सुप्रीम कोर्ट ने समझाया 'मौन स्वीकृति' और 'विलंब' के बीच भेद

LiveLaw News Network

18 Nov 2021 2:38 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने समझाया मौन स्वीकृति और विलंब के बीच भेद

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 नवंबर 2021) को दिए एक फैसले में 'मौन स्व‌ीकृति' (Acquiescence)और 'विलंब' (Delay and Laches) के बीच के अंतर को समझाया।

    अदालत ने कहा कि विलंब और स्वीकृति का सिद्धांत उन वादियों पर लागू होता है, जिन्होंने अनुचित विलंब के बाद कार्रवाई के लिए बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के अदालत/अपील प्राधिकारियों से संपर्क किया है।

    जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, "मौन स्वीकृतियों जैसे विलंब न्यायसंगत विचारों पर आधारित होते हैं, जबकि ऐसे विलंब जिनमें मौन स्वीकृति जैसा ना हो, सरल निष्क्रियता का संकेत देते हैं। दूसरी ओर, स्वीकृति सक्रिय सहमति का संकेत देती है..",

    इस मामले में बैंक ऑफ कोचीन की क्विलोन शाखा के एक बैंक प्रबंधक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। आरोप यह था कि उसने प्रधान कार्यालय के निर्देशों का उल्लंघन किया, और एडवांस मंजूर करके गंभीर कदाचार किया था, जिससे बैंक को वित्तीय नुकसान हुआ।

    उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रही और सभी आरोप साबित हुए। बैंक ऑफ कोचीन के अध्यक्ष ने 18 अप्रैल 1985 को आदेश जारी कर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्तगी के लगभग चार साल और पांच महीने बाद उसने मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, चेन्नई के समक्ष 20.09.1989 को अपील का ज्ञापन दायर किया। 23.01.1999 के एक आदेश के जर‌िए मुख्य महाप्रबंधक ने अपील को खारिज कर दिया।

    इस मामले में उठाए गए मुद्दों में से एक यह था कि क्या मुख्य महाप्रबंधक के समक्ष दायर की गई अपील स्वीकृति और विलंब के सिद्धांत से प्रभावित है?

    अदालत ने कहा कि प्रासंगिक सेवा कोड किसी भी समय अवधि को निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर निदेशक मंडल को अपील की जा सकती है, जिसका निर्णय अंतिम होना है, लेकिन यह अच्छी तरह से तय है कि किसी भी समय का कोई मतलब नहीं है।

    कोर्ट ने कहा, "धारणा यह है कि अपील जल्द से जल्द संभव अवसर पर दायर की जाएगी। हालांकि, हम यह मानेंगे कि अपील एक उचित समय के भीतर दायर की जानी चाहिए। एक उचित समय क्या है जिसे स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूले में नहीं रखा जाना चाहिए या दिनों आदि के रूप संहिताबद्ध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया गया अधिकार अस्तित्वहीन है। विलंब के साथ-साथ स्वीकृति के सिद्धांत को उन वादियों के लिए लागू किया जाता है अनुचित विलंब के बाद कार्रवाई के लिए बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के अदालत/अपील अधिकारियों से संपर्क करते हैं। मौजूदा मामले में सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को अपील के जर‌िए चुनौती चार साल और पांच महीने के बाद दी गई, जो निश्चित रूप से बहुत देर से और उचित समय से परे है। देरी को उचित ठहराने वाले संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना, यह मानना मुश्किल है कि अपील उचित समय के भीतर की गई थी।"

    इस संदर्भ में, बेंच ने स्वीकृति और विलंब के सिद्धांत के बीच के अंतर को इस प्रकार समझाया:

    स्वीकृति का सिद्धांत एक न्यायसंगत सिद्धांत है जो तब लागू होता है जब एक अधिकार रखने वाला पक्ष खड़ा होता है और दूसरे को उस अधिकार से असंगत तरीके से व्यवहार करता हुआ देखता है, जबकि कृत्य जारी रहता है और उल्लंघन पूरा होने के बाद, जो आचरण उसकी सहमति या स्वीकृति को दर्शाता है। बाद में वह शिकायत नहीं कर सकता। शाब्दिक अर्थ में स्वीकृति शब्द का अर्थ मौन सहमति या स्वीकृति है जो ऐसे आचरण को दर्शाता है जो एक समान अधिकार को त्यागने के लिए एक पार्टी के इरादे का सबूत है और साथ ही उस आचरण को निरूपित करने के लिए जिससे किसी अन्य पक्ष को इस तरह के इरादे का हवाला देना उचित होगा।

    स्वीकृति या तो पूर्ण ज्ञान के साथ प्रत्यक्ष हो सकती है और स्वीकृति व्यक्त कर सकती है, या अप्रत्यक्ष रूप से जहां एक व्यक्ति को कार्रवाई को अलग करने का अधिकार है और वह किसी अन्य व्यवहार को उस अधिकार से असंगत तरीके से देखता है और उल्लंघन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करता है जो स्वीकृति को प्रतिबिंबित करता है। हालांकि, यदि समय बीत जाने का कोई महत्व या परिणाम नहीं है, तो स्वीकृति लागू नहीं होगी।

    विलंब सीमा के विपरीत लचीला है। हालांकि, सीमा और विलंब दोनों ही उपाय को नष्ट कर देती हैं लेकिन अधिकार को नहीं। स्वीकृति जैसे विलंब न्यायसंगत विचारों पर आधारित होते हैं, लेकिन स्वीकृति के विपरीत विलंब साधारण निष्क्रियता को दिखाते हैं। दूसरी ओर, स्वीकृति का तात्पर्य सक्रिय सहमति से है...यहां तक ​​कि अप्रत्यक्ष स्वीकृति का तात्पर्य लगभग सक्रिय सहमति से है, जिसका अनुमान केवल मौन या निष्क्रियता से नहीं लगाया जा सकता है, जो कि विलंब में में शामिल है। इस तरह से स्वीकृति देरी से काफी अलग है। स्वीकृति वस्तुतः व्यक्ति के अधिकार को नष्ट कर देती है।

    अदालत ने कहा कि, निष्क्रिय स्वीकृति का अनुमान अपील दायर करने तक लगाया जा सकता है, न कि अपील दायर करने के बाद की अवधि के लिए। इस प्रकार, पीठ ने बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील की अनुमति दी।

    केस शीर्षक: अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक बनाम एमजे जेम्स

    सीटेशन : एलएल 2021 एससी 654

    मामला संख्या और तारीख: 2009 का सीए 8223 | 16 नवंबर 2021

    कोरम: जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस संजीव खन्ना


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