पूछताछ और सुनवाई में आपराधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार

Himanshu Mishra

24 May 2024 1:23 PM GMT

  • पूछताछ और सुनवाई में आपराधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार

    भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में विशिष्ट धाराएं हैं जो बताती हैं कि आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई कहां की जानी चाहिए। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मामलों को उचित स्थानों पर संभाला जाए।

    धारा 177: पूछताछ और परीक्षण का सामान्य स्थान (Ordinary Place of Inquiry and Trial)

    धारा 177 में कहा गया है कि आम तौर पर प्रत्येक अपराध की जांच और मुकदमा उस स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर की अदालत द्वारा किया जाना चाहिए जहां अपराध किया गया था। इसका मतलब यह है कि यदि किसी विशेष क्षेत्र में कोई अपराध होता है, तो मामले को संभालने के लिए उस क्षेत्र की स्थानीय अदालत जिम्मेदार होती है।

    धारा 178: विशिष्ट स्थितियों के लिए पूछताछ या परीक्षण का स्थान (Place of Inquiry or Trial for Specific Situations)

    धारा 178 उन स्थितियों के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है जहां यह स्पष्ट नहीं है कि अपराध पर किस स्थानीय क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र है। यह अनुभाग चार विशिष्ट परिदृश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है:

    1. अपराध का अनिश्चित स्थान:

    यदि यह अनिश्चित है कि वास्तव में अपराध कहां किया गया था, तो उन क्षेत्रों की कोई भी अदालत मामले को संभाल सकती है जहां अपराध हुआ हो सकता है।

    2. अनेक क्षेत्रों में किया गया अपराध:

    यदि कोई अपराध आंशिक रूप से एक स्थानीय क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे में किया जाता है, तो इनमें से किसी भी क्षेत्र की अदालतें मामले की जांच या सुनवाई कर सकती हैं।

    3. निरंतर अपराध:

    यदि कोई अपराध एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में होता रहता है, तो इनमें से किसी भी क्षेत्र की अदालतों के पास मामले पर अधिकार क्षेत्र होता है।

    4. विभिन्न क्षेत्रों में कई अधिनियम:

    यदि किसी अपराध में विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल हैं, तो इनमें से किसी भी क्षेत्र की अदालतें मामले को संभाल सकती हैं।

    धारा 179: अपराध विचारणीय जहां कार्य किया जाता है या परिणाम उत्पन्न होता है (Offense Triable Where Act is Done or Consequence Ensues)

    धारा 179 में कहा गया है कि जब कोई कार्य किसी किए गए कार्य और उसके परिणामी परिणाम के कारण अपराध बन जाता है, तो अपराध का मुकदमा उस अदालत द्वारा चलाया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर या तो कार्य किया गया था या परिणाम हुआ था। उदाहरण के लिए, यदि एक स्थान पर कोई गैरकानूनी कार्य दूसरे स्थान पर हानिकारक परिणाम देता है, तो किसी भी स्थान की अदालतें मामले की सुनवाई कर सकती हैं।

    धारा 180: किसी अन्य अपराध के संबंध में अपराध (Offense by Relation to Another Offense)

    धारा 180 उन मामलों को संबोधित करती है जहां एक कार्य किसी अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है जो कि एक अपराध भी है। ऐसी स्थितियों में, अपराध की सुनवाई उस अदालत द्वारा की जा सकती है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर दोनों में से कोई भी कार्य किया गया था। इसका मतलब यह है कि यदि दो संबंधित अपराध अलग-अलग क्षेत्रों में होते हैं, तो किसी भी क्षेत्र की अदालतें मामले को संभाल सकती हैं।

    धारा 181: कुछ अपराधों के लिए परीक्षण का स्थान (Place of Trial for Certain Offenses)

    धारा 181 कुछ प्रकार के अपराधों के लिए विशिष्ट नियम प्रदान करती है:

    1. ठग-संबंधित अपराध:

    ठग होना, ठग के रूप में हत्या करना, डकैती (दस्यु), हत्या के साथ डकैती, डकैतों के गिरोह से संबंधित होना, या हिरासत से भागने जैसे अपराधों की सुनवाई उस क्षेत्र की अदालत में की जा सकती है जहां अपराध किया गया था या जहां आरोपी था पाया जाता है।

    2. Kidnapping or Abduction:

    अपहरण या अपहरण के अपराधों की सुनवाई उस क्षेत्र की अदालत द्वारा की जा सकती है जहां व्यक्ति का अपहरण या अपहृत किया गया था, या जहां व्यक्ति को ले जाया गया था, छुपाया गया था, या हिरासत में लिया गया था।

    3. चोरी, जबरन वसूली, या डकैती: (Theft, Extortion, or Robbery)

    चोरी, जबरन वसूली या डकैती के अपराधों की सुनवाई उस क्षेत्र की अदालत द्वारा की जा सकती है जहां अपराध किया गया था या जहां चोरी की संपत्ति अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति के पास थी जिसने संपत्ति प्राप्त की थी या यह जानते हुए भी कि संपत्ति चोरी हो गई थी, उसे बरकरार रखा था।

    4. आपराधिक दुरूपयोग या विश्वास का उल्लंघन: (Criminal Misappropriation or Breach of Trust)

    आपराधिक हेराफेरी या आपराधिक विश्वासघात से जुड़े अपराधों की सुनवाई उस क्षेत्र की अदालत द्वारा की जा सकती है जहां अपराध किया गया था या जहां शामिल संपत्ति का कोई भी हिस्सा आरोपी द्वारा प्राप्त किया गया था, रखा गया था, या वापस किया जाना था या उसका हिसाब-किताब किया जाना था।

    5. चोरी की संपत्ति पर कब्ज़ा: (Possession of Stolen Property)

    चोरी की संपत्ति के कब्जे से जुड़े अपराधों की सुनवाई उस क्षेत्र की अदालत द्वारा की जा सकती है जहां अपराध किया गया था या जहां चोरी की संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास थी जिसने इसे चोरी होने के बारे में जानते हुए भी प्राप्त या बरकरार रखा था।

    व्यावहारिक उदाहरण

    इन अनुभागों को और अधिक समझने के लिए, आइए कुछ व्यावहारिक उदाहरणों पर विचार करें:

    उदाहरण 1: अनेक क्षेत्रों में चोरी

    कल्पना कीजिए कि एक चोर विभिन्न कस्बों में स्थित कई घरों से कीमती सामान चुरा लेता है। धारा 178 के अनुसार, चूंकि अपराध कई क्षेत्रों में किया गया था, इसलिए इनमें से किसी भी शहर की अदालतें मामले को संभाल सकती हैं।

    उदाहरण 2: धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन जिसका परिणाम कहीं और हो

    मान लीजिए कि कोई शहर ए में धोखाधड़ी करता है, लेकिन वित्तीय नुकसान शहर बी में एक व्यवसाय को महसूस होता है। धारा 179 के तहत, शहर ए (जहां धोखाधड़ी हुई थी) या शहर बी (जहां परिणाम महसूस हुआ) की अदालतें कोशिश कर सकती हैं।

    उदाहरण 3: विभिन्न क्षेत्रों में अपहरण

    यदि किसी व्यक्ति का टाउन एक्स में अपहरण कर लिया जाता है और बाद में वह टाउन वाई में पाया जाता है, तो धारा 181 के अनुसार, टाउन एक्स और टाउन वाई दोनों की अदालतों के पास अपहरण के मामले को संभालने का अधिकार क्षेत्र है।

    क्षेत्राधिकार का महत्व

    आपराधिक कानून में क्षेत्राधिकार की अवधारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि मामलों को निष्पक्ष और कुशलता से संभाला जाए।

    यह परिभाषित करके कि मामलों की सुनवाई कहां की जानी चाहिए, सीआरपीसी का लक्ष्य है:

    उचित जांच सुनिश्चित करें: स्थानीय अदालतें आमतौर पर अपने क्षेत्रों में अपराधों की जांच करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होती हैं क्योंकि उनके पास सबूतों, गवाहों और अन्य संसाधनों तक आसान पहुंच होती है।

    संघर्षों से बचें: स्पष्ट क्षेत्राधिकार नियम अदालतों के बीच इस बात पर टकराव से बचने में मदद करते हैं कि किसी मामले को कौन संभालेगा।

    दक्षता को बढ़ावा देना: स्थानीय स्तर पर मामलों को संभालने से मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है, क्योंकि इसमें शामिल सभी पक्ष (पुलिस, गवाह, पीड़ित और आरोपी) अधिक सुलभ हैं।

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