दहेज मृत्यु-धारा 304 बी के तहत दोष नहीं हो सकता, यदि यह स्‍थापित ना हो कि मृत्यु का कारण अप्राकृतिक थाः सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

5 Dec 2020 12:16 PM GMT

  • दहेज मृत्यु-धारा 304 बी के तहत दोष नहीं हो सकता, यदि यह स्‍थापित ना हो कि मृत्यु का कारण अप्राकृतिक थाः सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत दहेज हत्या का अपराध नहीं बनाया जा सकता है, यदि यह स्‍थापित नहीं हो पाता है कि मृत्यु का कारण अप्राकृतिक था। अदालत ने यह भी कहा कि यह भी दिखाया जाना चाहिए कि मृतक पत्नी को मृत्यु से पहले दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा था।

    यह मानते हुए कि इन कारकों को स्थापित नहीं किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा तीन व्यक्तियों (मृतक पत्नी के पति, ससुर और सास) को धारा 304 बी आईपीसी के तहत दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया। (संदीप कुमार और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य)

    ट्रायल कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया था कि दहेज हत्या का अपराध साबित नहीं हुआ था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने मृतक महिला के पिता द्वारा दायर अपील पर फैसला पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरएफ नरीमन, केएम जोसेफ और अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया और ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी के फैसले को बहाल कर दिया।

    धारा 304 बी आईपीसी के तहत अपराध की सामग्री

    जस्टिस केएम जोसेफ द्वारा लिखे गए फैसले के अनुसार धारा 304 बी आईपीसी के तहत अपराध की सामग्री इस प्रकार है,

    "अपराध की सामग्री अच्छी तरह से तय हो गई है। विवाह पत्नी की मृत्यु से सात साल पहलु हुआ था। मृत्यु अप्राकृतिक होनी चाहिए। मृत्यु से पहले, मृतक पत्नी के सा‌थ दहेज की मांग के कारण क्रूरता या उत्पीड़न होना चाहिए। इसे दहेज मृत्यु के रूप में वर्णित किया गया है। पति सहित संबंधित रिश्तेदार उत्तरदायी हो जाते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B अभियोजक के बचाव में आती है, यह अनुमान प्रदान कर कि किसी व्यक्ति की दहेज मृत्यु हुई है, यदि यह दिखाया गया है कि मृत्यु से ठीक पहले वह दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार था।"(अनुच्छेद 36)

    अप्राकृतिक मौत साबित नहीं हुई

    अभियोजन पक्ष का कहना था कि मृतक की मौत जहर खाने से हुई थी।सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह आरोप निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण साबित नहीं हुआ:

    -शव परीक्षण रिपोर्ट से यह निष्कर्ष नहीं निकला कि मौत जहर खाने से हुई थी।

    -मृतक के शरीर में या अपराध स्थल पर जहर के कोई निशान नहीं पाए गए।

    -आरोपी के पास जहर नहीं पाया गया।

    इस संबंध में, न्यायालय ने विषाक्तता से मृत्यु को साबित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को संदर्भित किया, जैसा कि शरद बिर्ध‌िचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अनंत चिंतामुन लlगु बनाम बॉम्बे राज्य में निर्धारित किया गया है:

    (1) किसी अभियुक्त का मृतक को जहर देने का स्पष्ट उद्देश्य है,

    (2) कि मृतक की मृत्यु जहर के कारण हुई, जिसे दिया गया है,

    (3) कि आरोपी के कब्जे में जहर था,

    (4) कि उसके पास मृतक को जहर देने का अवसर था

    इस मामले में, अदालत ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतक की मौत जहर से हुई थी। दूसरे, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ताओं के कब्जे में जहर था। पुलिस ने अपीलकर्ताओं या उनके घर से कोई जहर बरामद नहीं किया। एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से किसी भी जहर की उपस्थिति से इनकार किया गया है।

    न्यायालय ने स्वीकार किया कि इस आशय के निर्णय हैं कि अभियुक्तों से जहर बरामद करने में विफलता केवल बरी करने का आधार नहीं है (जैसा कि भूपिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य में निर्धारित किया गया है)।

    लेकिन वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में, न्यायालय ने उल्लेख किया, "जहां तक ​​वर्तमान मामले के तथ्यों का सवाल है, हमने देखा है कि मृतक के संबंध में जहर से संबंधित कोई सबूत नहीं है। क्या यह जबर्दस्ती जहर देने का मामला था, तो मृतक के शरीर पर कुछ निशान होंगे। लेकिन कोई नहीं है। यदि यह किसी भी प्रकार के जहर को जबरिया दिया गया है तो पीड़ित की ओर से संघर्ष और प्रतिरोध होगा।

    यहां तक ​​कि अभियोजन के अनुसार बरामद सामग्री (वाइपर), और जिसका उपयोग कथित तौर पर मृतक की उल्टी को साफ करने के लिए किया गया था, से भी किसी जहर का खुलासा नहीं हुआ।"

    न्यायालय ने यह भी कहा कि डॉक्टरों द्वारा मृत्यु का एक वैकल्पिक कारण सुझाया गया, जो कि तपेदिक था। पीड़ित के तपेदिक के इलाज के सबूत भी हैं। न्यायलय ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा उस कोण की खोजबीन नहीं की गई।

    दहेज की मांग के संबंध में मौखिक साक्ष्य

    सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ट्रायल कोर्ट ने पिता, भाई और पीड़िता के एक रिश्तेदार की मौखिक गवाही को दहेज की मांग के संबंध में विरोधाभासी पाया था। बयानों में भिन्नता थी ‌कि कब पति द्वारा कथित रूप से 10 लाख रुपए की मांग की गई थी।

    कुल मिलाकर, शादी के समय दहेज की कोई मांग नहीं थी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी आरोप लगाया कि चूंकि आरोप है कि पति ने इस शर्त पर घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की थी कि वह इसे वापस कर देगा, इसलिए इसे दहेज नहीं माना जा सकता।

    "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्‍ल्यू 1 ने स्वीकार किया है कि शादी से पहले या समय पर दहेज की कोई मांग नहीं थी। शादी 10.12.2009 को हुई थी। मृत्यु 23.01.2011 को हुई थी। हालांकि पीडब्‍ल्यू 1, पीडब्‍ल्यू 3, पीडब्‍ल्यू 4 और पीडब्‍ल्यू 6 ने दहेज के कारण उत्पीड़न के बारे में बात की, लेकिन विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सामग्री को विश्वसनीय नहीं पाया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 10 लाख रुपए की मांग के बारे में बयान पूरी तरह से अस्वीकार्य पाया गया है..।"

    इन परिस्थितियों में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत अनुमान मामले में लागू नहीं होगा।

    "एविडेंस एक्ट की धारा 113 बी इस मामले में इस कारण से लागू नहीं हो सकती है कि धारा 113 बी लागू होने के लिए, इस बात का सबूत होना चाहिए कि व्यक्ति ...जो कथित तौर पर मौत का कारण बना है, ने दहेज ‌की मांग को लेकर मृतक के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया या उसे परेशान किया।" (पैरा 63)

    सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने निर्धारित स्थिति को पार कर दिया कि अपीलीय अदालत द्वारा बरी के फैसले में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए कि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव था।

    अपील में हस्तक्षेप पर सीमाओं के संबंध में, न्यायालय ने कहा, "यह याद रखना अच्छी तरह से है कि जहां न्यायपालिका के सत्य और न्याय संबंधी कार्य कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन ये आत्म-सीमाएं अधिकार क्षेत्र की प्रकृति पर आधारित होती हैं। ऐसी सीमाओं से हर विचलन के वास्तव में गंभीर परिणाम हो सकते हैं...अधिकार क्षेत्र को लांघने के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, विशेष रूप से जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल हो, जो एक आपराधिक मुकदमे में अनिवार्य रूप से दांव पर होती है।"

    केस का विवरण

    टाइटिल: संदीप कुमार और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य (SLP (Crl) No 1512-1513 of 2017)

    कॉरम: जस्टिस आर एफ नरीमन, के एम जोसेफ और अनिरुद्ध बोस

    प्रतिनिधित्व: सिद्धार्थ दवे, अपीलकर्ताओं की ओर से ; कृष्णम मिश्रा, राज्य की ओर से; संजय कुमार दुबे, मुखबिर की ओर से।

    निर्णय पढ़ने / डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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