एक्सप्लेनर : सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 क्या है? वाद कब खारिज किया जा सकता है?

LiveLaw News Network

30 May 2022 12:06 PM IST

  • एक्सप्लेनर : सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 क्या है? वाद कब खारिज किया जा सकता है?

    पारस आहूजा

    एक वादपत्र की प्रस्तुति, अर्थात् वाद में वादी का अभिवचन; एक सिविल सूट की स्थापना को चिह्नित करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, कुछ विशेष आधार पर, आदेश VII नियम 11 के तहत वादपत्र की अस्वीकृति के उपाय का प्रावधान करती है। आदेश VII नियम 11 प्रावधान करता है:-

    "अदालत एक वाद को खारिज कर देगी:

    (ए) जहां यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है;

    (बी) जहां दावा की गई राहत का कम मूल्यांकन किया गया है, और वादी, अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने के लिए अपेक्षित होने पर भी, ऐसा करने में विफल रहता है;

    (d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;

    (सी) जहां दावा की गई राहत का उचित मूल्यांकन किया गया है, लेकिन वाद अपर्याप्त स्टाम्प वाले कागज पर लिखी है, और वादी, अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक स्टाम्प पेपर की आपूर्ति करने के लिए अदालत द्वारा आवश्यक होने पर, ऐसा करने में विफल रहता है;

    (डी) जहां वाद वादपत्र में दिए गए बयान से किसी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है;

    (ई) जहां इसे दो प्रतियों में दर्ज नहीं किया गया है;

    (एफ) जहां वादी नियम 9 के प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहता है।

    बशर्ते अपेक्षित स्टांप पेपर के मूल्यांकन या आपूर्ति के सुधार के लिए अदालत द्वारा निर्धारित समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि अदालत, दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट न हो जाए कि वादी को असाधारण प्रकृति के किसी भी कारण से अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन में सुधार के लिए या अपेक्षित स्टाम्प पेपर की आपूर्ति करने, जैसा भी मामला हो, से रोका गया हो सकता है और इस तरह के समय को बढ़ाने से इनकार करने से वादी के साथ गंभीर अन्याय होगा।"

    उद्देश्य

    तुच्छ, कष्टप्रद और अनुचित वादों शुरू में ही खारिज कर दिया जाता है, ताकि न्यायिक समय और संसाधनों की बचत होती है। 'अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी' के मामले में यह देखा गया था कि ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत ऐसी शक्तियों को प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक मुकदमेबाजी, जो अर्थहीन और निष्फल साबित होने के लिए बाध्य है, को अदालत का समय और प्रतिवादी के दिमाग खराब करने की अनुमति नहीं देता है। फर्जी मुकदमे को समाप्त करने के लिए ऐसा उपाय आवश्यक है, ताकि न्यायिक समय आगे भी बर्बाद न हो, जैसा कि 'दहिबेन बनाम अरविंदभाई कल्याणजी भानुसाल' के मामले में भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।

    वाद की अस्वीकृति के आधार

    नियम 11 में वादपत्र को अस्वीकार करने के लिए 6 आधारों का प्रावधान इस प्रकार है:-

    कार्रवाई के कारण का खुलासा न करना

    'ब्लूम डेकोर लिमिटेड बनाम सुभाष हिम्मतलाल देसाई और अन्य' के मामले में कार्रवाई के कारण को परिभाषित किया गया था, जिसका अर्थ है "हर तथ्य, जिसे, यदि पता लगाया जाता है, तो वादी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह कोर्ट के फैसले के अधिकार का समर्थन करने वाला तथ्य साबित करे। कोर्ट ने 'चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम मेसर्स पोन्निअम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट' के मामले में कहा है कि कार्रवाई का कारण तथ्यों के एक समूह को संदर्भित करता है जिसे वादी के मुकदमे में सफल होने के लिए साबित करना आवश्यक होता है।" एक वाद जो कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है, उसके सफल होने की कोई संभावना नहीं होती है, इसलिए, पार्टियों के सामान्य हित में और न्यायिक समय को ध्यान में रखते हुए इसे खारिज किया जाता है। इस तरह के एक वाद को 'राज नारायण सरीन (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के जरिये बनाम लक्ष्मी देवी' के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां वाद मुकदमा करने का अधिकार का खुलासा नहीं करता, तो यह खारिज कर दिये जाने के योग्य है।

    हाल ही में, 'कर्नल श्रवण कुमार जयपुरियार @ सरवन कुमार जयपुरियार बनाम कृष्ण नंदन सिंह और अन्य' मामले में, कोर्ट ने इस आधार पर वाद को खारिज कर दिया था कि यह मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा नहीं करता है।

    वाद अंडर-वैलूएशन (अल्पमूल्य) का है

    वाद के कम मूल्यांकन (अंडर वैल्यूएशन) से कोर्ट की फीस से संबंधित कानून और कोर्ट के आर्थिक क्षेत्राधिकार से संबंधित नियम पर भी प्रभाव पड़ेगा।

    इसमें कोर्ट को कम मूल्यांकन की त्रुटि को ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अधिकार है, और यदि वादी उसके बाद भी सुधार नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भी, नियम 11 के प्रावधान के आधार पर, कोर्ट असाधारण परिस्थितियों में अतिरिक्त समय मंजूर कर सकता है।

    वादपत्र पर अपर्याप्त स्टाम्प लगी है

    स्टाम्प अधिनियम के शासनादेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ राज्य के राजस्व हितों को सुरक्षित करने के लिए, यह आधार वादपत्र पर अपर्याप्त रूप से स्टाम्प लगने की स्थिति में उसे खारिज करने का प्रावधान करता है।

    हालांकि, जैसा कि अंडर-वैल्यूड वादपत्र के मामले में है, कोर्ट यहां भी नियम 11 (सी) और प्रावधान के तहत समय विस्तार दे सकता है।

    दावा की गई राहत कानून द्वारा वर्जित है

    ऐसे मामले में जहां विश्वसनीय दावा कानून द्वारा वर्जित है, कोर्ट द्वारा वाद को खारिज कर दिया जाएगा। इसका सबसे आम उदाहरण उन मामलों में देखा जाता है जहां वादी सीपीसी की धारा 80 के तहत 2 महीने की पूर्व सूचना की अनिवार्य आवश्यकता का पालन किए बिना [यहां, सरकार के खिलाफ मुकदमा शुरू करने से पहले उसे दो महीने पहले नोटिस दिया जाना है] वाद प्रस्तुत करता है, तो वह अस्वीकृत किये जाने योग्य है।

    2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने 'मेसर्स फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम मैसर्स मिलन डेवलपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड एवं अन्य' के मामले में देखा कि वाद, जो संक्षेप में, प्रतिवादी को अपराधी स्थापित करने से रोकने की मांग करती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत वादी के खिलाफ अभियोजन इस आधार पर खारिज किए जाने योग्य है कि ऐसी राहत विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 41 के तहत कानून द्वारा वर्जित है।

    जब दो प्रतियों में वाद दायर नहीं किया जाता है

    आदेश IV नियम 1(1) की अपेक्षा है कि एक वाद दो प्रतियों में दायर किया जाना चाहिए। यदि यह आवश्यकता पूरी नहीं होती है, तो अदालत को वादपत्र को खारिज करना होगा।

    नियम 9 का अनुपालन न करना

    नियम 9 में प्रावधान है कि वादी वादपत्र पर या उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की एक सूची (यदि कोई हो) जो उसने इसके साथ प्रस्तुत की है, पृष्ठांकित करेगा; और, यदि वाद स्वीकार किया जाता है, तो ऐसे समय के भीतर, जो न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है या समय-समय पर उसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, वादपत्र के सादे कागज पर उतनी प्रतियां प्रस्तुत करेगा जितने प्रतिवादी हैं, जब तक कि न्यायालय द्वारा वाद की लंबाई या प्रतिवादियों की संख्या, या किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए, उसे किए गए दावे की प्रकृति, या वाद में दावा किए गए राहत के समान संख्या में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, जिस स्थिति में वह इस तरह के बयान पेश करेंगे। यह आगे प्रावधान करता है कि वादी, कोर्ट द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उसके द्वारा उप-नियम (1) के तहत बढ़ाए गए समय के भीतर, प्रतिवादियों को समन की तामील के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करेगा।

    यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो वाद खारिज कर दिया जाएगा।

    ऑर्डर VII नियम 1: न्यायालय की अनिवार्य शक्ति, विवेक का विषय नहीं

    सुप्रीम कोर्ट ने 'दहीबेन बनाम अरविंदभाई कल्याणजी भानुसाली (गजरा) (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के जरिये' अपने 2020 के फैसले में कहा कि यदि खंड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट किसी भी आधार को बाहर कर दिया जाता है, तो वाद को "अस्वीकार" कर दिया जाएगा। यदि कोर्ट को पता चलता है कि वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है, या किसी कानून द्वारा मुकदमा वर्जित है, तो कोर्ट के पास वाद को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।" आदेश VI नियम 11 के प्रावधान इसलिए विवेकाधीन नहीं, अनिवार्य हैं। यदि वाद नियम 11 के तहत किसी भी खंड को आकर्षित करता है, तो कोर्ट अपने विवेक से इसे अस्वीकार करने का विकल्प नहीं चुन सकता है।

    किसी वादपत्र को अस्वीकार करने के निर्णय का आधार: क्या लिखित कथन का उल्लेख किया जा सकता है?

    'कमला एवं अन्य बनाम केटी ईश्वरा' के मामले में, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा था कि वाद को खारिज करने के बारे में निष्कर्ष वाद में दिए गए कथनों से लिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह आदेश 7 नियम 11 के खंड (डी) को लागू करने के लिए प्रासंगिक होगा, जो वाद के कथन हैं। उस प्रयोजन के लिए, कोई जोड़ या घटाव नहीं किया जा सकता है। 'सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र सरकार' मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि: "यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 पर विचार करने के लिए, कोर्ट को वाद में अभिकथनों को देखना होगा और उसी का इस्तेमाल ट्रायल कोर्ट द्वारा वाद के किसी भी चरण में किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि लिखित बयान में दिए गए कथन महत्वहीन हैं और यह कोर्ट का कर्तव्य है कि वह वादी के कथनों / दलीलों की जांच करे। दूसरे शब्दों में, इस तरह की अर्जी के निर्धारण में अभिकथन को देखा जाना चाहिए। उस स्तर पर, प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में की गई दलीलें पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और मामले का फैसला केवल वाद के अभिकथनों पर किया जाना है।"

    अभी हाल ही में, 'श्रीहरि हनुमानदास तोताला बनाम हेमंत विट्ठल कामत एवं अन्य' के ऐतिहासिक निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने "वाद की अस्वीकृति के आधार के रूप में न्यायिकता के मुद्दे" का निर्णय करते हुए कहा कि एक वादपत्र को इस आधार पर अस्वीकार करने के लिए कि वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, केवल वादपत्र में दिए गए अथिकथनों का उल्लेख करना होगा और अर्जी के गुणदोष का निर्णय करते समय प्रतिवादी द्वारा किए गए बचाव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

    इसके अलावा, जैसा कि 'बिश्वनाथ बनिक बनाम सुलंगा बोस' के अपने 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कोर्ट को पूरे वाद में कथनों पर विचार करना और पढ़ना होगा। 'राम प्रकाश गुप्ता बनाम राजीव कुमार गुप्ता' में निर्णय पर भरोसा जताते हुए, यह देखा गया कि आदेश VII नियम 11 के तहत वादपत्र की केवल कुछ पंक्तियों और अंशों को पढ़कर और वादी के अन्य प्रासंगिक भागों की अनदेखी करके एक वाद को खारिज करना अस्वीकार्य है।

    वाद की अस्वीकृति और "कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न"

    आदेश VII नियम 11 के आसपास न्यायशास्त्र का बड़ा हिस्सा, नियम 11 (डी) के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें कहा गया है कि अगर दावा किया गया राहत कानून द्वारा वर्जित है तो वाद को खारिज कर दिया जाएगा। अब उन मामलों में कि क्या कानून का प्रतिबंध का निर्धारण 'कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न' है, कोर्ट द्वारा वादपत्र की अस्वीकृति का आदेश नहीं दिया जाता है। इसका कारण सरल है। चूंकि कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न को एक वादपत्र के एकमात्र आधार पर तय नहीं किया जा सकता है, और कोर्ट को सबूतों पर विचार करने की आवश्यकता होती है, इसलिए अस्वीकृति का आदेश नहीं दिया जाता है, क्योंकि वादपत्र में केवल अभिकथनों को वाद खारिज करने के प्रश्न को तय करने के लिए माना जाता है।

    "कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न" के इस अजीबोगरीब परिदृश्य के दो सबसे सामान्य उदाहरण हैं, बार ऑफ रेज जूडिकाटा और बार ऑफ लिमिटेशन।

    इसके लिए एक हालिया उदाहरण 'श्रीहरि हनुमानदास तोता बनाम हेमंत विट्ठल कामत एवं अन्य' के मामले में देखा जा सकता है, जहां कोर्ट वाद की अस्वीकृति के लिए एक आधार के रूप में रेज जुडिकाटा के मामले से निपट रहा था। इसने निर्णय में कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई मुकदमा रेस ज्यूडिकाटा द्वारा प्रतिबंधित है, यह आवश्यक है कि "(i) 'पिछला मुकदमा' का फैसला आ गया है, (ii) बाद के मुकदमे के मुद्दे सीधे तौर पर और काफी हद तक पूर्व मुकदमा में उठाये गये थे। (iii) पूर्व मुकदमा उन्हीं पार्टियों के बीच था जिनके माध्यम से वे एक ही शीर्षक के तहत दावा कर रहे हैं; और (iv) इन मुद्दों का अधिनिर्णय और इसका फैसला उस कोर्ट द्वारा किया गया, जिसके पास ऐसा करने का अधिकार था।''

    पीठ ने कहा कि चूंकि रेज जुडिकाटा की याचिका पर न्यायनिर्णय के लिए 'पिछले मुकदमे' में दलीलों, मुद्दों और निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता होती है, इस तरह की याचिका आदेश 7 नियम 11 (डी) के दायरे से बाहर होगी, जहां वाद में केवल बयान पर विचार करना होगा।"

    'श्रीमती सीता श्रीपाद नार्वेकर और अन्य बनाम ऑडुथ टिम्बलो' के ऐतिहासिक मामले में इस संदर्भ में यह देखा गया कि "सीपीसी के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत अर्जी पर निर्णय लेने के लिए, वादपत्र में अनुमानों की जांच बिना किसी जोड़ या घटाव के की जानी है। रेज जुडिकाटा का प्रश्न कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न होने की वजह से इसे न्यायालय को दावे के गुणदोष के आधार पर दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर जांचना होगा।

    'कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न' का एक अन्य सामान्य उदाहरण 'बार ऑफ लिमिटेशन' (समय सीमा के कारण प्रतिबंध) के मामले में देखा जा सकता है। लिमिटेशन का प्रश्न अक्सर कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न होता है। इस संबंध में, 'रसुमल्ला येलैय्या एवं अन्य बनाम मुख्य आयुक्त, भूमि और प्रशासन, हैदराबाद एवं अन्य' के मामले के अवलोकन पर ध्यान दिया जा सकता है: "लिमिटेशन का प्रश्न हमेशा कानून का शुद्ध प्रश्न नहीं होता है, बल्कि तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न होता है। जब कानून के उक्त प्रश्न को तय करने के लिए कई तथ्यात्मक विवरणों में जाना पड़ता है, तो वाद को शुरू में ही अस्वीकार करना उचित नहीं है।"

    हालांकि, यह कोई कठोर नियम नहीं है कि लिमिटेशन के आधार पर अस्वीकृति नहीं दी जा सकती है। जहां परिसीमन प्रतिबंध स्पष्ट रूप से और निर्विवाद रूप से वाद के अभिकथन से पता लगाने योग्य है, वहां वादपत्र को खारिज किया जा सकता है। दरअसल, 'दहीबेन बनाम अरविंदभाई कल्याणजी भानुसाली' के बहुचर्चित हाल के मामले में कोर्ट ने इस आधार पर वादपत्र को खारिज कर दिया था, क्योंकि वादपत्र में दिए गए अभिकथनों से लिमिटेशन बार की स्थिति स्पष्ट हो गयी थी।

    हाल ही में एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने तथ्यों पर एक विभाजित फैसला दिया कि क्या विशेष मामले में वादी को समय-वर्जित के रूप में खारिज किया जाना था यद्यपि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि वाद स्वयं यह दर्शाता है कि वाद समय वर्जित था, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने कहा कि लिमिटेशन तथ्यों और कानून तथा आवश्यक सुनवाई (सरनपाल कौर आनंद बनाम प्रद्युमन सिंह चंडोक एवं अन्य) का एक मिश्रित प्रश्न था।

    डिक्री के रूप में वाद की अस्वीकृति:

    वादपत्र की अस्वीकृति से वाद का अंत हो जाता है। यह ध्यान रखना उचित है कि वादपत्र को अस्वीकार करना संहिता की धारा 2(2) के तहत एक डिक्री माना जाता है। इसलिए, प्रभाव यह है कि सीपीसी की धारा 96 के तहत अपील की जा सकती है। इसके अलावा, आदेश VII नियम 13 में प्रावधान है कि नियम 11 में उल्लिखित किसी भी आधार पर वाद को अस्वीकार करना अपने बल पर वादी को उसी कारण के संबंध में एक नया वाद प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगा। दूसरे शब्दों में, वादपत्र की अस्वीकृति उसी आधार पर एक नए वाद पर रोक नहीं लगाती है।

    आदेश VII नियम 11 संपूर्ण नहीं हैं

    'के. अकबर अली बनाम उमर खान' के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आदेश VII नियम 11 के प्रावधान संपूर्ण नहीं हैं और कोर्ट के पास यह देखने की अंतर्निहित शक्ति है कि तुच्छ या परेशान करने के इरादे से किये गये मुकदमों के जरिये कोर्ट का समय बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    वादपत्र खारिज करने के वैकल्पिक आदेश

    समय विस्तार का आदेश

    नियम 11 के तहत प्रदान किए गए दो मामलों में, कोर्ट वादी को उसके वादपत्र की चूक को ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय दे सकती है, यानी वैसे मामले में जहां:

    जहां दावा की गई राहत अंडर-वैल्यूड है, और वादी, आवश्यक होने की स्थिति में कोर्ट द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने में विफल रहता है;

    जहां दावा की गई राहत का उचित मूल्यांकन किया गया है, लेकिन वाद अपर्याप्त स्टाम्प वाले कागज पर तैयार किया गया हो, और वादी, आवश्यकतानुसार अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक स्टाम्प पेपर की आपूर्ति करने में विफल रहता है;

    इन दोनों मामलों में, परंतुक यह प्रदान करता है कि कोर्ट के पास आवश्यक सुधार के लिए समय बढ़ाने की शक्ति है [वादपत्र को खारिज करने के विकल्प के रूप में] , यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अन्याय होगा।

    वादपत्र में संशोधन का आदेश: क्या यह मंजूर किया जा सकता है?

    यह सवाल कि क्या अदालत किसी पक्ष को आदेश VI नियम 17 के तहत वाद में संशोधन करने की अनुमति दे सकती है, ताकि वादी अस्वीकृति से बच सके, एक महत्वपूर्ण न्यायिक प्रश्न रहा है, और इस मसले पर भी उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णय हुए हैं। पिछली स्थिति पर विस्तृत चर्चा के लिए, पाठक इसका उल्लेख कर सकते हैं।

    हालांकि, पिछले साल, 'सैय्यद अयाज बनाम प्रकाश जी गोयल' के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि जब वाद नियम 11 (डी) के तहत खारिज होने के लिए उत्तरदायी है, तो वाद में संशोधन का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।

    इसने कहा था कि नियम 11 के तहत अदालत इसे खारिज करते हुए वाद को संशोधित करने की स्वतंत्रता नहीं दे सकती है। कोर्ट ने इस तथ्य पर अपना निष्कर्ष आधारित किया था कि नियम 11 का जनादेश प्रकृति में "अनिवार्य" है, यह कोर्ट के लिए उपलब्ध विकल्प की प्रकृति में नहीं है। ऐसे मामले में, अदालत के पास वाद को खारिज न करने का विकल्प नहीं है। कोर्ट के पास एकमात्र विकल्प इस वाद को खारिज करना है, अगर यह कानून द्वारा वर्जित है, या कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है।

    वाद की खंडवार अस्वीकृति नहीं

    एक वाद को या तो पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है या बिल्कुल भी नहीं। इस संबंध में 'माधव प्रसाद अग्रवाल एवं अन्य बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड एवं अन्य' के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का संज्ञान लिया जा सकता है।

    इस पर भरोसा करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था, "वाद के किसी विशेष हिस्से, जिसमें कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ वाद खारिज करने और कुछ के खिलाफ जारी रखने की अनुमति नहीं है। बिना किसी अनिश्चित शब्दों में कोर्ट ने माना है कि अगर वाद कुछ प्रतिवादी (ओं) और/या संपत्तियों के खिलाफ जारी रहा है तो सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 (डी) का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, और समग्र रूप से वाद पर आगे की सुनवाई होनी चाहिए। 12. इस तय कानूनी स्थिति को देखते हुए अब हम राहत की प्रकृति की ओर रुख कर सकते हैं।"

    'कविता तुशीर बनाम पुष्पराज दलाल' के हालिया मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने वादपत्र की अस्वीकृति के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वादपत्र का कोई हिस्सा खारिज नहीं किया जा सकता।

    निष्कर्ष:

    वादपत्र की अस्वीकृति एक प्रभावी उपाय है जो न केवल निर्दोष प्रतिवादियों को लंबे कानूनी संघर्ष से बचाता है; बल्कि इससे कीमती न्यायिक समय की भी बचत होती है। एक डीम्ड डिक्री के रूप में वाद खारिज होने की स्थिति, और पहले के वाद को खारिज किये जाने के आधार पर "नये वाद पर कोई रोक नहीं" के रूप में स्पष्ट विधायी नियम, निर्दोष वादी के खिलाफ पूर्वाग्रह से कोई निर्णय न होने को लेकर पर्याप्त उपाय भी सुनिश्चित करता है।

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