गवाह की गवाही से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान : BSA 2023 की धारा 137, 150, और 151

Himanshu Mishra

3 Sept 2024 6:01 PM IST

  • गवाह की गवाही से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान : BSA 2023 की धारा 137, 150, और 151

    1 जुलाई, 2024 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हुआ, जो लंबे समय से प्रचलित भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) का स्थान ले चुका है। यह नया अधिनियम गवाहों के साथ न्यायिक कार्यवाही (Legal Proceedings) में कैसे व्यवहार किया जाता है, इसके कई महत्वपूर्ण प्रावधान पेश करता है। इस लेख में, हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 137, 150, और 151 पर चर्चा करेंगे, हर प्रावधान को सरल भाषा में समझाएंगे और उदाहरणों के माध्यम से इसे स्पष्ट करेंगे।

    भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 137, 150, और 151 की विशेषताएं गवाहों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये प्रावधान न्यायिक कार्यवाही में गवाह की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं, जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि सत्य का पता लगाने के लिए आवश्यक जानकारी का खुलासा किया जाए।

    इन प्रावधानों के सही ढंग से लागू होने से न केवल गवाहों के अधिकारों की रक्षा होती है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process) की निष्पक्षता और ईमानदारी भी सुनिश्चित होती है।

    धारा 137: आत्म-अभियोग (Self-Incrimination) से सुरक्षा

    धारा 137 के अनुसार, किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही में गवाह (Witness) को उस मामले से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से मना नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि गवाह को उन सवालों का जवाब देना होगा जो सीधे मामले से संबंधित हैं, भले ही उन्हें लगे कि इसका उत्तर देने से वे खुद को किसी आरोप (Charge) में फंसा सकते हैं। हालांकि, इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है: गवाह को संबंधित प्रश्न का उत्तर देना होगा, लेकिन उनके उत्तर का उपयोग उनके खिलाफ किसी अन्य आपराधिक कार्यवाही में नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि यदि उन्होंने झूठी गवाही दी हो।

    उदाहरण: एक चोरी के मुकदमे (Theft Case) में गवाह से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने आरोपी को घटनास्थल पर देखा था। गवाह को सच-सच जवाब देना होगा। यदि उनके उत्तर से उन्हें भी इस अपराध में फंसने का खतरा हो, तो भी उन्हें उत्तर देना होगा। लेकिन उनके उत्तर का उपयोग उन्हें चोरी के मामले में अभियोग लगाने के लिए नहीं किया जा सकता।

    धारा 150: प्रासंगिक मुद्दों पर लागू होने वाले प्रावधान (Applicability to Relevant Matters)

    धारा 150 स्पष्ट करती है कि अगर गवाह से पूछे गए प्रश्न का संबंध उस मामले से है जो विचाराधीन है, तो धारा 137 के तहत दिए गए प्रावधान लागू होंगे। यह सुनिश्चित करता है कि गवाह को केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो मामले से संबंधित हों, और उनका ध्यान प्रासंगिक जानकारी (Relevant Information) पर केंद्रित रहेगा।

    उदाहरण: एक सिविल मुकदमे में, जहां अनुबंध (Contract) को लेकर विवाद है, गवाह से पक्षों के बीच हुए पहले के बातचीत के बारे में पूछा जाता है। चूंकि यह बातचीत सीधे मामले से संबंधित है, धारा 150 कहती है कि धारा 137 लागू होती है, और गवाह को प्रश्न का उत्तर देना होगा बिना आत्म-अभियोग (Self-Incrimination) के डर से।

    धारा 151: गवाह की प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालने वाले अप्रासंगिक प्रश्नों का निपटान (Handling Irrelevant Questions Affecting a Witness's Character)

    धारा 151 उन प्रश्नों से संबंधित है जो सीधे मामले से संबंधित नहीं हैं, लेकिन गवाह की प्रतिष्ठा (Character) को प्रभावित कर सकते हैं। इस धारा में दो भाग हैं: पहले में अदालत (Court) को यह अधिकार दिया गया है कि वह तय करे कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए या नहीं, और दूसरे में अदालत के निर्णय में ध्यान रखने योग्य विचारों को बताया गया है।

    धारा 151(1): अप्रासंगिक प्रश्नों पर अदालत का विवेक (Court's Discretion on Irrelevant Questions)

    धारा 151(1) के तहत, यदि गवाह से पूछे गए प्रश्न का संबंध सीधे मामले से नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य गवाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है, तो अदालत को यह तय करने का अधिकार है कि क्या गवाह को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अदालत गवाह को यह भी चेतावनी दे सकती है कि उन्हें ऐसे प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

    उदाहरण: एक मानहानि (Defamation) के मामले में, एक पक्ष गवाह से उनके पिछले वित्तीय कठिनाइयों (Financial Troubles) के बारे में पूछता है ताकि उनकी विश्वसनीयता (Credibility) पर सवाल उठाया जा सके। चूंकि वित्तीय समस्याएं सीधे मानहानि के दावे से संबंधित नहीं हैं, अदालत तय करेगी कि यह प्रश्न पूछना उचित है या नहीं।

    धारा 151(2): अदालत द्वारा विचार किए जाने वाले कारक (Considerations for the Court)

    जब अदालत यह निर्णय लेती है कि गवाह को अप्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए या नहीं, धारा 151(2) अदालत को कुछ विशिष्ट कारक प्रदान करती है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए:

    धारा 151(2)(a): गवाह की विश्वसनीयता पर प्रभाव के आधार पर उचितता (Properness Based on Credibility Impact)

    अदालत यह जांच करेगी कि प्रश्न उचित है या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि प्रश्न में दिए गए आरोप (Imputation) की सच्चाई अदालत की गवाह की विश्वसनीयता पर गंभीरता से असर डालेगी या नहीं।

    उदाहरण: यदि एक धोखाधड़ी (Fraud) के मामले में, गवाह के पास वित्तीय बेईमानी (Financial Dishonesty) का इतिहास है और एक प्रश्न इस इतिहास को उजागर करने के लिए किया जाता है ताकि उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया जा सके, तो अदालत इसे उचित मान सकती है क्योंकि यह गवाह की विश्वसनीयता को सीधे प्रभावित करता है।

    धारा 151(2)(b): समय और महत्व के हिसाब से अनुचितता (Impropriety Due to Remoteness)

    प्रश्न अनुचित माने जाते हैं यदि वे बहुत पुराने समय से संबंधित हों या ऐसे चरित्र के हों कि उनकी सच्चाई से गवाह की विश्वसनीयता पर कोई या बहुत कम असर पड़े।

    उदाहरण: अगर एक गवाह से उनके द्वारा किए गए छोटे कानूनी अपराधों (Minor Legal Offense) के बारे में पूछा जाए जो दशकों पहले हुए थे और वर्तमान मामले से कोई संबंध नहीं रखते, तो इसे इस उपधारा के तहत अनुचित माना जाएगा।

    धारा 151(2)(c): महत्व के आधार पर चरित्र आक्रमण का अनुपात (Disproportionate Importance)

    अदालत यह मूल्यांकन करेगी कि गवाह के चरित्र के खिलाफ किए गए आरोप की गंभीरता और उनके दिए गए साक्ष्य (Evidence) की महत्वपूर्णता के बीच कोई असंतुलन तो नहीं है। यदि चरित्र पर हमला गवाही के मूल्य के मुकाबले अत्यधिक गंभीर है, तो प्रश्न अनुचित माना जाएगा।

    उदाहरण: एक साधारण संपत्ति विवाद (Property Dispute) में, गवाह को बदनाम करने के लिए उनके पिछले आपराधिक गतिविधियों (Criminal Activities) के बारे में पूछना, जिनका वर्तमान मामले से कोई संबंध नहीं है, अत्यधिक और इसलिए अनुचित हो सकता है।

    धारा 151(2)(d): उत्तर देने से इनकार से निष्कर्ष (Inference from Refusal to Answer)

    अदालत गवाह के प्रश्न का उत्तर देने से इनकार को इस तरह के रूप में समझ सकती है कि अगर उत्तर दिया जाता, तो वह गवाह के लिए प्रतिकूल होता।

    उदाहरण: अगर एक गवाह किसी ऐसे सवाल का जवाब देने से इनकार करता है जो उनके पिछले रोजगार इतिहास (Employment History) से संबंधित है और इस मामले में रोजगार का कोई संबंध नहीं है, तो अदालत मान सकती है कि गवाह कुछ प्रतिकूल छिपा रहा है।

    धारा 137, 150 और 151 के उदाहरण

    इन धाराओं को और स्पष्ट करने के लिए, आइए कुछ परिदृश्यों (Scenarios) पर विचार करें:

    परिदृश्य 1: धारा 137 और 150 के तहत प्रासंगिक प्रश्न

    एक आपराधिक मुकदमे (Criminal Trial) में जहां हमला (Assault) का मामला है, गवाह से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने पहले कभी किसी हिंसक घटना (Violent Incident) में हिस्सा लिया है। यह प्रश्न गवाह की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए प्रासंगिक है और पक्षपात (Bias) की संभावना को दर्शाता है। धारा 137 और 150 के तहत, गवाह को इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, और उनके उत्तर का उपयोग उन्हें अभियोगित (Prosecute) करने के लिए नहीं किया जा सकता।

    परिदृश्य 2: धारा 151 के तहत अप्रासंगिक लेकिन चरित्र पर प्रभाव डालने वाला प्रश्न

    एक धोखाधड़ी (Fraud) के मुकदमे में, बचाव पक्ष का वकील गवाह से पूछता है कि क्या वे कभी किसी गैर-वित्तीय अपराधों (Non-Financial Crimes) में शामिल रहे हैं, जैसे कि यातायात उल्लंघन (Traffic Violations)। यह प्रश्न सीधे मामले से संबंधित नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य गवाह की प्रतिष्ठा को धूमिल (Tarnish) करना है। अदालत यह आकलन करेगी कि क्या यह प्रश्न गवाह की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यदि अदालत को लगता है कि पिछले मामूली उल्लंघनों (Minor Infractions) का गवाह की ईमानदारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसे अनुचित माना जाएगा।

    परिदृश्य 3: धारा 151(2)(c) के तहत असंगत चरित्र हमला

    एक मामूली अनुबंध (Contract) विवाद में, एक पक्ष एक पुराने, असंबंधित अपराध (Felony) को उजागर करके गवाह की प्रतिष्ठा को खराब करने का प्रयास करता है। इस पर, अदालत यह निर्धारित करेगी कि क्या यह प्रश्न अनुचित है। यदि अपराध गवाह की वर्तमान गवाही के महत्व से असंबंधित है, तो इसे अनुचित माना जाएगा और गवाह को उत्तर देने से रोका जा सकता है।

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