संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकता

Himanshu Mishra

1 March 2024 1:29 PM GMT

  • संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकता

    भारतीय संविधान में नागरिकता को भाग II के तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक परिभाषित किया गया है। ये लेख भारतीय नागरिकता से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विवरण देते हैं, जिसमें किसे नागरिक माना जाता है, नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति, और संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

    नागरिक कौन है?

    संविधान का अनुच्छेद 5 निर्दिष्ट करता है कि संविधान के प्रारंभ (1950) में, प्रत्येक व्यक्ति जिसका अधिवास भारत के क्षेत्र में था और:

    1. भारत में पैदा हुआ था, या

    2. जिनके माता-पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या

    3. जो संविधान के लागू होने से कम से कम पांच साल पहले भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा।

    नागरिकता का अधिग्रहण:

    जन्म के आधार पर नागरिकता (अनुच्छेद 6): यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, तो वह जन्म से भारत का नागरिक है।

    वंश द्वारा नागरिकता (अनुच्छेद 7) (Through Descent) : यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के बाहर हुआ है, और उनके माता-पिता भारत के नागरिक हैं, तो वे भारत के नागरिक बन जाते हैं।

    पंजीकरण द्वारा नागरिकता (अनुच्छेद 8): केंद्र सरकार कुछ व्यक्तियों को नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वे विशिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं।

    प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता (अनुच्छेद 9) (Through Naturalisation): विदेशी लोग संसद द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

    नागरिकता की समाप्ति:

    स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले नागरिकों की नागरिकता समाप्त की जा सकती है (अनुच्छेद 9)।

    संसद को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि नागरिकता किस प्रकार त्यागी या समाप्त की जा सकती है।

    संसद का अधिकार:

    संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

    नागरिकता से संबंधित प्रावधान विदेशियों और देशीयकरण से संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्ति के अधीन हैं।

    भारतीय मूल के विदेशी नागरिक [Overseas citizenship of India]

    भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को भारत गणराज्य में रहने और काम करने के लिए आप्रवासन की अनुमति दी जाती है, इसे भारत की विदेशी नागरिकता के रूप में जाना जाता है।

    इसे दोहरी नागरिकता प्रदान करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। इसे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005 से लाया गया था।

    भारत की विदेशी नागरिकता वाले लोगों को कुछ अधिकारों की अनुमति है और कुछ अधिकारों की अनुमति नहीं है जैसे: -

    1. वोट देने का अधिकार नहीं.

    2. संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं

    3. कृषि संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं

    नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986:

    1986 में नागरिकता कानून में बदलाव किया गया. इसमें कहा गया कि अगर किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में हुआ है तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। 1 जुलाई 1987 के बाद और 4 दिसंबर 2003 से पहले जन्मे लोगों के लिए, वे नागरिक बन सकते हैं यदि उनके माता-पिता में से कम से कम एक का जन्म भारत में हुआ हो।

    नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2003:

    2003 में नियम सख्त हो गए. यदि 4 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता चाहता है, तो माता-पिता में से एक को भारतीय होना चाहिए, और दूसरा अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए। ऐसा बांग्लादेश से अवैध आप्रवासन को नियंत्रित करने के लिए किया गया था।

    नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2005:

    2005 में, दोहरी नागरिकता नामक एक अवधारणा पेश की गई थी, लेकिन यह पाकिस्तान या बांग्लादेश से आने वाले लोगों पर लागू नहीं होती है। यहां दोहरी नागरिकता का मतलब भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) होना है। ओसीआई एक भारतीय नागरिक है जो दूसरे देश में रह रहा है या काम कर रहा है। भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड की अवधारणा को 2015 में ओसीआई कार्ड के साथ जोड़ दिया गया था। इससे पहले, भारतीय मूल का व्यक्ति वह व्यक्ति होता था जिसके पास विदेशी पासपोर्ट होता था लेकिन वह भारतीय मूल का होता था और उन्हें ओसीआई कार्ड रखना होता था।

    नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019:

    2019 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। इसमें नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2(1)(बी) में एक शर्त जोड़ी गई। यह शर्त कहती है कि कुछ लोगों को इस कानून के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।

    ये परिवर्तन भारत में जन्म, माता-पिता की उत्पत्ति और अवैध आप्रवासन की रोकथाम जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए यह परिभाषित करने के भारत सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं कि कौन नागरिक हो सकता है और किन परिस्थितियों में हो सकता है।

    भारत का संविधान नागरिकता के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि यह जूस सोलि (जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता) और जूस सेंगुइनिस (वंश के आधार पर नागरिकता) के सिद्धांतों के अनुरूप है। संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है जो नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति को नियंत्रित करता है, कानूनी ढांचे को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल रखता है।

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