दोनों प्राथमिक साक्ष्य होते हैं।

    दिए गए उदाहरण में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक मूल से मुद्रित कई प्लेकार्ड हैं, तो उनमें से किसी एक प्लेकार्ड का उपयोग किसी अन्य प्लेकार्ड की सामग्री के प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, लेकिन उस मूल प्लेकार्ड के लिए नहीं, जिससे उन्हें कॉपी किया गया था।

    द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा और दायरा (धारा 58) (Definition and Scope of Secondary Evidence)

    धारा 58 में बताया गया है कि द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है। इसमें मूल दस्तावेज़ से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियाँ और मौखिक विवरण शामिल हैं। द्वितीयक साक्ष्य तब स्वीकार्य होता है जब प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध न हो।

    1. कानूनी प्रावधानों के तहत दी गई प्रमाणित प्रतियाँ द्वितीयक साक्ष्य होती हैं।

    2. फोटोकॉपी जैसी विश्वसनीय यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतियाँ द्वितीयक साक्ष्य होती हैं।

    3. मूल दस्तावेज़ से बनाई गई या उससे तुलना की गई प्रतियाँ द्वितीयक साक्ष्य होती हैं।

    4. दस्तावेजों के समकक्ष उन पक्षों के विरुद्ध द्वितीयक साक्ष्य होते हैं जिन्होंने उन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

    5. मूल दस्तावेज़ को देखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज़ की सामग्री के मौखिक विवरण द्वितीयक साक्ष्य होते हैं।

    6. दस्तावेज से संबंधित मौखिक स्वीकारोक्ति और लिखित स्वीकारोक्ति द्वितीयक साक्ष्य होते हैं।

    7. किसी ऐसे व्यक्ति की गवाही जिसने बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज़ों की जाँच की हो जिनकी न्यायालय में आसानी से जाँच नहीं की जा सकती, द्वितीयक साक्ष्य होती है।

    दिए गए उदाहरण द्वितीयक साक्ष्य को और स्पष्ट करते हैं:

    1. किसी मूल दस्तावेज़ की तस्वीर द्वितीयक साक्ष्य है, भले ही उस तस्वीर की तुलना मूल दस्तावेज़ से न की गई हो, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि जिस वस्तु की तस्वीर ली गई है, वह मूल दस्तावेज़ है।

    2. कॉपी मशीन द्वारा बनाई गई और मूल दस्तावेज़ से तुलना की गई प्रतिलिपि, मूल दस्तावेज़ का द्वितीयक साक्ष्य है।

    3. किसी प्रतिलिपि से प्रतिलिपि बनाई गई लेकिन बाद में मूल दस्तावेज़ से तुलना की गई प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य है। हालाँकि, यदि इसकी तुलना मूल दस्तावेज़ से नहीं की जाती है, तो यह द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, भले ही जिस प्रतिलिपि से इसे प्रतिलिपि बनाया गया था, उसकी तुलना मूल दस्तावेज़ से की गई हो।

    4. मूल दस्तावेज़ से तुलना की गई प्रतिलिपि का मौखिक विवरण या मूल दस्तावेज़ की तस्वीर का मौखिक विवरण द्वितीयक साक्ष्य नहीं है।

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