अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन

Himanshu Mishra

25 March 2024 1:43 PM GMT

  • अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन

    भारत का सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह न्याय सुनिश्चित करता है और सभी नागरिकों के लिए कानून को कायम रखता है। आइए जानें कि यह कैसे स्थापित होता है और यह कैसे काम करता है।

    सुप्रीम कोर्ट की संरचना:

    सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश और तैंतीस अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

    नियुक्ति प्रक्रिया:

    परामर्श: राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करता है।

    योग्यताएँ: न्यायाधीश बनने के लिए, किसी को या तो कम से कम पाँच वर्षों तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए, दस वर्षों तक वकील रहना चाहिए, या राष्ट्रपति द्वारा एक प्रतिष्ठित न्यायविद् के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

    उदाहरण: मान लीजिए श्री कुमार दस वर्षों से एक सम्मानित वकील हैं। उन्हें जज के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है.

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति देता है। ये नियुक्तियाँ करने से पहले राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों से बात करनी चाहिए।

    यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं जो मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, तो उन्हें पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से बात करनी होगी।

    अनुच्छेद 124 में 'परामर्श' (Consultation)शब्द की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में की गई है। एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ नामक एक मामले में, न्यायालय ने कहा कि 'परामर्श' का अर्थ केवल राय प्राप्त करना है, जरूरी नहीं कि उनसे सहमत होना। इसलिए, राष्ट्रपति को वह नहीं करना है जो मुख्य न्यायाधीश कहते हैं।

    लेकिन बाद में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया नामक एक अन्य मामले में, न्यायालय ने इसे बदल दिया। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम नामक समूह की राय सबसे महत्वपूर्ण होती है. तो, 'परामर्श' का मतलब है कि राष्ट्रपति को कॉलेजियम जो सोचता है उससे सहमत होना होगा। कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों से बना है।

    सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी प्रक्रिया की भी बात की है जिसमें जजों की नियुक्ति पर निर्णय लेने के लिए सभी लोग मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश कौन बनेगा, इसका निर्णय करते समय मुख्य न्यायाधीश की राय राष्ट्रपति की राय से अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति की इस पद्धति को कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है।

    न्यायाधीशों का कार्यकाल और निष्कासन:

    कार्यकाल: न्यायाधीश पैंसठ वर्ष की आयु तक पहुंचने तक पद पर बने रहते हैं।

    निष्कासन: किसी न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर केवल संसद के दोनों सदनों और दो-तिहाई बहुमत से शामिल एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है।

    उदाहरण: यदि कोई न्यायाधीश कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो संसद उन्हें पद से हटाने के लिए मतदान कर सकती है।

    विनियमन और प्रक्रिया:

    संसद की भूमिका: संसद किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है।

    जांच: किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच करने और उसे साबित करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं हैं।

    उदाहरण: यदि किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई शिकायत है, तो संसद इसकी निष्पक्ष जांच कैसे की जाए, इसके लिए कानून बना सकती है।

    कार्यालय ग्रहण करना:

    अपने कर्तव्यों को शुरू करने से पहले, प्रत्येक न्यायाधीश को न्याय और भारत के संविधान को बनाए रखने का वादा करते हुए शपथ या प्रतिज्ञान लेना चाहिए।

    उदाहरण: जैसे छात्र किसी क्लब में शामिल होने से पहले शपथ लेते हैं, वैसे ही न्यायाधीश अपना काम शुरू करने से पहले शपथ लेते हैं।

    सेवानिवृत्ति के बाद की गतिविधियों पर प्रतिबंध:

    एक बार जब कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वह कानून का अभ्यास नहीं कर सकता या भारत के किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं कर सकता।

    उदाहरण: यह ऐसा है जैसे जब कोई व्यक्ति नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वह उसी क्षेत्र में काम नहीं कर सकता।

    सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीशों के removal को समझना

    खंड (4) के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल तभी पद से हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति इस पर सहमत हो। संसद के दोनों सदनों को इस निर्णय का समर्थन करना चाहिए, जिसमें कम से कम दो-तिहाई सदस्य उपस्थित हों और हटाने के पक्ष में मतदान करें। ऐसा तभी हो सकता है जब यह साबित हो जाए कि न्यायाधीश ने बुरा व्यवहार किया है या वह अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाने में असमर्थ है।

    सी रविचंद्रन अय्यर बनाम जस्टिस एएम भट्टाचार्जी नामक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 'दुर्व्यवहार' का मतलब कुछ गलत, अनुचित या गैरकानूनी काम करना है।

    खंड (5) कहता है कि संसद इस बारे में नियम बना सकती है कि किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए मामला कैसे लाया जाए और कैसे साबित किया जाए कि उन्होंने कुछ गलत किया है या वे अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं।

    खंड (7) में कहा गया है कि एक बार जब कोई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन जाता है, तो वह वकील के रूप में काम नहीं कर सकता है या भारत में कानून से संबंधित कोई अन्य काम नहीं कर सकता है।

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