एल. चंद्र कुमार का मामला: प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की भूमिका
Himanshu Mishra
9 July 2024 5:54 PM IST
भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 323ए और 323बी की संवैधानिकता पर बहस, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में निहित न्यायिक समीक्षा शक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रकाश में लाती है। एल. चंद्र कुमार के इस मामले के विश्लेषण से न्यायिक निरीक्षण और संविधान की मूल संरचना के संबंध में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थिति को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी।
परिचय
भारत के संविधान के भाग XIV-A में दो प्रमुख अनुच्छेद प्रस्तुत किए गए हैं जो न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित हैं। अनुच्छेद 323ए सेवा मामलों को संभालने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 323बी औद्योगिक विवाद, चुनाव आदि जैसे अन्य मुद्दों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की अनुमति देता है। इन अनुच्छेदों का उद्देश्य विवादों के शीघ्र समाधान के लिए विशेष मंच बनाना था, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित न्यायिक समीक्षा की पारंपरिक शक्तियों को सीमित करने के बारे में चिंताएँ भी जताईं।
अनुच्छेद 323A: सेवा मामलों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Administrative Tribunals for Service Matters)
अनुच्छेद 323A संसद को सार्वजनिक सेवा से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय प्राधिकरण और सार्वजनिक निगम शामिल हैं। इन न्यायाधिकरणों के पास सेवा मामलों पर अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और अधिकार हैं और वे अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर सकते हैं। इस बहिष्करण ने सवाल उठाए कि क्या यह अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाईकोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा शक्तियों को कमजोर करता है।
अनुच्छेद 323B: अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण
अनुच्छेद 323B संसद और राज्य विधानसभाओं को औद्योगिक और श्रम विवाद, चुनाव मुद्दे और अन्य जैसे विभिन्न अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 323A के समान, ये न्यायाधिकरण अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर सकते हैं, जिससे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक निगरानी शक्तियों के संभावित क्षरण के बारे में चिंताएँ पैदा हुईं।
मामले के तथ्य
एल. चंद्र कुमार के मामले में अनुच्छेद 323ए और 323बी की संवैधानिकता और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ शामिल थीं। याचिकाओं में तर्क दिया गया कि ये अनुच्छेद और अधिनियम संविधान द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दी गई न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का उल्लंघन करते हैं। विशेष रूप से, चुनौती इस बात पर केंद्रित थी कि क्या ये न्यायाधिकरण विधायी और प्रशासनिक कार्यों की संवैधानिकता सुनिश्चित करने में हाईकोर्ट की भूमिका की जगह ले सकते हैं।
शामिल मुद्दे
इस मामले के केंद्र में तीन मुख्य कानूनी प्रश्न थे:
1. क्या अनुच्छेद 323ए के खंड 2 के उप-खंड (डी) के तहत संसद और अनुच्छेद 323बी के खंड 3 के उप-खंड (डी) के तहत राज्य विधानसभाओं को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने की शक्ति संवैधानिक थी।
2. क्या अनुच्छेद 323ए और 323बी के तहत स्थापित न्यायाधिकरणों को वैधानिक प्रावधानों या नियमों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार है।
3. क्या न्यायाधिकरणों को न्यायिक निगरानी करने में हाईकोर्ट के लिए प्रभावी विकल्प माना जा सकता है, और यदि नहीं, तो उन्हें उनके संस्थापक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए क्या बदलाव आवश्यक हैं।
तर्क (Arguments)
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर करना संविधान की मूल संरचना का खंडन करता है, जिसमें एक मौलिक विशेषता के रूप में न्यायिक समीक्षा शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायिक समीक्षा के मामलों में हाईकोर्ट को बदलने के लिए न्यायाधिकरणों को अनुमति देना संविधान के ढांचे के लिए आवश्यक जाँच और संतुलन को कमजोर करता है। सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरणों की स्थापना का उद्देश्य न्यायपालिका पर बोझ को कम करना और विवादों को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए विशेष मंच प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण, न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों की अपनी मिश्रित संरचना के साथ, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर मामलों को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं।
विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने विश्लेषण किया कि क्या न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जैसा कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाईकोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयोग की जाती है, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। न्यायालय ने अनुच्छेद 323ए और 323बी की वैधता का आकलन करने के लिए केशवानंद भारती के ऐतिहासिक मामले का हवाला दिया, जिसने मूल ढांचे के सिद्धांत की स्थापना की थी।
विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने विश्लेषण किया कि क्या अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयोग की जाने वाली न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। न्यायालय ने अनुच्छेद 323ए और 323बी की वैधता का आकलन करने के लिए केशवानंद भारती के ऐतिहासिक मामले का हवाला दिया, जिसने मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की।निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक मूलभूत घटक है। इसे किसी भी न्यायाधिकरण द्वारा बहिष्कृत या ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 323ए और 323बी के तहत स्थापित न्यायाधिकरण विधायी और प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक समीक्षा करने में उच्च न्यायालयों की जगह नहीं ले सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जबकि न्यायाधिकरण विशिष्ट मामलों के लिए प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में कार्य कर सकते हैं, उनके निर्णय उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि क़ानूनों और प्रशासनिक कार्रवाइयों की संवैधानिक वैधता उच्च न्यायपालिका के दायरे में बनी रहे, जिससे संविधान के लिए आवश्यक जाँच और संतुलन सुरक्षित रहे।
एल. चंद्र कुमार मामले ने भारतीय संविधान की आधारशिला के रूप में न्यायिक समीक्षा के महत्व की पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने स्पष्ट किया कि जबकि न्यायाधिकरण विशिष्ट विवादों के निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे विधायी और प्रशासनिक कार्रवाइयों की संवैधानिकता की निगरानी करने के लिए उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। यह निर्णय संविधान की मौलिक संरचना को संरक्षित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्याय और न्यायिक निगरानी के सिद्धांत बरकरार रहें।