SC/ST Act में स्पेशल कोर्ट से Exclusive Court
Shadab Salim
10 May 2025 10:07 AM IST

इस एक्ट में स्पेशल कोर्ट से Exclusive Court के भी प्रावधान हैं। जिसके अनुसार-
शीघ्र विचारण का उपबन्ध करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य स्पेशल कोर्ट स्थापित करेगी :
परन्तु ऐसे जिलों में जहाँ अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किये गये हैं, वहाँ राज्य सरकार, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालयों को, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए स्पेशल कोर्ट होना विनिर्दिष्ट करेगी : परन्तु यह और कि इस प्रकार स्थापित या विनिर्दिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी।
राज्य सरकार का, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले, यथासम्भव, दो मास की अवधि के भीतर निपटाए गये हैं।
स्पेशल कोर्ट या अनन्य स्पेशल कोर्ट में प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियाँ, दिन-प्रतिदिन के लिए जारी रहेंगी, जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की परीक्षा न हो जाये, जब तक कि स्पेशल कोर्ट या अनन्य विशेष न्यायालय, अभिलिखित होने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नहीं पाता हो :
परन्तु जब विचारण, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित है, तब विचारण, यथासम्भव, आरोप-पत्र को फाइल करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा।]
इस धारा के अंतर्गत तीन उपधाराओं को शामिल किया गया है। धारा 14 की उपधारा 1 के अनुसार धारा 14 के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट की स्थापना का उद्देश्य इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराधों के संबंध में पीड़ित को जल्दी न्याय प्रदान किया जा सके।
किसी भी एक या एक से अधिक जिले के लिए राज्य सरकार स्पेशल कोर्ट की स्थापना कर सकती है जैसे कि कुछ जिले छोटे होते हैं तथा कुछ जिले बड़े होते हैं। दो से अधिक जिले मिलाकर भी एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। इस धारा के अंतर्गत उपबंध दिया गया है कि स्पेशल कोर्ट किसी भी मामले को सीधे संज्ञान में ले सकते हैं।
कोई भी प्रकरण सर्वप्रथम संबंधित पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत किया जाता है जो कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है परंतु इस स्थिति में प्रकरण सीधे स्पेशल कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है जो कि सत्र न्यायाधीश की कोर्ट होती है।
इस धारा से यह स्पष्ट है कि एक स्पेशल कोर्ट एक जिला एवं सत्र कोर्ट होता है जिसका पीठासीन अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है अर्थात विशेष न्यायालयों में मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीठासीन अधिकारी नहीं होते हैं अपितु न्यायाधीश रैंक के अधिकारी स्पेशल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी होता है तथा उनके द्वारा मामले का सीधा संज्ञान लिया जा सकता है।
इस धारा की उपधारा 2 भी महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तुत करती है जिसके अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराधों को 2 माह के भीतर निपटाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि यह बात व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं है और अब तक वास्तविकता के धरातल पर प्रस्तुत हो भी नहीं पायी है।
क्योंकि कोर्ट में किसी भी प्रकरण में अनेक चरण होते हैं और न्यायाधीश को अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए किसी प्रकरण में अपना निर्णय प्रस्तुत करना होता है तथा पक्षकारों के मध्य न्याय देना होता है। यह अत्यंत तकनीकी कार्य है फिर भी यह अधिनियम इस धारा के अंतर्गत शीघ्र न्याय की ओर निर्देश प्रस्तुत करता है। 2 माह के भीतर प्रकरणों को निपटाने का निर्देश इस धारा के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट को दिया गया है।
अधिनियम की धारा 14, सपठित धारा 2 (घ) यह स्पष्ट करती है कि स्पेशल कोर्ट को सत्र न्यायाधीश के द्वारा संभाला जाना है। अधिनियम की धारा 2 (घ) स्पेशल कोर्ट को धारा 14 में विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट सत्र कोर्ट के रूप में परिभाषित करती है। प्रत्येक सत्र कोर्ट स्पेशल कोर्ट नहीं होता है परन्तु प्रत्येक स्पेशल कोर्ट राज्य सरकार के द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के कारण सत्र कोर्ट होगा।
अग्रेतर अधिनियम की धारा 14 में यह सष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि स्पेशल कोर्ट मामलों के त्वरित निस्तारण के प्रयोजन के लिए गठित किये जाते हैं। इसलिए संसद का आशय बहुत स्पष्ट है कि यह सुपुर्दगी प्रक्रिया से अभिमुक्ति देना चाहती है। स्पेशल कोर्ट को ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, जिसका उपभोग सत्र कोर्ट नहीं करता है।
इसमें कोई विवाद नहीं है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए वरन् अभिव्यक्त रूप में तथा निःसंदेह किया जाना दिखना चाहिए। हमारी संवैधानिक परम्परा में इसका अभाव है कि हम अपनी दाण्डिक न्याय प्रणाली के अधीन केवल प्रतिकूल सांविधिक आशय के स्पष्ट अभिव्यक्तकरण के अधीन ऐसे निर्णयों को, जो अधिकारों, हितों तथा विधिमान्य प्रत्याशाओं को प्रभावित करते हैं प्रदान करने में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के अनुसार सारवान निष्पक्षता के साथ ही साथ प्रक्रियात्मक निष्पक्षता दोनों को आत्मसात किये हुए हैं।
स्पेशल जज की शक्तियाँ- एक मामले में, अवर कोर्ट को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 2 (घ) के अर्थान्तर्गत स्पेशल जज के रूप में नियुक्त किया गया था, परन्तु जब तक मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त को उसके समक्ष भेजा न गया हो तब तक वह इस अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है और वह अपनी शक्ति के प्रयोग में अथवा मजिस्ट्रेट की तरह अपराध का संज्ञान लेने में या धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिवाद याचिका को सम्बद्ध पुलिस थाना में भेजने के लिए भी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
इस वाद में उस पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश के साथ अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद याचिका भेजने का विकल्प छोड़ा गया था तथा इसके पश्चात जब उसे मामला पुनः वापस भेजा जायेगा, तब उसे मामले का विचारण करना था, क्योंकि उसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 2 (घ) के अर्थान्तर्गत न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और इसके पश्चात् अवर कोर्ट विचारण पर अग्रगर हो सकता है।
स्पेशल जज की अधिकारिता
हनुमान सिंह बनाम यूनियन आफ इंडिया, 1997 क्रि० लॉ ज० 1054 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्पेशल जज की अधिकारिता, जिसने वर्तमान मामले में अपील को सुना और निस्तारित किया था, विधि के किसी प्रावधान द्वरा अथवा राज्य सरकार/हाईकोर्ट द्वारा दिये गये किसी विनिर्दिष्ट अथवा सामान्य आदेश द्वारा अपवर्जित नहीं की गयी थी। चूँकि सत्र न्यायाधीश, जिसके समक्ष अपील की गयी थी।
सत्र खण्ड, अजमेर के भीतर इस प्रकार कार्य करने वाले अपर सत्र न्यायाधीश को ऐसी अपील को सुनने तथा निस्तारित करने के लिए सौपने हेतु विधिक रूप से सक्षम था और अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए सत्र न्यायाधीश के रूप में भी विनिर्दिष्ट किया गया था, इसलिए उसके द्वारा विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मामले, जो ऐसी अपील को सुनने तथा निर्णीत करने के लिए सक्षम था, को अपील का स्थानान्तरण करना अविधिमान्य नहीं है।
जहाँ अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया गया था. यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्पेशल जज सम्बद्ध मजिस्ट्रेट से मामले को सुपुर्दगी के बिना सीधे आरोप पत्र ले करके अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है।