मोहम्मद हारून और अन्य बनाम भारत संघ

Himanshu Mishra

29 Jun 2024 11:31 AM GMT

  • मोहम्मद हारून और अन्य बनाम भारत संघ

    मामले के तथ्य

    7 सितंबर, 2013 को भड़के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की जान चली गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। मुख्य रूप से जाट और मुस्लिम समुदायों के बीच दंगे, 27 अगस्त, 2013 को कवाल गांव में हुई एक पूर्व घटना के जवाब में जाट समुदाय द्वारा आयोजित महापंचायत से भड़के थे। स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने में विफलता ने हिंसा को और बढ़ा दिया, जिससे व्यापक विनाश और भय फैल गया।

    मोहम्मद हारून एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और संकट के समय व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में न्यायिक हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह मामला राज्य की जवाबदेही और सभी नागरिकों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका के महत्व को उजागर करता है

    कानूनी तर्क

    विभिन्न व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कई रिट याचिकाएँ दायर कीं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की लापरवाही के कारण पीड़ितों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा पुनर्वास, सुरक्षा और रोकथाम के लिए व्यापक उपाय किए जाने की माँग की। इसके अतिरिक्त, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या उत्तर प्रदेश के बाहर से एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने की मांग की गई थी।

    संवैधानिक मुद्दे

    मुख्य संवैधानिक मुद्दा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के इर्द-गिर्द घूमता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य दंगा पीड़ितों को पर्याप्त सुरक्षा और राहत प्रदान करने में विफल रहा है, इस प्रकार उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा, याचिकाओं ने कल्याण को बढ़ावा देने और असमानताओं को कम करने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 38 के तहत राज्य के दायित्व को रेखांकित किया।

    कोर्ट का विश्लेषण

    चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने परिस्थितियों और राज्य की प्रतिक्रिया का गहन विश्लेषण किया। न्यायालय ने हिंसा को रोकने में स्थानीय प्रशासन की विफलता और पीड़ितों को प्रदान किए गए राहत उपायों की अपर्याप्तता पर ध्यान दिया। न्यायालय ने सभी प्रभावित व्यक्तियों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा सक्रिय कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायालय ने हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच और अभियोजन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

    मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बलात्कार और हत्या के मामलों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

    सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बलात्कार और हत्या के मामलों से निपटने में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किए गए प्रयासों पर ध्यान दिया, जिसमें संदिग्धों को पकड़ने के लिए पुलिस दल का गठन और बलात्कार पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।

    न्यायालय ने राज्य द्वारा प्रत्येक बलात्कार पीड़ित को उनके पुनर्वास के लिए ₹5 लाख का मुआवजा देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें पीड़ितों के समर्थन के महत्व और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए के तहत कानूनी दायित्व पर प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो, और समुदाय के सदस्यों द्वारा न्याय में किसी भी तरह की बाधा डालने की आलोचना की।

    राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि सभी आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए और पीड़ितों को उनके ठीक होने और कल्याण के लिए वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना जारी रखा जाए।

    सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों को कई महत्वपूर्ण उपाय करने का निर्देश दिया गया।

    इनमें शामिल हैं:

    1. पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करना और उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना।

    2. यह सुनिश्चित करना कि सभी विस्थापित व्यक्तियों को उचित आश्रय और भोजन मिले।

    3. हिंसा की घटनाओं की निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच करना, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश हों कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर गलत आरोप न लगाया जाए या उसे परेशान न किया जाए।

    4. न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और की गई प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए एक निगरानी समिति की स्थापना करना।

    निर्णय ने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने और सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इस निर्णय ने भारत में मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में जनहित याचिका की भूमिका को भी मजबूत किया।

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