जब्ती के लिए जिम्मेदार वस्तुएं: राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 69
Himanshu Mishra
18 Jan 2025 11:41 AM

राजस्थान एक्साइज़ अधिनियम (Rajasthan Excise Act) की धारा 69 में उन वस्तुओं, साधनों और संपत्तियों का वर्णन किया गया है जो अधिनियम के तहत अपराध होने पर जब्त (Confiscation) की जा सकती हैं।
इस लेख में, हम इस धारा को सरल हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आम पाठक इसे आसानी से समझ सकें। कठिन हिंदी शब्दों के लिए उनके अंग्रेजी समकक्ष (Equivalent) का भी उल्लेख किया गया है।
1. धारा 69(1): अपराध के लिए जिम्मेदार वस्तुएं (Liable Articles)
इस धारा के अनुसार, जब भी राजस्थान एक्साइज़ अधिनियम के तहत कोई अपराध होता है, निम्नलिखित वस्तुएं जब्ती के लिए उत्तरदायी होती हैं:
• अपराध से संबंधित एक्साइज़ वस्तुएं (Excisable Articles): यदि किसी एक्साइज़ वस्तु (जैसे शराब) से अपराध किया गया हो, तो वह जब्त की जाएगी।
• साधन और उपकरण (Utensils and Implements): अपराध में उपयोग किए गए सभी बर्तन, उपकरण या मशीनरी जब्त की जाएगी।
• संबंधित एक्साइज़ वस्तुएं (Related Articles): यदि अपराध में अन्य वैध (Legal) एक्साइज़ वस्तुएं शामिल हों, तो वे भी जब्त की जाएंगी।
• पैकेजिंग सामग्री (Packaging Material): जिन डिब्बों या पैकेटों में एक्साइज़ रखा गया हो, वे भी जब्ती के अंतर्गत आएंगे।
• वाहन और परिवहन साधन (Vehicles and Conveyance): यदि कोई वाहन (जैसे कार, ट्रक, नाव) अपराध में इस्तेमाल हुआ हो, तो उसे भी जब्त किया जाएगा।
उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति को अवैध शराब का परिवहन करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस शराब के साथ-साथ वह वाहन भी जब्त होगा जिसमें शराब लाई जा रही थी।
2. धारा 69(2): जब्ती का आदेश (Order of Confiscation)
मजिस्ट्रेट (Magistrate) के पास यह अधिकार है कि वह अपराध साबित होने पर जब्ती का आदेश दे। यदि जब्त की गई वस्तु एक्साइज़ वस्तु (Excisable Article) नहीं है, तो मजिस्ट्रेट मालिक को जुर्माना (Fine) भरने का विकल्प दे सकता है।
उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति के पास अवैध शराब के परिवहन के लिए एक ट्रक है और वह साबित करता है कि उसे इस अपराध की जानकारी नहीं थी, तो उसे ट्रक की कीमत के बराबर जुर्माना भरने का विकल्प दिया जा सकता है।
3. धारा 69(2A): जब्त वस्तुओं की बिक्री (Sale of Confiscated Articles)
जिला एक्साइज़ अधिकारी (District Excise Officer) यह तय कर सकता है कि जब्त की गई वस्तुओं को सार्वजनिक नीलामी (Public Auction) में बेचा जाए या नष्ट किया जाए। यह निर्णय जनहित (Public Interest) में लिया जाता है।
उदाहरण: यदि अवैध शराब ऐसी स्थिति में हो जिसे बेचना कानूनी (Legal) नहीं है, तो उसे नष्ट किया जा सकता है।
4. धारा 69(2B): न्यायालय का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction of Court)
जब किसी एक्साइज़ वस्तु को जब्त किया जाता है, तो केवल जिला एक्साइज़ अधिकारी को ही उस पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। किसी अन्य न्यायालय (Court), न्यायाधिकरण (Tribunal) या प्राधिकरण (Authority) का इस पर कोई अधिकार नहीं होता।
उदाहरण: यदि किसी ट्रक को अवैध शराब के साथ जब्त किया गया है, तो ट्रक की रिहाई (Release) के लिए केवल एक्साइज़ अधिकारी के पास अधिकार होगा।
5. धारा 69(3): अपराधी की अनुपस्थिति में जब्ती (Confiscation in Absence of Offender)
यदि अपराधी का पता नहीं चलता या वह उपलब्ध नहीं होता, तो एक्साइज़ आयुक्त (Excise Commissioner) जब्त वस्तु की जब्ती का आदेश दे सकता है।
6. धारा 69(4): परिवहन साधनों की जब्ती (Seizure of Conveyance)
जब किसी वाहन या परिवहन साधन का उपयोग अपराध में होता है, तो एक्साइज़ अधिकारी उसकी जब्ती का आदेश दे सकता है। वाहन मालिक को सुनवाई (Hearing) का मौका दिया जाता है। यदि वह यह साबित कर देता है कि उसे अपराध की जानकारी नहीं थी और उसने सावधानी बरती थी, तो वाहन को जब्त नहीं किया जाएगा।
उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति की गाड़ी को उसके ड्राइवर ने अवैध शराब ले जाने के लिए उपयोग किया और मालिक ने इसे रोकने की कोशिश की थी, तो गाड़ी जब्त नहीं की जाएगी।
7. धारा 69(6): अदालतों का अधिकार (Courts' Jurisdiction)
इस धारा के तहत, अदालतों को जब्त वाहन या अन्य साधनों की रिहाई के संबंध में कोई आदेश देने का अधिकार नहीं होता। यह अधिकार केवल एक्साइज़ विभाग (Excise Department) के पास होता है।
8. धारा 69(7): जब्त साधनों की नीलामी (Auction of Seized Articles)
यदि एक्साइज़ अधिकारी को लगता है कि वाहन या साधन को नीलामी करना जनहित में है, तो वह इसे बेच सकता है।
9. धारा 69(8): नीलामी की आय का प्रबंधन (Management of Auction Proceeds)
यदि जब्त वस्तु नीलाम (Auctioned) की जाती है और बाद में अदालत यह तय करती है कि जब्ती गलत थी, तो नीलामी से प्राप्त राशि वाहन मालिक को लौटा दी जाएगी। हालांकि, इस पर कोई ब्याज (Interest) नहीं दिया जाएगा।
उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति का वाहन गलत तरीके से जब्त किया गया और उसे नीलाम कर दिया गया, तो वाहन की कीमत वापस कर दी जाएगी।
10. धारा 69(9): दंड और जब्ती (Punishment and Confiscation)
जब्ती का आदेश अपराधी को अधिनियम के तहत मिलने वाले दंड (Punishment) को प्रभावित नहीं करता। इसका मतलब है कि जब्ती के साथ-साथ अपराधी को सजा भी दी जा सकती है।
राजस्थान एक्साइज़ अधिनियम की धारा 69 विभिन्न वस्तुओं, साधनों और संपत्तियों की जब्ती से संबंधित जटिल नियमों को सरल बनाती है। इसका उद्देश्य अवैध गतिविधियों को रोकना और जनहित की रक्षा करना है। यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को दंडित किया जाए और जनता को किसी प्रकार का नुकसान न हो।