प्ली बार्गेनिंग की अंतिम प्रक्रिया को समझने की आसान गाइड : सेक्शन 294 से 300, BNSS 2023
Himanshu Mishra
7 Dec 2024 7:15 PM IST
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 294 से 300, प्ली बार्गेनिंग (Plea Bargaining) अध्याय को समाप्त करते हैं। ये प्रावधान प्रक्रिया को सरल और न्यायपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देते हैं।
इसमें अंतिम निर्णय सुनाना, अपील की सीमाएं, न्यायालय के अधिकार, हिरासत की अवधि घटाना, प्रावधानों के बीच विरोधाभास को हल करना, आरोपी द्वारा किए गए बयानों की सुरक्षा और नाबालिगों के लिए अलग कानून शामिल हैं। ये प्रावधान न्याय प्रणाली को सुचारु और संतुलित बनाने में सहायक हैं।
सेक्शन 294: निर्णय सुनाना (Delivery of Judgment)
सेक्शन 294 में यह अनिवार्य किया गया है कि प्ली बार्गेनिंग से जुड़े मामलों में न्यायालय अपना निर्णय ओपन कोर्ट (Open Court) में सुनाए। पारदर्शिता न्याय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस प्रावधान से यह सुनिश्चित होता है कि न्याय केवल किया ही नहीं जाता, बल्कि होते हुए दिखता भी है।
उदाहरण के लिए, अगर चोरी के मामले में प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से फैसला हुआ है, तो न्यायालय को जुर्माने और सजा के निर्णय को खुलेआम सुनाना होगा। यह सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करता है। इसके अलावा, निर्णय पर न्यायालय के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं, जो इसे वैध और अंतिम बनाते हैं।
सेक्शन 295: निर्णय की अंतिमता (Finality of Judgment)
सेक्शन 295 यह सुनिश्चित करता है कि इस अध्याय के तहत सुनाया गया निर्णय अंतिम होगा और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी, सिवाय दो मामलों के:
1. स्पेशल लीव पेटिशन (Special Leave Petition), जिसे संविधान के अनुच्छेद 136 (Article 136) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है।
2. रिट पेटिशन (Writ Petition), जिसे अनुच्छेद 226 (Article 226) और अनुच्छेद 227 (Article 227) के तहत हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है।
इस प्रावधान का उद्देश्य प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया को तेज करना और लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों को कम करना है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी छोटे अपराध का निपटारा प्ली बार्गेनिंग से होता है, तो दोनों पक्ष अपील की चिंता किए बिना समाधान पा सकते हैं। हालांकि, संविधानिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में न्याय की रक्षा के लिए विशेष अपील की अनुमति है।
सेक्शन 296: न्यायालय के अधिकार (Powers of the Court)
सेक्शन 296 न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह प्ली बार्गेनिंग मामलों में सभी आवश्यक शक्तियों का उपयोग कर सके। इसमें जमानत (Bail), अपराधों का परीक्षण और अन्य संबंधित कार्य शामिल हैं।
उदाहरण के लिए, अगर प्ली बार्गेनिंग के दौरान आरोपी जमानत के लिए आवेदन करता है, तो न्यायालय इसे सामान्य मानकों के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्यायालय की शक्ति सीमित न हो और वह न्याय की रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।
सेक्शन 297: हिरासत अवधि का समायोजन (Setting Off Detention Period)
सेक्शन 297 के तहत यह प्रावधान है कि आरोपी ने जितनी अवधि हिरासत में बिताई है, उसे सजा की अवधि में से घटा दिया जाएगा। यह प्रावधान न्याय प्रणाली के व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप है, जैसा कि संहिता के सेक्शन 468 में भी लागू होता है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी आरोपी ने सजा के निर्णय से पहले चार महीने हिरासत में बिताए हैं और प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से उसे छह महीने की सजा सुनाई गई है, तो न्यायालय चार महीने की अवधि को घटाकर शेष दो महीने की सजा देगा।
सेक्शन 298: प्रावधानों का प्राथमिकता प्रभाव (Overriding Effect of Provisions)
सेक्शन 298 स्पष्ट करता है कि प्ली बार्गेनिंग अध्याय के प्रावधान अन्य किसी भी विरोधाभासी प्रावधानों पर प्राथमिकता रखेंगे। इसका मतलब है कि अगर संहिता के किसी अन्य हिस्से में ऐसा नियम है जो प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया से मेल नहीं खाता, तो प्ली बार्गेनिंग के नियम लागू होंगे।
उदाहरण के लिए, अगर किसी अन्य सेक्शन में सजा तय करने के लिए कोई अलग प्रक्रिया दी गई है, लेकिन वह प्ली बार्गेनिंग की सहमति से किए गए समझौते के खिलाफ है, तो इस अध्याय के प्रावधान लागू होंगे।
सेक्शन 299: बयानों की सुरक्षा (Protection of Statements)
सेक्शन 299 आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह सुनिश्चित करता है कि प्ली बार्गेनिंग के लिए सेक्शन 290 के तहत दिए गए किसी भी बयान या तथ्यों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता।
उदाहरण के लिए, अगर आरोपी ने चोरी के मामले में प्ली बार्गेनिंग के दौरान कुछ तथ्य स्वीकार किए हैं, तो इन तथ्यों को अन्य किसी मुकदमे में उनके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान आरोपी को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
सेक्शन 300: नाबालिगों पर अध्याय की गैर-प्रयोज्यता (Non-Applicability to Juveniles)
सेक्शन 300 यह स्पष्ट करता है कि प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान नाबालिगों पर लागू नहीं होंगे। इसके बजाय, नाबालिगों के मामलों को जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 के तहत निपटाया जाएगा।
उदाहरण के लिए, अगर 16 वर्षीय किशोर पर चोरी का आरोप है, तो उसे प्ली बार्गेनिंग के बजाय जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत सुधारात्मक प्रक्रिया से गुजरना होगा।
प्रत्येक प्रावधान के उदाहरण (Illustrations)
1. सेक्शन 295 (निर्णय की अंतिमता):
अगर आरोपी पर घर में जबरन प्रवेश का आरोप है और प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से जुर्माना और सजा तय की गई है, तो निर्णय के खिलाफ निचली अदालत में अपील नहीं की जा सकती। हालांकि, आरोपी अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील कर सकता है।
2. सेक्शन 299 (बयानों की सुरक्षा):
प्ली बार्गेनिंग के दौरान आरोपी ने किसी वित्तीय अपराध में अपनी भूमिका स्वीकार की, लेकिन बाद में अभियोजन पक्ष ने इसे एक अलग धोखाधड़ी मामले में सबूत के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। सेक्शन 299 ऐसा करने से रोकता है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 294 से 300, प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया को न्यायपूर्ण, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया न्यायालय की शक्तियों को बनाए रखते हुए दोनों पक्षों के अधिकारों का संरक्षण करती है।
प्ली बार्गेनिंग न केवल न्यायालयों के बोझ को कम करने का माध्यम है, बल्कि पीड़ितों और आरोपियों दोनों के लिए त्वरित और संतुलित समाधान भी प्रदान करती है। इन प्रावधानों का सही अनुपालन न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाने में मदद करेगा।