गवाहों की एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएँ 143 से 148

Himanshu Mishra

10 Aug 2024 10:16 PM IST

  • गवाहों की एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएँ 143 से 148

    भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। यह कानून कानूनी कार्यवाही में गवाहों की एग्जामिनेशन के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है।

    इस अधिनियम की धाराएँ 143 से 148 गवाह एग्जामिनेशन से संबंधित प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को रेखांकित करती हैं, जिसमें मुख्य एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, पुनः एग्जामिनेशन, दस्तावेजों का उपचार और प्रमुख प्रश्नों को संभालना शामिल है।

    धारा 143: गवाहों की एग्जामिनेशन (Examination of Witnesses)

    धारा 143 उस क्रम को रेखांकित करती है जिसमें मुकदमे के दौरान गवाहों की जांच की जानी है। किसी गवाह की सबसे पहले उस पक्ष द्वारा जांच की जाती है जिसने उसे बुलाया है, जिसे मुख्य एग्जामिनेशन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद, विरोधी पक्ष को गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार है।

    अंत में, जिस पक्ष ने शुरू में गवाह को बुलाया था, वह क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उठाए गए मामलों को स्पष्ट करने या समझाने के लिए गवाह से फिर से पूछताछ करने का विकल्प चुन सकता है।

    चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन मामले से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों पर केंद्रित होनी चाहिए। हालाँकि, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, पूछताछ मुख्य एग्जामिनेशन के दौरान चर्चा किए गए तथ्यों तक सीमित नहीं है। फिर से जांच क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उठे मामलों को समझाने तक ही सीमित है।

    यदि फिर से जांच के दौरान नए मुद्दे पेश किए जाते हैं, तो विरोधी पक्ष को अदालत की अनुमति से इन नए मामलों पर गवाह से आगे क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अनुमति है।

    धारा 144: दस्तावेजों का उत्पादन

    धारा 144 उन स्थितियों को संबोधित करती है जहाँ किसी व्यक्ति को अदालत में कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया जाता है। केवल एक दस्तावेज पेश करने से वह व्यक्ति गवाह नहीं बन जाता है, जिसका अर्थ है कि जब तक उसे स्पष्ट रूप से गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाता है, तब तक उससे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की जा सकती।

    यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज पेश करने का कार्य स्वचालित रूप से व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिनेशन के अधीन नहीं करता है, जिससे दस्तावेज़ पर ही ध्यान केंद्रित रहता है।

    धारा 145: चरित्र गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन और पुनः जांच (Cross-Examination and Re-Examination of Character Witnesses)

    धारा 145 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में गवाही देने वाले गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन और पुनः जांच की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी गवाह को किसी के चरित्र पर बोलने के लिए आगे लाया जाता है, तो विरोधी पक्ष को उनसे सवाल करने का अधिकार है, और जिस पक्ष ने गवाह को बुलाया है, वह उनकी गवाही को स्पष्ट करने या समझाने के लिए उनसे पुनः जांच कर सकता है। यह प्रावधान ऐसे गवाहों द्वारा दिए गए चरित्र साक्ष्य की गहन जांच सुनिश्चित करता है।

    धारा 146: (Leading Questions)

    धारा 146 परिभाषित करती है कि Leading Question क्या होता है और गवाह एग्जामिनेशन के दौरान उनके उपयोग के नियम क्या हैं। एक Leading Question उस उत्तर का सुझाव देता है जिसकी प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति अपेक्षा करता है या चाहता है।

    मुख्य एग्जामिनेशन या पुनः जांच के दौरान आम तौर पर Leading Question की अनुमति नहीं होती है, अगर विरोधी पक्ष आपत्ति करता है, तो अदालत की अनुमति के बिना। अदालत Leading Question की अनुमति दे सकती है जब मामला परिचयात्मक, निर्विवाद या पहले से ही पर्याप्त रूप से सिद्ध हो।

    दूसरी ओर, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान Leading Question पूछने की अनुमति है, जिससे विरोधी पक्ष गवाह की गवाही को अधिक प्रभावी ढंग से चुनौती दे सके।

    धारा 147: दस्तावेजों से संबंधित साक्ष्य (Evidence Relating to Documents)

    धारा 147 अनुबंधों, अनुदानों या अन्य संपत्ति निपटान के संबंध में गवाहों की एग्जामिनेशन से संबंधित है। यदि कोई गवाह किसी दस्तावेज के बारे में साक्ष्य दे रहा है, और उस दस्तावेज को अदालत में पेश किया जाना चाहिए, तो विरोधी पक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने तक दिए जा रहे साक्ष्य पर आपत्ति कर सकता है।

    यह धारा गवाहों को दस्तावेजों की सामग्री के बारे में दूसरों द्वारा दिए गए बयानों के बारे में मौखिक साक्ष्य देने की भी अनुमति देती है, यदि वे बयान मामले के लिए प्रासंगिक हैं।

    उदाहरण: एक ऐसे मामले पर विचार करें जहां सवाल यह है कि क्या A ने B पर हमला किया। एक गवाह, C, गवाही देता है कि उन्होंने A को D से यह कहते हुए सुना, "B ने मुझ पर चोरी का आरोप लगाते हुए एक पत्र लिखा है, और मैं उससे बदला लूंगा।" यह कथन प्रासंगिक है क्योंकि यह हमले के लिए A के मकसद को दर्शाता है। भले ही पत्र के बारे में कोई अन्य सबूत न दिया गया हो, लेकिन हमले के पीछे के मकसद को स्थापित करने के लिए यह मौखिक गवाही स्वीकार्य है।

    धारा 148: पिछले बयानों पर क्रॉस एग्जामिनेशन (Cross-Examination on Previous Statements)

    धारा 148 गवाहों को उनके द्वारा लिखित रूप में दिए गए पिछले बयानों या लिखित रूप में दिए गए बयानों के बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अनुमति देती है, भले ही क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान गवाह को लिखित बयान न दिखाया गया हो।

    हालाँकि, यदि विरोधी पक्ष इस लिखित बयान का उपयोग करके गवाह का खंडन करने का इरादा रखता है, तो उन्हें पहले गवाह का ध्यान लिखित बयान के उन विशिष्ट भागों की ओर आकर्षित करना चाहिए जिनका उपयोग विरोधाभास के लिए किया जाएगा।

    यह प्रावधान गवाह को उनके पिछले बयानों के उन विशिष्ट भागों के बारे में जागरूक होने और उन पर प्रतिक्रिया देने की अनुमति देकर निष्पक्षता सुनिश्चित करता है जिन्हें चुनौती दी जा रही है।

    Next Story