भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: आपराधिक न्यायालयों की संरचना और कार्यप्रणाली
Himanshu Mishra
1 July 2024 7:00 PM IST
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS), जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है। इस नए कानूनी ढांचे का उद्देश्य भारत में आपराधिक न्याय के प्रशासन को आधुनिक बनाना और उसमें सुधार करना है। यह लेख BNSS के तहत आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों के गठन और संगठन का अवलोकन प्रदान करता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बीएनएसएस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अवधारणा को हटा दिया है। इसने मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की अवधारणा को भी हटा दिया है
धारा 6: आपराधिक न्यायालयों की श्रेणियाँ
BNSS प्रत्येक राज्य में आपराधिक न्यायालयों की कई श्रेणियाँ स्थापित करता है, इसके अलावा हाईकोर्ट और विभिन्न कानूनों के तहत गठित अन्य न्यायालय भी हैं।
इनमें शामिल हैं:
1. सत्र न्यायालय
2. प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट
3. द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट
4. कार्यकारी मजिस्ट्रेट
धारा 7: सत्र प्रभाग और जिले
प्रत्येक राज्य को सत्र प्रभागों में संगठित किया जाएगा, जो BNSS के उद्देश्यों के लिए जिलों के रूप में काम करेंगे। राज्य सरकार हाईकोर्ट के परामर्श से इन प्रभागों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है। इसके अतिरिक्त, सरकार किसी भी जिले को उप-विभागों में विभाजित कर सकती है और आवश्यकतानुसार उनकी सीमाओं या संख्याओं में परिवर्तन कर सकती है। बीएनएसएस के प्रारंभ में विद्यमान सत्र प्रभाग, जिले और उप-विभाग इस धारा के अंतर्गत गठित माने जाएंगे।
धारा 8: सत्र न्यायालयों की स्थापना और प्रशासन
राज्य सरकार को प्रत्येक सत्र प्रभाग के लिए एक सत्र न्यायालय की स्थापना करनी होगी। प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। हाईकोर्ट सत्र न्यायालय में सहायता के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है।
कुछ मामलों में, हाईकोर्ट एक प्रभाग से सत्र न्यायाधीश को दूसरे प्रभाग में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। यदि सत्र न्यायाधीश का पद रिक्त है तो हाईकोर्ट अत्यावश्यक मामलों के लिए व्यवस्था भी कर सकता है। सत्र न्यायालय आम तौर पर हाईकोर्ट द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर अपनी बैठकें आयोजित करेगा, लेकिन यह अभियोजन पक्ष और अभियुक्त की सहमति से पक्षों और गवाहों की सुविधा के लिए अन्य स्थानों पर भी बैठकें आयोजित कर सकता है।
सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के बीच कार्य वितरित करने तथा उनकी अनुपस्थिति में अत्यावश्यक आवेदनों के लिए प्रावधान करने के लिए जिम्मेदार होता है।
धारा 9: न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना
प्रत्येक जिले में, राज्य सरकार, हाईकोर्ट के परामर्श के पश्चात, निर्दिष्ट स्थानों पर प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना करेगी। सरकार विशिष्ट मामलों या मामलों के वर्गों की सुनवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों के विशेष न्यायालय भी स्थापित कर सकती है। जब विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है, तो स्थानीय क्षेत्र में किसी अन्य न्यायालय को उन मामलों पर अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
हाईकोर्ट इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करता है तथा सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी भी सदस्य को न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है।
धारा 10: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति
हाईकोर्ट प्रत्येक जिले में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान शक्तियों वाले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकता है। हाईकोर्ट प्रथम श्रेणी के किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में भी नामित कर सकता है, जिसके पास उप-विभाग में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों पर पर्यवेक्षी शक्तियाँ होंगी, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन होंगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का उद्देश्य आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों की संरचना और कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाना है। इन न्यायालयों के संगठन और प्रशासन के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करके, BNSS एक अधिक कुशल और प्रभावी कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करना चाहता है।