फाइनल पुलिस रिपोर्ट का मतलब

Shadab Salim

11 Nov 2024 9:15 AM IST

  • फाइनल पुलिस रिपोर्ट का मतलब

    किसी भी क्रिमिनल केस में पुलिस द्वारा जो चालान अभियुक्त के विरुद्ध अदालत में पेश किया जाता है उसे ही फाइनल पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है।

    पुलिस अपने अन्वेषण में अलग-अलग स्तर पर रिपोर्ट प्रेषित करती है। पुलिस अन्वेषण के चरणों में तीन प्रकार की रिपोर्ट भेजती है, धारा 176 के अधीन पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रेषित करता है।

    दूसरी रिपोर्ट उसे कहा जाता है जो इस संहिता की धारा 188 में यह अपेक्षित है कि अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध के मामले की रिपोर्ट संबंधित थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

    तीसरी रिपोर्ट जिसे चालान कहा जाता है उसे धारा 193 के अंतर्गत अन्वेषण की समाप्ति हो जाने के पश्चात पुलिस द्वारा मामले की अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। एक प्रकार से अंतिम प्रतिवेदन भी कहा जाता है।

    यह पुलिस द्वारा की गयी समस्त अन्वेषण की कार्यवाही का एक ब्योरा होता है जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

    इसे दो नामों से जाना जाता है। साधारण भाषा में इसे पुलिस चालान कहा जाता है लेकिन सही नाम फाइनल रिपोर्ट ही है।

    हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य के सुप्रीम कोर्ट के एक वाद में पुलिस द्वारा अन्वेषण की अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट को सौंपी जाने को आपराधिक कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण चरण मानते हुए अभिकथन किया गया-

    'इसे अन्वेषण पूर्ण होते ही मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया जाना आवश्यक है यह रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित की जानी चाहिए तथा इसमें धारा 173 की धारा दो का मजबूती से पालन किया जाना चाहिए'

    धारा 193 के अंतर्गत पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के संदर्भ में संपूर्ण जानकारियां दी गयी है। वह संपूर्ण प्रावधान रखे गए है कि पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के भीतर कौनसी चीजों को शामिल किया जाएगा और क्या क्या रिपोर्ट में स्थान होगा तथा रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाएगी।

    अनावश्यक विलंब के बिना अन्वेषण का पूरा किया जाना-

    धारा 193 उपधारा (1) इस बात का उल्लेख करती है के बगैर विलंब के अन्वेषण पूरा किया जाना चाहिए तथा शीघ्र से शीघ्र अन्वेषण पूरा होते ही यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट या कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाने चाहिए।

    अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की निश्चित अवधि-

    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 आजीवन कारावास और मृत्युदंड और दस साल से दंडित अपराधों के लिए अधिकतम 3 महीने की अवधि का समय अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश करने के लिए पुलिस को देती है और दस साल से कम अवधि के कारावास से दंडित अपराधों के लिए 60 दिन का समय पुलिस अधिकारी को या जांच एजेंसी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए दिया जाता है।

    यदि जांच एजेंसी या पुलिस अधिकारी इस समय अवधि के भीतर अपनी पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी होता है, परंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के अंतर्गत कहीं पर भी किसी विशेष समय अवधि का कतई प्रावधान नहीं किया गया है, केवल बलात्कार के मामले में मामले में 3 माह के भीतर अन्वेषण पूरा करने का प्रावधान धारा 193 के अंतर्गत रखा गया है कोई समय अवधि नहीं है।

    धारा 193 उपधारा (2) इस धारा की महत्वपूर्ण उपधारा है। इस धारा के अंतर्गत वह समस्त बातें दी गयी है जिसका उल्लेख पुलिस अपनी रिपोर्ट में करेगी। उन बातों का स्पष्ट उल्लेख संहिता की धारा 193 की उपधारा 3 के अंतर्गत कर दिया गया है। पुलिस अपना अंतिम प्रतिवेदन धारा 193 (3) के अंतर्गत ही मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है।

    धारा 193 (3) के अंतर्गत दी जाने वाली जानकारियां निम्नलिखित है-

    पक्षकारों के नाम।

    सूचना का स्वरूप।

    मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम।

    क्या कोई अपराध किया गया है प्रतीत होता है यदि किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा।

    क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है।

    क्या बंद पत्र पर छोड़ दिया गया है यदि छोड़ दिया गया है तो वह बंद पत्र पत्र प्रतिभू सहित है या प्रतिभू रहित है।

    धारा 193 की उपधारा (8)-

    सामान्यता पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके मजिस्ट्रेट को भेजे जाते है, परंतु यदि इनमें से कुछ दस्तावेज पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट के साथ ना भेजे गए हो तो इसके कारण पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट आग्रहम( जिसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाए) नहीं हो जाती।

    पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित प्रत्यक्ष कार्यवाही में मजिस्ट्रेट से यह उपेक्षा की जाती है कि वह उपधारा में उल्लेखित सभी दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को उपलब्ध कराएं।

    इन दस्तावेजों में वह दस्तावेज भी शामिल थे। धारा 193 (8) में उल्लेखित है सुविधा की दृष्टि से वह धारा साथ में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी अभियुक्तों को उपधारा 5 में दर्शाए गए सभी दस्तावेजों को देना सुविधाजनक समझता है ऐसा कर सकता है।

    धारा 193 की उपधारा (8) स्पष्ट इस बात का उल्लेख कर रही है के अभियोजन जिन साक्ष्य के आधार पर चलेगा जिनमें कोई वस्तुएं भी हो सकती है यदि उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है तो धारा 173 के अंतिम प्रतिवेदन के साथ पुलिस कथन जो पुलिस के समक्ष दिए जाते हैं उन्हें भी अंतिम प्रतिवेदन के साथ लगा दिया जाए।

    धारा 193 की उपधारा (9) महत्वपूर्ण धारा है-

    173 धारा की उपधारा (9) के अंतर्गत अन्वेषण को अधिकृत करती है कि अंतिम रिपोर्ट फाइल कर दी गयी है, इसके पश्चात भी यदि आवश्यक हो तो अन्वेषण कार्यवाही जारी रख सकती है। पुलिस की भले ही उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने अपराध का संज्ञान कर लिया हो।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक अनवेषण अधिकारी द्वारा धारा 193 (3) के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट कोर्ट को प्रेषित नहीं कर दी जाती है यह माना जाएगा कि अन्वेषण कार्रवाई जारी है। कतिपय परिस्थितियों में इस धारा की उपधारा 9 के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित कर दी जाने के पश्चात भी आगे अन्वेषण अनुज्ञ है, भले ही मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान कर लिया हो।

    अन्वेषण अधिकारी की अन्वेषण करने की शक्ति समाप्त नहीं होती है। यदि कोई आरोपी फरार है जिनके नाम अभियोजन में है तो ऐसे फरार आरोपियों के संदर्भ में धारा 193 की उपधारा 9 का प्रयोग किया जाता है और अन्वेषण को जारी रखा जाता है। अन्वेषण अधिकारी जो आरोपी उपस्थित होते है उनके लिए अंतिम प्रतिवेदन पेश कर देता है।

    कारी चौधरी बनाम श्रीमती सीता देवी एआरआई 2002 सुप्रीम कोर्ट 441 के वाद में मृतका की हत्या के बारे में एफआईआर उसकी सास द्वारा दर्ज करायी गयी जिसके आधार पर अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

    अन्वेषण के दौरान पुलिस ने पाया कि सास द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी झूठी थी और वास्तव में मृतका की हत्या के लिए सास ही दोषी थी।

    उसने यह हत्या नियोजित षड्यंत्र पूर्वक की थी, अतः पुलिस ने मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि सास द्वारा दायर की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी थी। मजिस्ट्रेट ने उक्त रिपोर्ट स्वीकार कर ली परंतु अभियुक्ता द्वारा इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में पुनरीक्षण आवेदन किया जाने पर हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश रद्द कर दिया। पुलिस ने अपनी अन्वेषण कार्यवाही जारी रखते हुए कोर्ट को सूचित किया कि उसने दूसरी प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस आधार पर सास के विरुद्ध आरोपपत्र विरचित किया गया। सास के विरुद्ध प्रारंभ की गयी दांडिक कार्यवाही को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया।

    हाई कोर्ट के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि यह कहना कि- पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने पर सास द्वारा दायर की गयी प्राथमिकी झूठी थी उसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जाना जिसे की हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था पुलिस द्वारा सास के विरुद्ध दूसरी प्राथमिकी दर्ज करके कार्यवाही नहीं की जा सकती न्यायोचित नहीं होगा। अतः हत्या जैसे जघन्य अपराध के मामले में पुलिस द्वारा दूसरी प्राथमिकी दर्ज करके अन्वेषण कार्यवाही की जाना उचित था अपील स्वीकार की गयी।

    हरमिंदर पाल सिंह बनाम पंजाब राज्य 2004 क्रिमिनल लॉ 2648 के वाद में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा-

    जहां किसी भ्रष्टाचार के प्रकरण में पुलिस द्वारा अंतिम अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हो लेकिन उसे कोर्ट द्वारा स्वीकार ना कि जाकर मामले का पुनः अन्वेषण आदेशित किया गया हो वह कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए पुनः अन्वेषण के पश्चात पुलिस पुनः अपने पूर्ववर्ती निष्कर्ष पर पहुंची हो कि अभियुक्त का रिश्वत लेने का कोई उद्देश्य प्रकट नहीं होता है।

    ऐसी दशा में कोर्ट मामले का तीसरी बार फिर से अन्वेषण किए जाने का आदेश नहीं दे सकेगा। इसका कारण स्पष्ट करते हुए कोर्ट ने कथन किया है कि पुलिस द्वारा मामले के पुनः अन्वेषण से इंकार ना किया जाना तथा ऐसे अन्वेषण के पश्चात अपने पूर्ववर्ती निष्कर्ष पर कायम रहना यह दर्शाता है कि पुलिस ने प्रकरण का भली-भांति अन्वेषण कर लिया है और किसी नए आधार के बिना उसका तृतीय बार अन्वेषण कराया जाना व्यर्थ होगा।

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