भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023: मौखिक साक्ष्य के लिए प्रावधान (धारा 54 और धारा 55)

Himanshu Mishra

16 July 2024 2:20 PM GMT

  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023: मौखिक साक्ष्य के लिए प्रावधान (धारा 54 और धारा 55)

    भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 न्यायालय में मौखिक साक्ष्य के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करता है। यह प्रत्यक्ष गवाही की आवश्यकता पर जोर देता है, जहां गवाह जो कुछ उन्होंने देखा, सुना या अन्यथा महसूस किया है, उसका प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करते हैं। इन प्रावधानों में विशेषज्ञ राय और भौतिक साक्ष्य के निरीक्षण की भी सुविधा दी गई है, जिससे कानूनी कार्यवाही में तथ्यों को स्थापित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

    भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 1 जुलाई, 2024 को लागू हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कानूनी कार्यवाही में मौखिक साक्ष्य की स्वीकार्यता और आवश्यकताओं के बारे में विस्तृत प्रावधान हैं। निम्नलिखित अनुभाग इन प्रावधानों को सरल शब्दों में समझाते हैं।

    धारा 54: मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का प्रमाण (Proof of Facts by Oral Evidence)

    धारा 54 में कहा गया है कि दस्तावेजों की सामग्री को छोड़कर सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि गवाह केवल लिखित दस्तावेजों पर निर्भर रहने के बजाय उन तथ्यों के बारे में गवाही दे सकते हैं जिन्हें उन्होंने सीधे देखा, सुना या अन्यथा महसूस किया है।

    उदाहरण

    कल्पना करें कि एक गवाह ने एक दुर्घटना होते हुए देखी। वे अदालत में इस बारे में गवाही दे सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा। हालाँकि, यदि मामला लिखित अनुबंध की सामग्री से जुड़ा है, तो वास्तविक दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि केवल मौखिक विवरण।

    धारा 55: प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य (Direct Oral Evidence)

    धारा 55 में यह प्रावधान है कि मौखिक साक्ष्य सभी मामलों में प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि गवाह ने व्यक्तिगत रूप से उस तथ्य को देखा, सुना या महसूस किया होगा जिसके बारे में वह गवाही दे रहा है। इस धारा को विशिष्ट खंडों में विभाजित किया गया है:

    खंड (i): देखना (Seeing)

    यदि प्रश्नगत तथ्य कुछ ऐसा है जिसे देखा जा सकता है, तो गवाह को यह गवाही देनी चाहिए कि उसने इसे स्वयं देखा है।

    उदाहरण

    यदि किसी व्यक्ति ने चोरी देखी है, तो उसे इस बारे में गवाही देनी चाहिए कि उसने चोर को क्या करते देखा, न कि किसी और ने उसे क्या बताया।

    खंड (ii): सुनवाई (Hearing)

    यदि तथ्य कुछ ऐसा है जिसे सुना जा सकता है, तो गवाह को यह गवाही देनी चाहिए कि उसने इसे स्वयं सुना है।

    उदाहरण

    यदि किसी व्यक्ति ने किसी अपराध के बारे में बातचीत सुनी है, तो उसे इस बारे में गवाही देनी चाहिए कि उसने व्यक्तिगत रूप से क्या सुना है।

    खंड (iii): अन्य इंद्रियाँ (Other Senses)

    यदि तथ्य को किसी अन्य इंद्रिय या किसी अन्य तरीके से देखा जा सकता है, तो गवाह को यह गवाही देनी चाहिए कि उसने इसे उस इंद्रिय या तरीके से देखा है।

    उदाहरण

    यदि किसी व्यक्ति को धुआँ सूंघने के बाद आग दिखाई दी, तो वे दोनों के बारे में गवाही दे सकते हैं कि उन्होंने क्या सूंघा और क्या देखा।

    खंड (iv): राय (Opinion)

    यदि तथ्य में कोई राय या वह आधार शामिल है जिस पर वह राय रखी गई है, तो गवाह को अपनी राय और उसके आधार के बारे में गवाही देनी चाहिए।

    उदाहरण

    यदि कोई चिकित्सा विशेषज्ञ किसी चोट के कारण के बारे में गवाही देता है, तो उसे अपनी पेशेवर राय और उसके कारणों की व्याख्या करनी चाहिए।

    विशेषज्ञ की राय

    धारा 55 का पहला प्रावधान सामान्य रूप से उपलब्ध ग्रंथों में व्यक्त विशेषज्ञों की राय को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है यदि ग्रंथ का लेखक मर चुका है, पाया नहीं जा सकता है, साक्ष्य देने में असमर्थ है, या अनुचित देरी या खर्च के बिना गवाह के रूप में बुलाया नहीं जा सकता है।

    उदाहरण

    फोरेंसिक विज्ञान पर एक ग्रंथ का उपयोग अदालत में किया जा सकता है यदि इसे लिखने वाला विशेषज्ञ अब व्यक्तिगत रूप से गवाही देने के लिए उपलब्ध नहीं है।

    भौतिक वस्तुओं का उत्पादन

    धारा 55 का दूसरा प्रावधान न्यायालय को मौखिक साक्ष्य में संदर्भित किसी भी भौतिक वस्तु (दस्तावेज के अलावा) को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता की अनुमति देता है।

    उदाहरण

    यदि कोई गवाह मशीनरी के किसी हिस्से की स्थिति के बारे में गवाही देता है, तो न्यायालय अनुरोध कर सकता है कि मशीनरी को निरीक्षण के लिए न्यायालय में लाया जाए।

    अतिरिक्त उदाहरण

    1. देखना: एक गवाह गवाही देता है कि उन्होंने प्रतिवादी को दुर्घटना के दृश्य से भागते हुए देखा।

    2. सुनना: एक गवाह गवाही देता है कि उन्होंने झगड़ा शुरू होने से पहले प्रतिवादी को धमकी देते हुए सुना।

    3. अन्य इंद्रियाँ: एक गवाह गवाही देता है कि उन्होंने भूकंप के दौरान जमीन को हिलते हुए महसूस किया।

    4. राय: एक इंजीनियर अपने पेशेवर मूल्यांकन के आधार पर एक इमारत की संरचनात्मक अखंडता के बारे में गवाही देता है।

    पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से तुलना

    नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मौखिक साक्ष्य के प्रति दृष्टिकोण में कई समानताएँ हैं, लेकिन उल्लेखनीय अंतर भी हैं। एक मुख्य अंतर नए अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्पष्ट रूप से शामिल करना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 59 में कहा गया है कि दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री को छोड़कर सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं। यह आधुनिक तकनीकी प्रगति के अनुकूलन को दर्शाता है, जो आज के कानूनी माहौल में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के महत्व को पहचानता है।

    नए अधिनियम में, धारा 55 विशेष रूप से रेखांकित करती है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए और गवाहों के लिए उनकी प्रत्यक्ष धारणाओं के आधार पर गवाही देने की आवश्यकता पर जोर देती है, चाहे वे देख रहे हों, सुन रहे हों या किसी अन्य इंद्रिय का उपयोग कर रहे हों। धारा 60 के तहत पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में समान प्रावधान थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बारीकियों और कानूनी कार्यवाही में उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया गया था।

    एक और महत्वपूर्ण अंतर विशेषज्ञ की राय के उपचार का है। नए अधिनियम में विशेषज्ञों की राय को लेखक के अनुपलब्ध होने पर ग्रंथों के माध्यम से साबित करने का प्रावधान है, लेकिन इसमें मौखिक साक्ष्य में संदर्भित भौतिक चीजों के उत्पादन और निरीक्षण के बारे में अधिक विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। यह न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

    कुल मिलाकर, नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए विचारों को शामिल करके और मौखिक साक्ष्य में भौतिक चीजों और विशेषज्ञों की राय के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करके पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आधुनिकीकरण और विस्तार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी ढांचा विकसित हो रहे तकनीकी और सामाजिक संदर्भों के सामने प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे।

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