चुनाव में उम्मीदवार द्वारा अपने आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाना 'अनुचित प्रभाव' और 'भ्रष्ट आचरण' के दायरे में आता है?

Himanshu Mishra

18 Nov 2024 7:48 PM IST

  • चुनाव में उम्मीदवार द्वारा अपने आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाना अनुचित प्रभाव और भ्रष्ट आचरण के दायरे में आता है?

    चुनाव किसी संवैधानिक लोकतंत्र (Constitutional Democracy) की नींव होते हैं, जहां जनता अपनी इच्छा को स्वतंत्र और निष्पक्ष (Free and Fair) तरीके से व्यक्त करती है।

    लेकिन राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics) और भ्रष्टाचार (Corruption) इस प्रक्रिया के सामने गंभीर चुनौतियाँ खड़ी करते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने कई मामलों में मतदाताओं के सूचित निर्णय (Informed Choice) लेने के अधिकार को अहमियत दी है।

    इसी संदर्भ में, कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार एवं अन्य (Krishnamoorthy v. Sivakumar & Ors.) के मामले में यह सवाल उठा कि क्या उम्मीदवार द्वारा अपने आपराधिक मामलों (Criminal Cases) की जानकारी छुपाना 'अनुचित प्रभाव' (Undue Influence) और 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practice) के दायरे में आता है।

    अनुचित प्रभाव (Undue Influence) की अवधारणा (Concept)

    अनुचित प्रभाव को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of People Act, 1951) की धारा 123(2) में परिभाषित किया गया है। यह ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष (Direct) या अप्रत्यक्ष (Indirect) हस्तक्षेप है, जो किसी मतदाता के मतदान के अधिकार (Electoral Right) को प्रभावित करे।

    यह केवल शारीरिक बल (Physical Coercion) तक सीमित नहीं है, बल्कि उन कृत्यों या चूक (Omission) को भी शामिल करता है, जो मतदाता को गुमराह (Mislead) करते हैं और उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं।

    राम डायल बनाम संत लाल (Ram Dial v. Sant Lal) जैसे फैसलों का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि अनुचित प्रभाव को साबित करने के लिए यह दिखाना जरूरी नहीं कि इसका वास्तविक प्रभाव (Actual Impact) पड़ा। यह ऐसे कृत्यों को भी कवर करता है, जिनसे स्वतंत्र मतदान (Free Voting) में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो।

    चुनावों में जानकारी प्रकट करने का महत्व (Significance of Disclosure in Elections)

    चुनाव में उम्मीदवार द्वारा पूरी जानकारी (Full Disclosure) देना लंबे समय से न्यायिक ध्यान का केंद्र रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (Association for Democratic Reforms v. Union of India) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं के उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि (Background) जानने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(ए) (Article 19(1)(a)) के तहत मौलिक अधिकार (Fundamental Right) माना।

    अदालत ने कहा कि सूचित मतदान (Informed Voting) लोकतांत्रिक प्रक्रिया (Democratic Process) का एक अनिवार्य तत्व है।

    बाद के फैसले, जैसे रेसर्जेंस इंडिया बनाम भारत का निर्वाचन आयोग (Resurgence India v. Election Commission of India) ने इस बात को दोहराया कि आपराधिक मामलों (Criminal Cases) के बारे में गलत या अपूर्ण जानकारी देना न केवल एक प्रक्रिया संबंधी त्रुटि (Procedural Lapse) है, बल्कि यह मतदाताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

    जानकारी छुपाना और अनुचित प्रभाव (Non-Disclosure and Undue Influence) का संबंध

    कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार (Krishnamoorthy v. Sivakumar) मामले में अपीलकर्ता (Appellant) ने अपने हलफनामे (Affidavit) में लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई थी, जो कि तमिलनाडु पंचायत अधिनियम, 1994 (Tamil Nadu Panchayats Act, 1994) के तहत एक अनिवार्य शर्त (Mandatory Requirement) थी।

    अदालत ने इसे अनुचित प्रभाव (Undue Influence) से जोड़ा और कहा कि उम्मीदवार के चरित्र (Character) के बारे में मतदाताओं को गुमराह करना उनके स्वतंत्र निर्णय (Independent Decision) को कमजोर करता है। यह मतदाता के अधिकार (Right of the Voter) के साथ प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है, जो कि भ्रष्ट आचरण (Corrupt Practice) की परिभाषा में आता है।

    अदालत ने यह भी कहा कि केवल तकनीकी अनुपालन (Technical Compliance) करना, जैसे एक मामले का उल्लेख करना और बाकी को छोड़ देना, जानकारी प्रकट करने (Disclosure) की शर्त को पूरा नहीं करता। जानबूझकर जानकारी छुपाना मतदाता को गुमराह (Mislead) करने का इरादा दर्शाता है, जो उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

    लोकतंत्र पर व्यापक प्रभाव (Wider Impact on Democracy)

    इस फैसले ने राजनीति के अपराधीकरण (Criminalization of Politics) से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं (Democratic Processes) पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित किया।

    अदालत ने कहा कि गैर-प्रकटीकरण (Non-Disclosure) को अनुचित प्रभाव (Undue Influence) से जोड़कर यह सुनिश्चित किया गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं पारदर्शिता (Transparency) के साथ संचालित हों।

    इस फैसले ने मनोज नरूला बनाम भारत संघ (Manoj Narula v. Union of India) जैसे मामलों में व्यक्त विचारों की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization) लोकतंत्र और सुशासन (Good Governance) की नींव को कमजोर करता है। यह मतदाताओं के सूचित मतदान (Informed Voting) के अधिकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद मानता है।

    कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी न्यायशास्त्र (Electoral Jurisprudence) को एक नया आयाम दिया। इस फैसले ने मतदाताओं के जानने के अधिकार (Right to Know) और अनुचित प्रभाव (Undue Influence) के सिद्धांत को जोड़ा।

    यह फैसला याद दिलाता है कि उम्मीदवार द्वारा जानकारी छुपाना न केवल कानूनी दायित्व (Legal Obligation) का उल्लंघन है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं (Democratic Processes) की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए भी एक संवैधानिक आवश्यकता (Constitutional Necessity) है।

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